दिल्ली कोर्ट ने सुनाई राजू सिंह को चार साल की सजा

7 साल पहले के एक मामले में दोषी पाए गए थे विधायक

दिल्ली।। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा से भाजपा विधायक राजू सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है. पूर्व मंत्री राजू सिंह पर 7 साल पहले हर्ष फायरिंग के दौरान गैर इरादतन हत्या का आरोप है. कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.




इस सजा के साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता जाना तय है. हालांकि राजू सिंह के पास हायर कोर्ट में अपील का ऑप्शन है.

क्या है मामला

ये घटना 31 दिसंबर 2018 की है जब देर रात नए साल की पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में वहां मौजूद एक महिला डॉ अर्चना गुप्ता को गोली लगने से मौत हो गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-दो) यानी गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में भाजपा विधायक की विधानसभा सदस्यता जानी तय है क्योंकि नियम के मुताबिक दो साल या उससे अधिक की सजा पर सदस्यता रद्द हो जाती है.

pncb

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