इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटरवाहन टैक्स (M.V Tax) में मिलेगी 50-75 प्रतिशत की छूट
परिवहन विभाग की घोषणा इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय ही डीलर पॉइंट पर मिलेगी यह छूटपटना।। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर मोटरवाहन कर में छूट का लाभ राज्य में अब शुरु हो गया है. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के समय ही डीलर पॉइंट पर मोटर वाहन कर में 50 से 75% की छूट दी जाएगी. इसके लिए कर छूट संबंधी सॉफ्टवेयर को एनआईसी के पोर्टल पर लाइव किया गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत दोपहिया, तीनपहिया, चारपहिया वाहन, हल्के-भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर छूट दी जायेगी. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस नीति के लागू होने से राज्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन होगा, जिससे परिवेशीय वायु गुणवता में सुधार होगी एवं वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले नए वाहनों में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हो। इस नीति के तहत राज्य में इलेक्टिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जायेगा. बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10 हजार दोपहिया एवं प्रथम 1 हजार चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरवाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. इसके बाद 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही क्रय प्रोत्साहन राशि का भी लाभ दिया जायेगा. इलेक्ट्रिक दोपहिया प्रति वाहन 10 हजार रुपये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 7500 रुपये प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए देय होगा. वहीं इलेक्ट्रिक चारपहिया के लिए
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