बिहार में अब स्टार्ट अप कंपनियों को मिलेगी रफ्तार

By pnc Sep 7, 2016

images123बिहार में नए आइडिया के प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप नीति 2016 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में कैबिनेट की मुहर लग गई. राज्य में इसके लागू होने के साथ बिहार वैसे राज्यों में शामिल हो गया है,जहां एेसी नीति लागू है.सरकार के अनुसार यह नीति अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी.स्टार्टअप के लिए सरकार ने 500 करोड़ का वेंचर फंड स्थापित किया है. पूरे स्टार्टअप का 22% फंड एससी-एसटी के लिए आरक्षित होगा.कैबिनेट की बैठक के बाद उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार सात निश्चय कार्यक्रम के तहत नये आइडिया के तहत कुछ करनेवालों की मदद करेगी यह सहायता उस स्टार्टअप को मिलेगा,जिसका टर्नओवर पिछले पांच साल में किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक नहीं हो.स्टार्टअप नीति का लाभ नए अविष्कार या नए आइडिया के आधार पर कार्य करने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जायेगा.जल्द ही एक पोर्टल भी लांच किया जाएगा.
imagesइस ट्रस्ट में एक प्रबंधक बनाया जाएगा जो प्रत्येकस्टार्टअप की जांच करेगा.प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्टार्टअप का राज्य स्तर पर प्रचार किया जायेगा.नवीनतम आइडिया देने वालों को इस पोर्टल के जरिये सुझाव माँगा जाएगा. नए स्टार्टअप के लिए पांच साल तक रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी. वैसे स्टार्टअप जो खतरे वाले होंगे उन्हें ही लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी उद्योग सचिव ने बताया कि नये स्टार्टअप की पांच साल तक कोई जांच की प्रक्रिया नहीं होगी.नए स्टार्टअप को मुफ्त में सेमिनार हॉल या परिसर देने का प्रावधान भी किया गया है.
Bihar-Startups

राज्य सरकार जल्द ही स्टार्टअप को राज्य की शिक्षा में शामिल करेगी. इसकी मदद के लिए आइआइटी पटना,एनआइटी, निफ्ट, राजेंद्र कृषि विवि,बिहार कृषि विवि सबौर, बीआइटी, सीपेट, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान समेत बड़ी संख्या में संस्थानों को इन्क्यूबेटर के रूप में शामिल किया है.स्टार्टअप के रूप में काम करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद करेगी. यदि वे अपनी आइडिया को विकसित करने के लिए पैसा कही और से लेते हैं तो लिए गए पैसे पर दो प्रतिशत की मदद दी जाएगी. प्रधान सचिव ने कहा कि यदि केंद्र सरकार या विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से धन का वे इंतजाम करते हैं, तो इन संस्थाओं को लेने वाली राशि के बराबर राज्य सरकार राशि मुहैया कराएगी देगी. यह लाभ एससी-एसटी को 15% और महिला को 5% अतिरिक्त मिलेगा.




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