मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: 22 सितंबर को मुख्यमंत्री जारी करेंगे पहली किस्त

मुख्यमंत्री 50 लाख महिलाओं को जारी करेंगे 5 हजार करोड़ रुपये

अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक महिलाओं ने किया आवेदन




पटना, 19 सितंबर।। बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक महिला को 10 हजार रुपये दी जाएगी. योजना की शुरुआत 22 सितंबर (सोमवार) को होगी जब मुख्यमंत्री इस योजना का उद्घाटन करेंगे. इसके तहत सूबे की 50 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी. स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इन महिलाओं के बीच 5 हजार करोड़ रुपये का वितरण होगा.

योजना का मकसद
यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी. इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता से महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई, और अन्य लघु उद्यमों में निवेश कर सकेंगी. स्वरोजगार शुरू कर महिलाएं स्वालंबी बन सकेगी. इससे इनका परिवार भी सशक्त बन सकेगा. योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना है.
1 करोड़ 5 लाख दीदियों ने किया आवेदन
इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें. इसका लाभ लेने के लिए अब तक 1 करोड़ 5 लाख जीविका दीदियों ने आवेदन किया है. साथ ही 1 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं ने समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इसका लाभ देने का प्रावधान है.
ये उठा सकते हैं योजना का लाभ
योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनमें पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं. वैसी अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वह भी पात्र होंगी. आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदिका या उनके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए. साथ वे या उनके पति सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) में नहीं होना चाहिए. जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी.
यह है आवेदन की प्रक्रिया
ग्रामीण क्षेत्र :- एसएचजी से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी. ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित होगी, जिसमें समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा. जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें पहले अपने ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर समूह में शामिल होना होगा.
शहरी क्षेत्र :- शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. पूर्व से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी शहरी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी.

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