ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट ने दिया ASI सर्वे जारी रखने का आदेश




मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका

एएसआई ने दिया हलफनामा

प्रयागराज,ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि एएसआई अपना सर्वे जल्द ही शुरू कर सकती है. इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था. एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू भी किया लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक के साथ ही याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा था. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद सर्वे जारी रखने का निर्देश दिया है.

बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कहा गया था कि 3 अगस्त को सर्वे को लेकर फैसला सुनाया जाएगा. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील की गई थी कि अगर सर्वे किया जाएगा तो क्या उससे ज्ञानवापी को कोई नुकसान पहुंच जाएगा? मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी याचिका में इसी चिंता को रेखांखित किया था. मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं जिनमें एसआई अधिकारियों के हाथ में फावड़ा दिखा.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि एएसआई की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया है कि सर्वे के दौरान परिसर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी. एएसआई ने कहा कि अगर खुदाई की जरूरत होगी तो जिला कोर्ट से अनुमति लेकर ही उसे किया जाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से पहले हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायालय में एक और याचिका डाली है. वादिनी राखी सिंह ने जिला कोर्ट में यह याचिका दायर की है और मुस्लिम पक्ष पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है. इसके अलावा, याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील भी की है. इस मामले में 4 अगस्त यानि शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

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By pnc

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