बिहारी लॉकडाउन की खास बातों पर एक नजर

बिहार में संक्रमण की बेलगाम रफ्तार ने आखिरकार सरकार को टोटल लॉकडाउन करने पर मजबूर कर दिया है. बिहार में मंगलवार को 1432 नए केस सामने आए हैं. इनमें से बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी शामिल हैं. पटना में 162 नए केस आए हैं जबकि 100 से ज्यादा मामलों को लेकर कई जिलों में हड़कंप मचा हुआ है. इन सबके बीच बिहार सरकार ने आज 16 जुलाई से 31 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा. हालांकि इस बिहारी लॉकडाउन में कुछ अहम बदलाव भी हुए हैं जो पिछले अनुभव के आधार पर किया गया है.


अहम बातें




निर्माण क्षेत्र को छूट,मालवाहक वाहनों को लॉकडाउन में पूरी छूट , ई कॉमर्स, ,कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस भी खुले रहेंगे.

फ्लाइट और ट्रेनों पर रोक नहीं, प्राइवेट व्हीकल्स पर भी जरूरी वजह के लिए पूरे राज्य में कोई रोक नहीं रहेगी.
बसों का परिचालन रहेगा बंद
ऑटो टैक्सी चलते रहेंगे
लॉकडाउन में सरकारी कर्मी, मेडिकल कर्मी और अन्य इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए लोग आई कार्ड के माध्यम से आवागमन करेंगे. होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होगी. फल, दवा, सब्जी और राशन की दुकानें खुलेंंगी. दवा की दुकानों पर कोई रोक नहीं है. लेकिन बाकी दुकानों के लिए समय तय होगा. सिर्फ सुबह और शाम में राशन और दूध की दुकान खोलने की अनुमति होगी.

Lockdown 16-31 जुलाई
1.आवश्यक केंद्र सरकार के अधीन सभी दफ्तर लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे.
2. डिफेंस, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट आफिस सहित कुछ कार्यालयों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है.
3. बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे.
4. सिर्फ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग को छूट रहेगी
5. सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे
6. प्रदेश भर में सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को पूरी तरह लॉकडाउन से छूट
7. सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे.
8. फल, सब्जी, अनाज, दूध, मछली आदि के दुकान खुल सकेंगे. हालांकि प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने का प्रयास करेगा
9. होटल, रेस्त्रां और  ढाबे खुले रहेंगे लेकिन वहां खाने की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान नहीं कर सकते. उन्हें सिर्फ पैकिंग की सर्विस देनी होगी
10. रेल और हवाई सफर पर रोक नहींं है
11. पूरे राज्य में ऑटो और टैक्सी भी संचालित रहेंगे.
12. इसके अलावा जरूरी सेवाओं के लिए ही प्राइवेट गाड़ियों का संचालन  पास लेकर किया जा सकता है. बाकी सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी.

PNC

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