शिक्षा विभाग ने जारी किया सभी जिलों को निर्देश
पटना, 17 सितंबर 2026 – शिक्षा विभाग ने आखिरकार नियोजित शिक्षकों के लिए विरमन तिथि से ट्रेंड का वेतन देना स्वीकार कर लिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इससे संबंधित दिशानिर्देश जारी करते हुए जल्द ही एरियर देने का निर्देश भी दिया है.

क्या था मामला?
पटना हाईकोर्ट ने CWJC No. 7938/2020, मनोज कुमार एवं अन्य में 01.02.2021 को आदेश दिया था कि –
“The respondents are directed to ensure that the petitioners are paid pay scale/grade pay which they are entitled to from the date of completion of training i.e. May, 2017. The arrears of salary shall be calculated accordingly and paid to them within a period of three months…”
इसके खिलाफ विभाग ने LPA No. 456/2021 दायर किया, जिसे हाईकोर्ट ने 03.04.2025 को खारिज करते हुए कहा था कि –
“appellants cannot take decision of notional benefits when the order is very specific… For no fault on the part of the respondents, denial of certain service and monetary benefit on behalf of the appellants would be arbitrary…”
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा – “Despite vehement submissions made by the learned counsel appearing for the petitioners, we are not inclined to interfere with the impugned order passed by the High Court. Accordingly, the Special Leave Petition is dismissed.”
विभाग ने क्या निर्णय लिया है?
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना के पत्रांक 323 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2013-15, 2016-18 एवं 2017-18 के अप्रशिक्षित शिक्षकों की डीएलएड प्रशिक्षण पूर्णता तिथि 31.03.2019 है.

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 1687 दिनांक 21.05.2026 द्वारा निर्णय लिया गया है कि –
यदि याचिकाकर्ता की नियुक्ति तिथि 31.03.2015 से पूर्व की है तथा उन्होंने प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं TET उत्तीर्ण हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान का वित्तीय लाभ देते हुए अंतर वेतन का भुगतान किया जाएगा.
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि “समान स्थिति वाले कर्मियों के संबंध में उक्त न्यायालय आदेश को पूर्ण रूप से लागू किए जाने का निर्देश संसूचित है.”

TET अनिवार्य –
पत्र में यह भी अंकनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025, अंजुमन इशात-ए-तालीम संगठन बनाम महाराष्ट्र राज्य में 01.09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.
अब इसी आदेश के आलोक में सभी समान मामलों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है.
RK
