ट्रांसफर वाले शिक्षकों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

पटना।। बिहार में आजकल शिक्षकों के ट्रांसफर की बड़ी चर्चा है. करीब 20 साल से एक ही जगह पदस्थापित शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है. ट्रांसफर का मौका उन शिक्षकों को भी मिला जिनका प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था.

शिक्षा विभाग एक लाख उन्नीस हजार शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है. इस बीच जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है वे शिक्षा विभाग का आभार जता रहे हैं. वहीं ऐसे शिक्षक भी हैं जो मनचाही जगह पर पोस्टिंग नहीं मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं. शिक्षा विभाग ने आज ट्रांसफर वाले सभी शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है.




प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर साहिला की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी. 30 जून तक ट्रांसफर आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों के लिए एक जुलाई से यह ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि विशेष कारणों से स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष के माध्यम से निर्गत किया गया है उक्त स्थानान्तरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में किया गया है. स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

  1. सम्बन्धित शिक्षक ई-शिक्षाकोष पर लॉग इन करके अपना स्थानान्तरण आदेश डाउनलोड करेंगे. वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराएँगे.
  2. सम्बन्धित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
  3. वैसे शिक्षक, जो स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे ई- शिक्षाकोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र (declaration) की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे. स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे.
  4. वैसे शिक्षक, जो सम्प्रति अवकाश में हैं, जैसे- अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आदि, वे स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान हेतु ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ई-मेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर “on leave” अंकित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था. संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
  5. संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे. योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जायेंगे
  6. स्थानान्तरण आदेश के आलोक में योगदान करने/ योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) तक पूर्ण की जाएगी.
  7. दिनांक 30.6.2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने सम्बन्धी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.

इस आदेश से यह स्पष्ट है कि जो शिक्षक तय समय में नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे उन्हें पुराने विद्यालय में ही कम से कम 1 साल तक रहना पड़ेगा.

pncb

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