अब ‘इन’ सभी को लेना होगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट

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सूबे के सभी अस्पतालों, क्लीनिक, नर्सिंग होम और पैथोल़ॉजिकल लैब के लिए अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है. बायो मेडिकल वेस्ट को लेकर बढ़ती चिंता के बीच प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के इस आदेश से ऐसे लाखों लोगों को फायदा होगा जो जाने-अनजाने मेडिकल वेस्ट के संपर्क में आने से बेवजह किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं. दरअसल इस नए प्रावधान का मकसद ही लोगों में खासकर नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथोल़ॉजिकल लैब, फोरेंसिक लैब आदि को जागरुक करना है कि लैब या अस्पताल से निकला कचरा कितना खतरनाक साबित हो सकता है और इसके कारण कितने निर्दोष लोग गंभीर संक्रमण का शिकार हो सकते हैं.

शुक्रवार को पटना के आरण्य भवन में वन और पर्यावरण विभाग की ओर से बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर  ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन हुआ जिसमें देशभर के कई विशेषज्ञ शामिल हुए. साथ ही बिहार के सभी जिलों से प्रतिनिधि शामिल हुए. इसके साथ- साथ सभी बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि भी इस वर्कशॉप में शामिल हुए. वर्कशॉप का उद्घाटन विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव एस चन्द्रशेखर ने किया.

Bio Medical Waste Management Act 2016 की जानकारी देते हुए पर्षद के एएसओ डॉ नवीन कुमार ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन संबंधित अस्पताल/ स्वास्थ्य केन्द्र को ही करना है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑथोराइजेशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है जो नि:शुल्क है.