शराब विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत

By Amit Verma May 29, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब विक्रेताओं को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सोमवार को शराब विक्रेताओं की अपील पर सुनवाई करते हुए शराब का स्टॉक निकालने की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है. शराब विक्रेताओं ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि 31 मई तक गोदाम से सारा स्टॉक नहीं निकाला जा सकता. शराब विक्रेताओं की ओर से कहा गया कि अभी भी करीब 200 करोड़ रुपये की शराब का स्टॉक बिहार के गोदामों में रखा हुआ है और अगर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 29 मई को करेगा तो स्टॉक का निपटारा करने के लिए दो दिन ही बचेंगे.




क्या है पूरा मामला-

दरअसल 31 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शराब विक्रेताओं को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने का आदेश दिया था. बिहार में शराब के सेवन, भंडारण और बिक्री पर सरकार ने 30 मार्च को पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुये एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें इन शराब विक्रेताओं को अपना पुराना स्टाक दूसरे राज्यों को भेजने की अनुमति प्रदान की गयी थी. राज्य सरकार ने इन शराब विक्रेताओं को 30 अप्रैल तक सारा स्टॉक निर्यात करने की अनुमति दी थी. इसके बाद ये शराब विक्रेता ऐसा नहीं कर सकते थे. इसके बाद शराब विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधि 31 मई तक बढा दी थी.

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