राजधानी में मानक के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना

बिना मानक वाले हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू

हेलमेट के बेल्ट भी बंधे होने चाहिए




बिना बेल्ट और आधे सिर का हेलमेट पहनने पर भी जुर्माना

आईएस 4151:2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट ही पहने

भारतीय मानक के अनुसार निर्मित हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा

राजधानी पटना में मानक के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस की नजर रहेगी. ऐसे लोगों पर भी अब जुर्माना लगाया जाएगा. 9 अक्टूबर से भारतीय मानक आईएस 4151:2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा. ट्रैफिक एसपी पुरन कुमार झा ने बताया कि 9 अक्टूबर से अगर बाइक चालक निर्धारित मानक के अनुसार हेलमेट नहीं पहनते हैं तो 1000 रुपए का चालान काटा जाएगा. 9 अक्टूबर से हेलमेट के चालान से बचना है तो आईएसआई मार्का वाले हेलमेट ही पहनना होगा. उन्होंने कहा कि बिना मानक वाले हेलमेट बेचना मोटरयान अधिनियम की धारा 182 ए (3) का उल्लंघन है. ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने बिना मानक वाले हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है. ऐसे दुकानदारों को एक साल की सजा या एक लाख का फाइन या दोनों हो सकता है.


एसपी ने बताया कि 1 सितंबर 2023 से 06 अक्टूबर तक कुल 45 हजार 481 वाहनों पर 5 करोड़ से भी ज्यादा का चालान काटा गया है. इसमें 1301 लोगों को गलत दिशा से गाड़ी चलाते पकड़ा गया और उनपर 69 लाख 85 हजार का फाइन लगाया गया. सबसे ज्यादा बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाने वाले कुल 27 हजार 515 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसी प्रकार वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने वाले 180 लोगों पर 4 लाख, ओवर स्पीड से गाड़ी चलाने वाले 1519 लोगों पर 30 लाख 400, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वाले 496 लोगों पर 4 लाख 96 हजार जुर्माना किया गया.

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By pnc

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