नगर निकाय चुनाव को लेकर पढ़ लें ये खबर

By pnc Aug 20, 2022

आरक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया पत्र

नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही 248 चुनाव होंगे




बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर भले ही घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने 248 नगर निकायों में चुनाव को लेकर नामांकन संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. इसके साथ ही महापौर, उप महापौर और पार्षद पद के लिए नामांकन का प्रारूप भी तय कर दिया गया है. नामांकन को लेकर चुनाव चिह्न आवंटित करने और अन्य प्रक्रिया संबंधित विस्तृत जानकारी भी आयोग की ओर से जारी कर दी गई है. इसके साथ आयोग ने 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद और 146 नगर पंचायत में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं.

बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और नगरपालिका को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही 248 नगर निकायों में चुनाव होंगे. इस पत्र में 172 नवगठित, उत्क्रमित या क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय हैं, जबकि 10 यथास्थिति वाले नगर निकाय शामिल हैं. यथास्थिति वाले नगर निकायों में नगर निगम की बात करें तो इसमें मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय के साथ ही नगर परिषद हिलसा, अरवल, बेनीपुर, एकमा बाजार, परसा बाजार के साथ नगर पंचायत मोहनियां को रखा गया है.

ऐसे नगर निकाय, जिनका गठन पहले हो चुका हैं, उनमें 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगरपालिका अधिनियम-12 के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. लेटर में इस बात की भी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में नगर विकास और आवास विभाग द्वारा राज्य सरकार का फैसला उपलब्ध कराया गया है. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथा संशोधित) और बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 (यथा संशोधित) के अनुसार अलग -अलग कोटि के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा.

आयोग द्वारा जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के मुताबिक़ हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के निकट, लेकिन इससे अधिक स्थान के लिए आरक्षण किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मापदंड निर्धारित किया गया है. सभी तरह के आरक्षण का प्रविधान 50 प्रतिशत के भीतर ही होगा. अगर किसी कोटि में केवल एक पद है तो वह महिला के लिए रिजर्व्ड नहीं होगा.

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