‘तीर’ की लड़ाई में हाईकोर्ट से भी शरद गुट को झटका

चुनाव आयोग के बाद अब कोर्ट ने भी शरद यादव के दावे को खारिज कर दिया है. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने शरद यादव गुट की याचिका को निरस्त कर दिया है. शरद गुट ने ‘तीर’ चुनाव चिन्ह पर दावा कतृरते हुए चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. दिल्ली हाईकोर्ट की जज इंद्रमीत कौर कोचर ने मामले की सुनवाई करते हुए मौजूदा याचिका को रद्द कर दिया.




चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया है कि अभी संबंधित फैसले की संक्षिप्त रिपोर्ट ही सौंपी है और नीतीश कुमार के साथ जेडीयू चुनाव चिह्न ‘तीर’ बरकरार रखने संबंधी फैसले की विस्तृत रिपोर्ट चुनाव आयोग कारणों सहित दिल्ली हाईकोर्ट को 27 नवंबर तक सौंप देगा.


ऐसे में अब गुजरात में शरद गुट को ‘ऑटोरिक्शा’ के चुनाव चिन्ह के साथ ही चुनाव लड़ना होगा. बता दें कि जदयू शरद गुट ने दिल्ली हाईकोर्ट में बिना कारण बताए फैसले लेने पर आयोग के फैसले को चुनौती दी थी. शरद गुट ने बुधवार को कोर्ट की सुनवाई के दौरान चुनाव चिह्न ‘तीर’ को फ्रिज करने और चुनाव आयोग के विस्तृत कागजात सौंपने तक मौजूदा याचिका पेंडिंग रखने की अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने जेडीयू शरद गुट की मौजूदा याचिका निरस्त कर दी है. चुनाव आयोग के 27 नवंबर तक विस्तृत कागजात सौंपने के बाद अगर जेडीयू शरद गुट आयोग के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता तो कोर्ट में दोबारा नई याचिका दायर कर सकता है.

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