विधान परिषद सदस्य बने दीपक प्रकाश, बने रहेंगे मंत्री

राज्यपाल ने विधान परिषद के लिए किया मनोनयन

बिहार कैबिनेट के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी




पटना।। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर मचा घमासान समाप्त हो गया लगता है. दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हो गए हैं. राज्यपाल ने आज बिहार कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री पद पर रहने पर जवाब मांगा था.

क्या लिखा है गजट में
संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य देवेश कुमार का त्यागपत्र 31.07.2026 से स्वीकार कर लिया है. इस कारण विधान परिषद में खाली हुए 1 स्थान को भरने के लिए राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है.

यानी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई विधान परिषद की सीट पर अब दीपक प्रकाश को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया है.

5 अगस्त 2026 को बिहार सरकार के असाधारण गजट में इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है.

दीपक प्रकाश पहले बिहार सरकार में मंत्री थे. उस समय उनके मंत्री पद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहाँ कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था. अब उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करके उस संवैधानिक पद की योग्यता पूरी कर दी गई है.

    संविधान के अनुच्छेद 171(3) के तहत राज्यपाल 12 लोगों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं – साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से.

    pncb

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