BRC और CRC को लेकर बड़ा आदेश जारी

शिक्षा विभाग ने राज्य के बीआरसी और सीआरसी के नियंत्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. ये आदेश बीआरसी और सीआरसी के अकादमिक और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर है.

इस बारे में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक असंगबा चुबा आओ ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC) एवं कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेन्टर (CRC) / शहरी कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेन्टर (UCRC) का अकादमिक नियंत्रण जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ( DIET ) एवं राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) बिहार के अधीन होगा. जबकि प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC) एवं कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेन्टर (CRC)/ शहरी कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेन्टर (UCRC) का प्रशासनिक नियंत्रण जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA) एवं राज्य स्तर पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के अधीन होगा.




इसके साथ ही बीआरसी और सीआरसी के संचालन, समन्वयन और खाता संचालन को लेकर भी बिहार शिक्षा परियोजना ने स्पष्ट आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (CRC)/ शहरी कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (UCRC) के रूप में अधिसूचित माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य उक्त कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (CRC)/ शहरी कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (UCRC) के पदेन संचालक होंगे. साथ ही कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (CRC)/ शहरी कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर (UCRC) के साथ सम्बद्ध मध्य विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्याक / विद्यालय प्रधान उक्त कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (CRC) / शहरी कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (UCRC) के पदेन समन्वयक होंगे.

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कॉम्प्लेक्स विद्यालय के प्रधानाध्याक / प्राचार्य तथा कॉम्पलेक्स विद्यालय के साथ सम्बद्ध मध्य विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्याक / विद्यालय प्रधान अपने मूल दायित्वों के अतिरिक्त कॉम्पलेक्स रिसोर्स: सेंटर (CRC)/ शहरी कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (UCRC) के क्रमश: संचालक एवं समन्वयक का कार्य करेंगे। इस हेतु इन्हें कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा.

कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (CRC)/ शहरी कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (UCRC) का खाता संचालन कॉम्पलेक्स विद्यालय के प्रधानाध्याक / प्राचार्य-सह-संचालक एवं कॉम्पलेक्स विद्यालय के सम्बद्ध मध्य विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्याक / विद्यालय प्रधान-सह-समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा.

प्रखंड संसाधन केन्द्र का खाता संचालन के लिए आदेश

प्रखंड संसाधन केन्द्र का खाता संचालन संयुक्त रूप से संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड लेखा सहायक के द्वारा किया जायेगा. जिन प्रखंडों में प्रखंड लेखा सहायक के पद रिक्त हैं, उन प्रखंडों में प्रखंड लेखा सहायक के पद पर नियोजन की कार्रवाई करायी जायेगी. प्रखंड लेखा सहायक के रिक्त पद पर नियोजन होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उक्त प्रखंड के प्रखंड संसाधन केन्द्र का खाता संचालन संयुक्त रूप से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं उक्त प्रखंड के KGBV के लेखापाल -सह- सहायक के द्वारा किया जाएगा. प्रखंड लेखा सहायक एवं KGBV के लेखापाल सह सहायक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रखंड लेखा सहायक के रिक्त पद पर नियोजन होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् उक्त प्रखंड के प्रखंड संसाधन केन्द्र का खाता संचालन संयुक्त रूप से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं उक्त प्रखंड के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) के रूप में अधिकृत प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक / शिक्षक के द्वारा किया जायेगा. लेकिन उपरोक्त वैकल्पिक व्यवस्था प्रखंड लेखा सहायक के पद पर कार्मिकों के नियुक्ति होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगी.

pncb

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