बारात-जुलूस में फायरिंग की तो….

By Amit Verma May 3, 2017

शादी ब्याह और बारात के दौरान अपनी दबंगई दिखाने और शौक पूरा करने के चक्कर में कई बार लोग हवाई फायरिंग करते हैं, जिनके कारण आए दिए बड़ी घटना हो जाती है. पिछले वर्ष भी यह देखा गया कि ऐसी हवाई फायरिंग के दौरान लोग घायल हुए या कई लोगों की मौत हो गई.

इसे देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है. पटना ड़ीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक किसी बारात या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हवाई फायरिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. किसी मेला जुलूस आदि में भी हवाई फायरिंग को भी अवैध मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.




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ARMS का इस प्रकार दुरूपयोग करने वालों लोगों के लाइसेन्स रद्द किये जाएंगे जो शादी-ब्याह, जुलूस आदि में गलत तरीके से हवाई फायरिंग करते हैं.  इसके खिलाफ आम लोग नजदीकी थाना अथवा Control room में इस संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. पटना डीएम ने पटना SSP, SP, सभी DSP और थानाध्यक्षों को आदेश दिया है कि सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखेंगे और ऐसे मनचलों एवं असामाजिक तत्वों पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे. ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना एवं आमजन में किसी प्रकार का दहशत का माहौल पैदा न हो.

शादी-ब्याह, बारात, जूलूस में लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से अवैध हवाई फायरिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.  हाल में ऐसी शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग शादी-ब्याह में गलत तरीके से हवाई फायरिंग करते हैं. जिससे आम लोगों में भय एवं दहशत का माहौल पैदा होता है. हथियार का लाइसेंस सुरक्षा के लिए दिया जाता है न कि शक्ति प्रदर्शन अथवा मनोरंजन के लिए. इसलिए पुलिस को भी ये आदेश दिया गया है कि वे अपने इलाके में कड़ी निगरानी रखें और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें- संजय अग्रवाल, पटना डीएम

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