तलवार दंपति आएंगे बाहर लेकिन मर्डर की मिस्ट्री बरकरार

मर्डर मिस्ट्री की मिस्ट्री एक बार फिर मिस्ट्री ही रह गई. देश की संभवत: सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज राजेश और नूपुर तलवार को बरी कर दिया. हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने आरुषि के माता-पिता की अपील पर फैसला सुनाया. डासना जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहे राजेश तलवार और नुपुर तलवार को संदेह का लाभ मिला.




हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में खामियां बताते हुए सभी 26 वजहों को खारिज कर दिया. CBI कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को आरूषि-हेमराज मर्डर केस में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. मई 2008 में हुए इस हत्याकांड से देशभर में तहलका मच गया था . क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी इस मामले में हत्यारे का पता नहीं चल पा रहा था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट से राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने कहा था कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने न तो अपनी बेटी का मर्डर किया और न ही नौकर हेमराज का. बता दें कि CBI की विशेष अदालत ने आरुषि के माता पिता को 2013 में सज़ा सुनाई थी. इसी फैसले के खिलाफ तलवार दंपत्ति ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. इसके बाद आज हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और आज ये फैसला सुनाया.

सूत्रों के मुताबिक CBI इस हाईकोर्ट के फैसले को स्टडी करेगी. लेकिन इन सबके बीच सवाल अब भी कायम है. आखिर किसने की आरुषि और हेमराज की हत्या.

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