सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
देशभर में लागू होगा ये फैसला
बिहार समेत पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए, ताकि कुत्ते वहां न पहुंच सकें.
कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था बल्कि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाइवे से आवारा पशु हटाने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है. इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगी गई है. अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले यही आदेश दिया था. कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ FIR के आदेश भी दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा.
क्या है कोर्ट के आदेश में –
सभी राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश 2 हफ्ते में ऐसे सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज, अस्पतालों की पहचान करेंगे, जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं. उनकी एंट्री रोकने के लिए बाड़ लगाई जाएगी. अस्पताल और स्कूल कैंपस और बाड़ के रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा. नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपस की जांच करें. पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था. सभी नेशनल हाइवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाने होंगे. सभी राज्यों के मुख्य सचिव निर्देशों का सख्ती से पालन कराएंगे. स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर किया जाए.
pncb
