- गलत चालान पर सुधार के लिए अब नहीं लगाना होगा कार्यालयों का चक्कर.
- परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चालान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदकों हेतु ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी को दिया निर्देश.
- echallan.parivahan.gov.in पर शुरू की गई ऑनलाइन Grievance सेवा.
- आवेदकों की सुविधा के लिए फिलहाल ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में स्वीकार किये जायेंगे आवेदन.
पटना।। अब अगर आपकी गाड़ी का गलत चालान कट गया है तो आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है. गलत चालान रद्द करने या संशोधन से संबंधित आवेदनों की स्थिति अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं. किसी वाहन चालक का गलत चालान कट गया है तो उसे निरस्तीकरण या संशोधन के लिए किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. ऑनलाइन माध्यम से भी त्रुटिपूर्ण ई-चालान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चलान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदकों हेतु ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी को निर्देश दिया है.

echallan.parivahan.gov.in पर शुरू की गई ऑनलाइन Grievance सेवा.
परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि त्रुटिपूर्ण ई चालान के निरस्तीकरण/ संशोधन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भी शुरु की गई है. फिलहाल आवेदकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. ऑनलाइन सेवा शुरु होने से आम लोगों को परेशानी, समय की बर्बादी और कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी.

नई व्यवस्था के तहत आवेदक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गलत ई-चालान से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे. सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का फोटो और चालान की कॉपी सीधे पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी. चाहे तो आवेदक उक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पर टेक्स्ट में मैसेज लिख सकते हैं.

परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए और त्रुटिपूर्ण चालानों को निर्धारित समयसीमा के अंदर निरस्त या संशोधन के लिए परिवहन विभाग के एसओपी के अनुसार निरस्तिकरण हेतु अनुुशंसा राज्य परिवहन आयुक्त के पास भेजेंगे एवं संशोधन के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजेंगे.
परिवहन सचिव ने बताया कि अब गलत चालान का सामना करने वाले वाहन चालकों को जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा और उन्हें समाधान भी निश्चित समय के भीतर प्राप्त होगा. परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे गलत चालान से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कार्यालय जाने के बजाय ऑनलाइन शिकायत सुविधा का उपयोग करें और सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाएं.
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