लंबे इंतजार के बाद लाइब्रेरियन के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी

बिहार में कार्यरत हैं एक हजार से अधिक लाइब्रेरियन

सिर्फ सक्षमता पास लाइब्रेरियन को ही ट्रांसफर का मौका




पटना ।। बिहार सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानान्तरण और पदस्थापन के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 20 अगस्त 2026 को जारी “बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण (संशोधन) नियमावली, 2026” के तहत अब पुस्तकालयाध्यक्षों का तबादला भी शिक्षकों की तर्ज पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा.

शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये नियम बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके और वर्तमान में विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों पर लागू होंगे. इनकी नियुक्ति का अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है.

महिला और पुरुष के लिए अलग प्रावधान
नए नियमों के अनुसार महिला और पुरुष पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए गृह क्षेत्र को लेकर अलग-अलग छूट दी गई है.
महिला पुस्तकालयाध्यक्ष अनुरोध करने पर अपने गृह पंचायत को छोड़कर उसी प्रखंड के किसी अन्य विद्यालय में रिक्ति के आधार पर पदस्थापित हो सकेंगी. गंभीर बीमारी या उच्च दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विशेष छूट दी जा सकेगी.
वहीं पुरुष पुस्तकालयाध्यक्ष अपने गृह प्रखंड को छोड़कर उसी जिले में या अन्य जिले में रिक्ति होने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण ले सकेंगे.

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, वरीयता के लिए बनेगा अंक
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामान्य, ऐच्छिक, पारस्परिक और प्रशासनिक सभी प्रकार के स्थानान्तरण अब केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही होंगे. यदि एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो सेवा अंक, पदस्थापन स्थल अंक और वरीयता अंक के आधार पर वरीयता तय की जाएगी.
इसके अलावा दो पुस्तकालयाध्यक्ष आपसी सहमति से भी पोर्टल के जरिए पारस्परिक स्थानान्तरण करवा सकते हैं. पूरी प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संपन्न होगी.

अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई
नियम में यह भी कहा गया है कि यदि किसी पुस्तकालयाध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता, पुस्तकालय संचालन में लापरवाही या अमर्यादित व्यवहार का आरोप प्रमाणित होता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर उसका प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा. हालांकि, कार्रवाई से पहले संबंधित कर्मी को 7 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य होगा.

15 दिनों के अंदर कर सकेंगे अपील
अधिसूचना के अनुसार जिला स्थापना समिति के निर्णय से असंतुष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकेंगे. इसी तरह राज्य स्थापना समिति के निर्णय के खिलाफ 15 दिनों में शिक्षा विभाग के सचिव से अपील की जा सकेगी.
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिकायतें केवल सेवा अवधि, दिव्यांगता अंक या तथ्यात्मक गलतियों तक ही सीमित रहेंगी. “वांछित विद्यालय नहीं मिला” को अपील का आधार नहीं माना जाएगा.

विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि समिति की बैठक से पूर्व वे पोर्टल पर अपने जिले में रिक्त पदों और कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों की अद्यतन जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं.

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