शिक्षा विभाग का आदेश जारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, 2015 को सेवा में रहे शिक्षकों को http://D.El.Ed के लिए 31 अगस्त 2028 तक अंतिम मौका
पटना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बड़ा निर्देश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने पत्रांक 2853, दिनांक 01/10/2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया है.

यह मामला Civil Appeal No…/2026, अब्दुल बाकी अंसारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा SLP(C) No 10872-10898/2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.07.2026 को पारित न्यायादेश से संबंधित है.

विभाग के पत्र की मुख्य बातें:
1. 31 मार्च 2015 को सेवा में रहे शिक्षकों को राहत: जो शिक्षक दिनांक 31.03.2015 को सेवा में थे और http://D.El.Ed योग्यता नहीं रखते थे, उन्हें http://D.El.Ed की योग्यता प्राप्त करने के लिए 31.08.2028 तक का अंतिम अवसर दिया गया है. इसके बाद कोई समय विस्तार नहीं मिलेगा.
2. 2015 के बाद की नियुक्तियां अवैध: दिनांक 31.03.2015 के बाद बिना निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता (D.El.Ed) के की गई सभी नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 31.03.2015 Cut-Off Date होगा.
3. बर्खास्त शिक्षक फिर होंगे बहाल: ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो 31.03.2015 से पहले नियुक्त हुए थे, लेकिन LPA No 748/2022 में पटना हाईकोर्ट के दिनांक 20.03.2024 के आदेश के आलोक में बर्खास्त कर दिए गए थे, उन्हें पुनः सेवा में बनाए रखने / पुनर्नियुक्त करने की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे ताकि वे निर्धारित अवधि में http://D.El.Ed प्राप्त कर सकें.
pncb
