राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति
लालू राबड़ी और तेजस्वी पर चलेगा मुकदमा
बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी केस में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा अन्य के खिलाफ मुकदमे की अनुमति मिली है. लालू परिवार पर आईआरसीटीसी के होटल बेचने और बदले में जमीन हासिल करने के आरोप हैं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

कोर्ट ने सीबीआई को कोट करते हुए कहा कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई है. हालांकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया. कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं तो लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे. जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए है, उनमें शामिल हैं- IPC 420, IPC 120B, प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d). आदेश में कहा गया कि लालू की जानकारी में साज़िश रची गई. कोर्ट ने कहा कि राबड़ी और तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली.

क्या है पूरा मामला –
ये मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. CBI का आरोप है कि इस दौरान IRCTC के दो होटलों (रांची और पुरी) के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को दे दिया गया. जांच एजेंसी का दावा है कि इस सौदे के बदले में लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिली थी. इस मामले में लालू परिवार के अलावा IRCTC के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय और विनय कोचर भी आरोपी हैं.
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