एकेयू के कुलपति पर छात्रों ने लगाए थे गंभीर आरोप
आरोपों के बाद कुलाधिपति ने की कार्रवाई
पटना, 15 सितंबर 2026 – बिहार के विश्वविद्यालयों में अनियमितता को लेकर राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने सख्त रुख अपना लिया है. राज्यपाल सचिवालय से आज एक बड़ा आदेश जारी हुआ है. बिहार लोक भवन से जारी आदेश के अनुसार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, पटना के कुलपति पर नीतिगत और वित्तीय फैसले लेने पर रोक लगा दी गई है.

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कुलाधिपति के निर्देश का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से 3 निर्देश दिए गए हैं:
1. नीतिगत फैसले पर रोक: अब से अगले आदेश तक, कुलपति बिना कुलाधिपति की पूर्व अनुमति के कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकेंगे.
2. वित्तीय फैसले पर रोक: रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्च को छोड़कर, कोई भी वित्तीय निर्णय या वित्तीय स्वीकृति बिना कुलाधिपति की पूर्व अनुमति के नहीं दी जाएगी.
3. मुख्यालय छोड़ने पर रोक: कुलपति बिना कुलाधिपति की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे.

पत्र में कहा गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. यह आदेश माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति से जारी किया गया है.
pncb
