•संविदा पर हुई है नियुक्ति, नियमावली के विरुद्ध है हड़ताल
•सभी जिलाधिकारियों को अपर मुख्य सचिव ने उचित कार्रवाई को लिखा पत्र
पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों एवं अभियंता संघ द्वारा की जा रही हड़ताल और धरना–प्रदर्शन अनुचित है और नियमावली के विपरीत है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. पत्र में कहा गया है कि संविदाकर्मी अपनी पाँच सूत्री मांगों जैसे सेवा नियमित करना, समतुल्य पद पर अधिमान्यता और वेतनमान, ईएसआईसी सुविधा आदि को लेकर हड़ताल पर चले गये हैं. उनका नियोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 तथा संशोधन नियमावली 2022 के तहत हुआ है.

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मियों ने नियुक्ति के समय ही यह शर्त स्वीकार की थी कि यह समयबद्ध संविदा नियोजन है और इसे किसी भी अवस्था में नियमित सेवा में तब्दील नहीं किया जा सकता. नियोजन से पूर्व सभी कर्मियों ने लिखित रूप से यह घोषणा की थी कि वे सरकारी स्थायी नौकरी का दावा नहीं करेंगे. इसके बावजूद हड़ताल व धरना किया जा रहा है. पत्र में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि आंदोलनरत कर्मियों द्वारा विधि-व्यवस्था भंग करने या सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने की कोशिश की जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाए.
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