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	<title>Vehicle registration &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
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	<title>Vehicle registration &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<item>
		<title>DL और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन के मामले जल्द समाप्त करने का आदेश</title>
		<link>https://www.patnanow.com/dl-and-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 10:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Driving licence]]></category>
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					<description><![CDATA[31 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन के लंबित मामले करें शून्य: राज्य परिवहन आयुक्त निर्धारित समय में करें लंबित मामलों का निष्पादन पटना।। राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग की सेवाएं सीधे आम नागरिकों से जुड़ी हैं, इसलिए इन सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दायित्व भी है. उन्होंने सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी लंबित मामलों को शून्य किया जाए. विशेष रूप से 6 माह और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने को कहा गया. वाहन डीलर का लॉगिन आईडी करें रद्द बैठक में जिलों द्वारा बताया गया कि कई वाहन पंजीकरण से संबंधित मामले डीलर या एजेंसी स्तर पर लंबित हैं. इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों का तुरंत समाधान कराया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर/शोरूम के लॉगिन आईडी रद्द करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले वाहन सड़क पर नहीं चलने चाहिए. जिलों में प्रतिदिन चलाएं हेलमेट-सीटबेल्ट जांच हेलमेट-सीटबेल्ट जागरूकता अभियान के साथ-साथ प्रवर्तन तंत्र द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट तथा सीटबेल्ट नहीं लगाने के मामले में राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है. इसलिए सघन रूप से अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>31 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन के लंबित मामले करें शून्य: राज्य परिवहन आयुक्त</strong></p>



<p><strong>निर्धारित समय में करें लंबित मामलों का निष्पादन</strong></p>



<p>पटना।। राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग की सेवाएं सीधे आम नागरिकों से जुड़ी हैं, इसलिए इन सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दायित्व भी है. उन्होंने सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी लंबित मामलों को शून्य किया जाए. विशेष रूप से 6 माह और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने को कहा गया.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-94206" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-650x366.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>वाहन डीलर का लॉगिन आईडी करें रद्द</strong></p>



<p>बैठक में जिलों द्वारा बताया गया कि कई वाहन पंजीकरण से संबंधित मामले डीलर या एजेंसी स्तर पर लंबित हैं. इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों का तुरंत समाधान कराया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर/शोरूम के लॉगिन आईडी रद्द करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले वाहन सड़क पर नहीं चलने चाहिए.</p>



<p>जिलों में प्रतिदिन चलाएं हेलमेट-सीटबेल्ट जांच</p>



<p>हेलमेट-सीटबेल्ट जागरूकता अभियान के साथ-साथ प्रवर्तन तंत्र द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट तथा सीटबेल्ट नहीं लगाने के मामले में राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है. इसलिए सघन रूप से अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीटबेल्ट जीवन रक्षक है, सड़क दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों को कम करते हैं और लोगों का जीवन बचाते हैं.</p>



<p><strong>सड़क सुरक्षा के लिहाज से कर्व वाले स्थानों पर लगवाएं मिरर</strong></p>



<p>राज्य परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा के लिहाज तीखा मोड, ब्लाइंड स्पॉट, कर्व इत्यादि जगहों पर मिरर और साइनेजेज लगवाने की दिशा में कार्रवाई करें. सड़क दुर्घटना दुर्घटना संभावित स्थानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण हाईवे पर टी-प्वाइंट और कर्व वाले स्थानों पर दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है. ऐसे स्थानों पर मिरर लगाने, साइनेज लगाने तथा चौराहों और डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया. साथ ही ब्लाइंड स्पॉट की पहचान कर उन्हें सुधारने पर जोर दिया गया.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>क्या आपके डीएल और गाड़ी रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नम्बर अपडेट है!</title>
		<link>https://www.patnanow.com/mobile-number-must-in-vehicle-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 17:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile number update]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA NOW]]></category>
		<category><![CDATA[Transport department Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle registration]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle tracking]]></category>
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					<description><![CDATA[वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य: बिना अपडेट नहीं मिलेगा प्रदूषण एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र पटना।। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किये बिना अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी वाहन स्वामियों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है. 31 मार्च तक डीएल एवं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नम्बर करा लें अपडेट, नहीं तो लग सकता है जुर्माना ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है।. जिन वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों ने अब तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं किये हैं वह 31 मार्च तक निश्चित रूप से अपडेट करा लें. इसके बाद जुर्माना लिया जाएगा. सितंबर 2024 से अब तक लगभग 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट करा लिया है. वाहन सॉफ्टवेयर में किया जायेगा प्रावधान इस निर्णय के तहत, वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें. वाहन मालिकों से अपीलपरिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने अपील की है कि सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं, ताकि वे प्रदूषण प्रमाण पत्र [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य: बिना अपडेट नहीं मिलेगा प्रदूषण एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र</strong></p>



<p>पटना।। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किये बिना अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी वाहन स्वामियों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="589" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg" alt="" class="wp-image-56867" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg 589w, https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department-344x350.jpg 344w" sizes="(max-width: 589px) 100vw, 589px" /></figure>



<p><strong>31 मार्च तक डीएल एवं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नम्बर करा लें अपडेट, नहीं तो लग सकता है जुर्माना</strong></p>



<p>ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है।. जिन वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों ने अब तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं किये हैं वह 31 मार्च तक निश्चित रूप से अपडेट करा लें. इसके बाद जुर्माना लिया जाएगा. सितंबर 2024 से अब तक लगभग 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट करा लिया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410358-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-89633" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410358-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410358-650x488.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410358-1536x1152.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>वाहन सॉफ्टवेयर में किया जायेगा प्रावधान</strong></p>



<p>इस निर्णय के तहत, वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें.</p>



<p><strong>वाहन मालिकों से अपील</strong><br>परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने अपील की है कि सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं, ताकि वे प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र निर्गत कराने सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ सुगमता से उठा सकें.</p>



<p><strong>24 लाख से अधिक वाहन मालिकों का नंबर अपडेट नहीं</strong></p>



<p>विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष 2014 से 2025 तक कुल लगभग 24 लाख वाहन मालिकों ने अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया है. इसके कारण वे कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="684" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410424-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-89635" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410424-scaled.jpg 684w, https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410424-434x650.jpg 434w" sizes="auto, (max-width: 684px) 100vw, 684px" /></figure>



<p><strong>नंबर अपडेट के लिए देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर</strong></p>



<p>मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.</p>



<p><strong>अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाता निर्गत ई चालान की सूचना</strong></p>



<p>कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत/उपयोग में नहीं है। इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी होती है.  वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है.</p>



<p><strong>ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर</strong></p>



<p>वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाईसेंस बनाने के समय लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही ऑनलाइन आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर <a href="https://parivahan.gov.in/parivahan/">parivahan.gov.in</a><br>पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर <a href="https://www.patnanow.com/rajsri-said-lalu-and-rabri-is-common-man/" data-type="page" data-id="57781">https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/mobNumUpdpub.do</a> पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.</p>



<p><strong>विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर <em>How do I</em> क्लिक करें.</strong></p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अलर्ट: वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेटेड मोबाइल नंबर जरूरी</title>
		<link>https://www.patnanow.com/transport-department-order-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile number update]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle registration]]></category>
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					<description><![CDATA[वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई एक माह के अंदर मोबाइल नंबर अनिवार्य रुप से करा लें अपडेट पटना।। परिवहन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रुप से अपडेट करा लें. इसके लिए एक माह का समय दिया गया है. इसके बाद वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक/मालिक पर कार्रवाई की जायेगी. पता बदलने पर 30 दिनों के अंदर देनी होगी सूचना मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है. देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे. अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाती निर्गत ई चालान की सूचना परिवहन सचिव ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत/उपयोग में नहीं है. इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई</strong></p>



<p><strong>एक माह के अंदर मोबाइल नंबर अनिवार्य रुप से करा लें अपडेट</strong></p>



<p>पटना।। परिवहन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रुप से अपडेट करा लें. इसके लिए एक माह का समय दिया गया है. इसके बाद वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक/मालिक पर कार्रवाई की जायेगी.</p>



<p><strong>पता बदलने पर 30 दिनों के अंदर देनी होगी सूचना</strong></p>



<p>मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है.</p>



<p><strong>देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर</strong></p>



<p>मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.</p>



<p><strong>अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाती निर्गत ई चालान की सूचना</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत/उपयोग में नहीं है. इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी होती है. वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="555" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-85986" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-650x352.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-1536x832.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>नंबर अपडेट से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर पर करें कॉल</strong></p>



<p>मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है. कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर <strong>06122547212</strong> पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.</p>



<p><strong>घर बैठे अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाईसेंस बनाने के समय का लिंकड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर <strong><a href="http://parivahan.gov.in">parivahan.gov.in</a></strong><br>पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर <strong><a href="http://sarathi.parivahan.gov.in">sarathi.parivahan.gov.in</a></strong> पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.</p>



<p><strong>वाहन रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं।</li>



<li>इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें।</li>



<li>व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें।</li>



<li>राज्य का विकल्प सलेक्ट करें।</li>



<li>आरटीओ सलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सलेक्ट करें।</li>



<li>इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें।</li>



<li>वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें।</li>



<li>इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।</li>
</ul>



<p><strong>ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए:-</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sarathi.parivahan.gov.in<br>पर जाएं।</li>



<li>ड्राईविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें।</li>



<li>राज्य का नाम सलेक्ट करें।</li>



<li>मोबाइल नंबर अपडेशन सलेक्ट करें।</li>



<li>आधार नंबर डालें।</li>



<li>ओटीपी डालें।</li>
</ul>



<p><strong>विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर <em>How do I</em> क्लिक करें.</strong></p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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