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	<title>Transport department Bihar &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
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	<title>Transport department Bihar &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>सड़क दुर्घटना में घायलों को अब कैशलेस इलाज की मिलेगी सुविधा</title>
		<link>https://www.patnanow.com/cashless-facility-for-accident-victims/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 13:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
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		<category><![CDATA[Accident victims]]></category>
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		<category><![CDATA[Transport department Bihar]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना, 9 जून।। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों का अब अस्पतालों में कैशलेश इलाज होगा. दुर्घटना पीड़ित डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज कैशलेश करा सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत नामित अस्पतालों में सात दिनों तक कैशलेश इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. इस योजना को बिहार में लागू कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है. घायलों का होगा एक लाख, पचास हजार रुपए तक का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के बाद अधिकतम सात दिनों तक किसी भी नामित अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलेगा. इसके लिए सरकार ने पीड़ित प्रति व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये (प्रति व्यक्ति) तक के उपचार को खुद वहन करने का बीड़ा उठाया है. इसके लिए कई सरकारी और निजी अस्पतालों को नामित किया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े और समय रहते उनकी जान बचाई जा सके. सड़क दुर्घटना पीड़ितों की त्वरित इलाज से बच सकती है जानपरिवहन सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी ने बताया कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने और उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इस योजना के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उचित इलाज मिल सकेगा. योजना में ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा अस्पताल होंगे शामिल सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज नामित अस्पतालों में होगा. यदि उस नामित अस्पताल के पास पीड़ित [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पतालों में 1.50 लाख रुपये तक का करा सकेंगे कैशलेस इलाज.</strong></li>



<li><strong>कैशलेश इलाज के लिए राज्य के अस्पतालों को किया जाएगा नामित</strong></li>



<li><strong>केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 को किया गया है अधिसूचित</strong></li>



<li><strong>बिहार में इस स्कीम को लागू करने की चल रही है कवायद</strong></li>
</ul>



<p>पटना, 9 जून।। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों का अब अस्पतालों में कैशलेश इलाज होगा. दुर्घटना पीड़ित डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज कैशलेश करा सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत नामित अस्पतालों में सात दिनों तक कैशलेश इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. इस योजना को बिहार में लागू कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="357" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/10/pnc-car-accident-on-digha-aiims-flyover-650x357.jpg" alt="" class="wp-image-68023" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/10/pnc-car-accident-on-digha-aiims-flyover-650x357.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2022/10/pnc-car-accident-on-digha-aiims-flyover-350x192.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2022/10/pnc-car-accident-on-digha-aiims-flyover.jpg 720w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>घायलों का होगा एक लाख, पचास हजार रुपए तक का मुफ्त इलाज</strong></p>



<p>इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के बाद अधिकतम सात दिनों तक किसी भी नामित अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलेगा. इसके लिए सरकार ने पीड़ित प्रति व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये (प्रति व्यक्ति) तक के उपचार को खुद वहन करने का बीड़ा उठाया है. इसके लिए कई सरकारी और निजी अस्पतालों को नामित किया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े और समय रहते उनकी जान बचाई जा सके.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="460" height="648" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/06/1000209905.jpg" alt="" class="wp-image-90577"/></figure>



<p><strong>सड़क दुर्घटना पीड़ितों की त्वरित इलाज से बच सकती है जान</strong><br>परिवहन सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी ने बताया कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने और उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इस योजना के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उचित इलाज मिल सकेगा.</p>



<p><strong>योजना में ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा अस्पताल होंगे शामिल</strong></p>



<p>सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज नामित अस्पतालों में होगा. यदि उस नामित अस्पताल के पास पीड़ित के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो ऐसे अस्पताल घायलों को अविलम्ब दूसरे अस्पतालों को रेफर कर सकेंगे. इसके लिए अस्पताल की यह बाध्यता होगी कि वह घायल को अन्य बड़े अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगा. राज्य सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा प्रदान करने में सक्षम सभी अस्पतालों को इस योजना में शामिल करने जा रही है. वैसे अस्पताल जहां दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज की समुचित सुविधा नहीं होगी, उन अस्पतालों में पीड़ित का उपचार केवल स्थिरीकरण के लिए किया जाएगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="452" height="440" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg" alt="" class="wp-image-63340" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg 452w, https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan-350x341.jpg 350w" sizes="(max-width: 452px) 100vw, 452px" /></figure>



<p><strong>नामित अस्पतालों को ऐसे किया जाएगा इलाज के बिल का भुगतान</strong></p>



<p>इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ‘राज्य सड़क सुरक्षा परिषद’ को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ प्राधिकरण नामित अस्पतालों को योजना में शामिल करने और अस्पतालों के बिल का भुगतान के लिए पोर्टल तैयार कर रही है जिसमें घायलों के इलाज के सम्बन्ध में और अस्पताल के बिल की सारी जानकारी उपलब्ध होगी. घायल व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देने के बाद नामित अस्पताल अपनी ओर से पोर्टल पर उपचार पैकेज की लागत को अपलोड करेगा. जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य अभिकरण सभी दस्तावेजों के साथ भुगतान का दावा प्रस्तुत करेगा. दावा राशि को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण की ओर से सत्यापित करने के बाद अस्पतालों के इलाज खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>क्या आपके डीएल और गाड़ी रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नम्बर अपडेट है!</title>
		<link>https://www.patnanow.com/mobile-number-must-in-vehicle-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 17:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
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		<category><![CDATA[PATNA NOW]]></category>
		<category><![CDATA[Transport department Bihar]]></category>
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		<category><![CDATA[Vehicle tracking]]></category>
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					<description><![CDATA[वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य: बिना अपडेट नहीं मिलेगा प्रदूषण एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र पटना।। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किये बिना अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी वाहन स्वामियों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है. 31 मार्च तक डीएल एवं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नम्बर करा लें अपडेट, नहीं तो लग सकता है जुर्माना ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है।. जिन वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों ने अब तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं किये हैं वह 31 मार्च तक निश्चित रूप से अपडेट करा लें. इसके बाद जुर्माना लिया जाएगा. सितंबर 2024 से अब तक लगभग 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट करा लिया है. वाहन सॉफ्टवेयर में किया जायेगा प्रावधान इस निर्णय के तहत, वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें. वाहन मालिकों से अपीलपरिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने अपील की है कि सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं, ताकि वे प्रदूषण प्रमाण पत्र [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य: बिना अपडेट नहीं मिलेगा प्रदूषण एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र</strong></p>



<p>पटना।। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किये बिना अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी वाहन स्वामियों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="589" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg" alt="" class="wp-image-56867" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg 589w, https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department-344x350.jpg 344w" sizes="auto, (max-width: 589px) 100vw, 589px" /></figure>



<p><strong>31 मार्च तक डीएल एवं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नम्बर करा लें अपडेट, नहीं तो लग सकता है जुर्माना</strong></p>



<p>ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है।. जिन वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों ने अब तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं किये हैं वह 31 मार्च तक निश्चित रूप से अपडेट करा लें. इसके बाद जुर्माना लिया जाएगा. सितंबर 2024 से अब तक लगभग 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट करा लिया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410358-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-89633" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410358-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410358-650x488.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410358-1536x1152.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>वाहन सॉफ्टवेयर में किया जायेगा प्रावधान</strong></p>



<p>इस निर्णय के तहत, वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें.</p>



<p><strong>वाहन मालिकों से अपील</strong><br>परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने अपील की है कि सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं, ताकि वे प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र निर्गत कराने सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ सुगमता से उठा सकें.</p>



<p><strong>24 लाख से अधिक वाहन मालिकों का नंबर अपडेट नहीं</strong></p>



<p>विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष 2014 से 2025 तक कुल लगभग 24 लाख वाहन मालिकों ने अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया है. इसके कारण वे कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="684" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410424-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-89635" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410424-scaled.jpg 684w, https://www.patnanow.com/assets/2025/03/1000410424-434x650.jpg 434w" sizes="auto, (max-width: 684px) 100vw, 684px" /></figure>



<p><strong>नंबर अपडेट के लिए देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर</strong></p>



<p>मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.</p>



<p><strong>अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाता निर्गत ई चालान की सूचना</strong></p>



<p>कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत/उपयोग में नहीं है। इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी होती है.  वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है.</p>



<p><strong>ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर</strong></p>



<p>वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाईसेंस बनाने के समय लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही ऑनलाइन आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर <a href="https://parivahan.gov.in/parivahan/">parivahan.gov.in</a><br>पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर <a href="https://www.patnanow.com/rajsri-said-lalu-and-rabri-is-common-man/" data-type="page" data-id="57781">https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/mobNumUpdpub.do</a> पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.</p>



<p><strong>विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर <em>How do I</em> क्लिक करें.</strong></p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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