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	<title>Transport Department &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<title>Transport Department &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<item>
		<title>बिहार दिवस समारोह: सड़क सुरक्षा पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को मिला पुरस्कार</title>
		<link>https://www.patnanow.com/road-safety-painting-competition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[एंटरटेनमेंट]]></category>
		<category><![CDATA[Helmet]]></category>
		<category><![CDATA[Painting competition]]></category>
		<category><![CDATA[road safety]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
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					<description><![CDATA[पेंटिंग में 250 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा पटना, 23 मार्च।। बिहार दिवस पर गांधी मैदान में परिवहन विभाग के पवेलियन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है. इस उद्देश्य के तहत यहां 10 वर्ष तक के बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें पहले दिन(22 मार्च) 250 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया. विजयी प्रतिभागियों के बीच विभाग के अपर सचिव कृत्यानंद रंजन द्वारा हेलमेट का वितरण किया गया. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हेलमेट वितरण के साथ-साथ बच्चों द्वारा बनाई गई प्रेरणादायक पेंटिंग्स रहीं, जिन्होंने सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से हेलमेट के उपयोग, सीट बेल्ट पहनने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, ओवरस्पीडिंग से बचने और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने जैसे विषयों को रचनात्मक रूप में दर्शाया. कई चित्रों में हेलमेट है जरूरी, धीमी गति, सुरक्षित जीवन और नियमों का पालन, जीवन का संरक्षण जैसे संदेश प्रमुखता से उभरे. हेलमेट वितरण के दौरान अपर सचिव कृत्यानंद रंजन ने कहा कि बच्चों की ये पेंटिंग्स केवल कला नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना जीवन की सुरक्षा का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है, और इसे हर दोपहिया चालक को अपनी आदत में शामिल करना चाहिए.उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को हेलमेट प्रदान करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा का दूत बनने के लिए प्रेरित किया. इस पहल के माध्यम से बच्चों को न केवल सम्मानित किया गया, बल्कि उन्हें स्वयं व [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>पेंटिंग में 250 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा</strong></p>



<p>पटना, 23 मार्च।। बिहार दिवस पर गांधी मैदान में परिवहन विभाग के पवेलियन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है. इस उद्देश्य के तहत यहां 10 वर्ष तक के बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें पहले दिन(22 मार्च) 250 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया. विजयी प्रतिभागियों के बीच विभाग के अपर सचिव कृत्यानंद रंजन द्वारा हेलमेट का वितरण किया गया.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="650" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/1000818979-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95869" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/1000818979-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/03/1000818979-650x413.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हेलमेट वितरण के साथ-साथ बच्चों द्वारा बनाई गई प्रेरणादायक पेंटिंग्स रहीं, जिन्होंने सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से हेलमेट के उपयोग, सीट बेल्ट पहनने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, ओवरस्पीडिंग से बचने और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने जैसे विषयों को रचनात्मक रूप में दर्शाया.  कई चित्रों में हेलमेट है जरूरी, धीमी गति, सुरक्षित जीवन और नियमों का पालन, जीवन का संरक्षण जैसे संदेश प्रमुखता से उभरे.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="561" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-transport-department-stall-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95827" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-transport-department-stall-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-transport-department-stall-650x356.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-transport-department-stall-1536x842.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>हेलमेट वितरण के दौरान अपर सचिव कृत्यानंद रंजन ने कहा कि बच्चों की ये पेंटिंग्स केवल कला नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना जीवन की सुरक्षा का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है, और इसे हर दोपहिया चालक को अपनी आदत में शामिल करना चाहिए.<br>उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को हेलमेट प्रदान करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा का दूत बनने के लिए प्रेरित किया. इस पहल के माध्यम से बच्चों को न केवल सम्मानित किया गया, बल्कि उन्हें स्वयं व अपने परिवार को सुरक्षित रखने का संदेश भी दिया गया.<br>कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों में जागरूकता के साथ-साथ जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती हैं.परिवहन विभाग की ओर से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>परिवहन विभाग का सख्त अभियान, 15 दिन में डीजे मुक्त होगा बिहार</title>
		<link>https://www.patnanow.com/dj-trolley-jabt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 07:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[bihar news]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Dj trolley]]></category>
		<category><![CDATA[Sound pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
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					<description><![CDATA[शादी-बारात में शोर पर लगाम, डीजे मुक्त बिहार का ऐलान परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ व एमवीआई को दिए सख्त निर्देश पटना ।। बिहार विधानमंडल में डीजे को लेकर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने राज्य को अवैध और तेज आवाज वाले डीजे वाहनों से मुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है. विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा. अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है. इसके लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) एवं मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. 15 दिन में पूर्ण प्रतिबंधइस अभियान के तहत मोडिफाइड और बिना अनुमति वाले डीजे वाहनों की जांच, चालान काटने और जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आदेश के अनुसार, बिना पंजीकरण या अनुमति के डीजे सिस्टम लगाने, वाहनों में संरचनात्मक बदलाव करने या अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना अनुमति संरचना परिवर्तन प्रतिबंधित है. इसके अलावा धारा 55 (5) एवं 182 (ए) के अंतर्गत ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दंड भी लगाया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है. गाड़ी में किसी भी तरफ मोडिफाइड डीजे लगाने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही, ऐसे वाहनों के माध्यम से निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि या अन्य प्रकार का प्रदूषण फैलाए जाने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>शादी-बारात में शोर पर लगाम, डीजे मुक्त बिहार का ऐलान</strong></p>



<p><strong>परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ व एमवीआई को दिए सख्त निर्देश</strong></p>



<p>पटना ।। बिहार विधानमंडल में डीजे को लेकर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने राज्य को अवैध और तेज आवाज वाले डीजे वाहनों से मुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है. विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा. अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है. इसके लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) एवं मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="846" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/IMG_20260222_130723-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95174" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/IMG_20260222_130723-scaled.jpg 846w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/IMG_20260222_130723-537x650.jpg 537w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/IMG_20260222_130723-1269x1536.jpg 1269w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></figure>



<p><strong>15 दिन में पूर्ण प्रतिबंध</strong><br>इस अभियान के तहत मोडिफाइड और बिना अनुमति वाले डीजे वाहनों की जांच, चालान काटने और जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आदेश के अनुसार, बिना पंजीकरण या अनुमति के डीजे सिस्टम लगाने, वाहनों में संरचनात्मक बदलाव करने या अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="759" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-trolley-dj-jabt-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95169" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-trolley-dj-jabt-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-trolley-dj-jabt-650x481.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना अनुमति संरचना परिवर्तन प्रतिबंधित है. इसके अलावा धारा 55 (5) एवं 182 (ए) के अंतर्गत ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दंड भी लगाया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है. गाड़ी में किसी भी तरफ मोडिफाइड डीजे लगाने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही, ऐसे वाहनों के माध्यम से निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि या अन्य प्रकार का प्रदूषण फैलाए जाने पर प्रदूषण संबंधी प्रावधानों के तहत 2 हजार रुपये का चालान किया जाता है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1010" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-dj-trolley-jabt-shekhpura-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95171" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-dj-trolley-jabt-shekhpura-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-dj-trolley-jabt-shekhpura-650x641.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>पंजीकरण रद्द तक की चेतावनी</strong><br>सचिव ने चेतावनी दी है कि यह कदम मुख्य रूप से  सड़क सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और शादी-बारात में होने वाली अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है. पटना और अन्य जिलों में सैकड़ों डीजे संशोधित वाहन पकड़े जा चुके हैं. जो लोग अपने वाहनों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पंजीकृत कराते हैं और बाद में उसे मॉडिफाइड डीजे सिस्टम लगवा देते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सावधान, अब 41 टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन कटेगा ई-चालान</title>
		<link>https://www.patnanow.com/traffic-fine-now-on-41-toll-plaza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 13:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
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		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब राज्य के कुल 41 टोल प्लाजों पर अत्याधुनिक ई-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन ई-चालान की कार्रवाई की जाएगी. इन टोल प्लाजों से गुजरने वाले ऐसे वाहन जिनके पास वैध इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण-पत्र अथवा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होगा, उनका चालान स्वतः ऑनलाइन कट जाएगा. परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि पूर्व में राज्य के विभिन्न टोल प्लाजों पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ई-चालान की व्यवस्था लागू की गई थी. उक्त व्यवस्था के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब इसका विस्तार करते हुए अतिरिक्त टोल प्लाजों को इस प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे पूरे राज्य में प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके. उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रवर्तन तंत्र को सशक्त किया जा रहा है, ताकि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके. उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज इंश्योरेंस, फिटनेस एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र समय पर नवीनीकृत कराएं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें. ई-डिटेक्शन सिस्टम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी. बिना फिटनेस और प्रदूषण जांच के वाहन सड़क पर गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं. इस प्रणाली के माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.यह प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर संचालित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से वाहन पंजीकरण एवं संबंधित दस्तावेजों के केंद्रीय [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>वाहनों का फिटनेस, इन्श्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अप-टू-डेट नहीं होने पर टोल प्लाजा गुजरते ही ऑटोमेटिक कट जायेगा ई चालान</strong></li>
</ul>



<p>पटना।। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब राज्य के कुल 41 टोल प्लाजों पर अत्याधुनिक ई-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन ई-चालान की कार्रवाई की जाएगी. इन टोल प्लाजों से गुजरने वाले ऐसे वाहन जिनके पास वैध इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण-पत्र अथवा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होगा, उनका चालान स्वतः ऑनलाइन कट जाएगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="644" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-92360" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-scaled.jpg 644w, https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-409x650.jpg 409w, https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-966x1536.jpg 966w, https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-1288x2048.jpg 1288w" sizes="auto, (max-width: 644px) 100vw, 644px" /></figure>



<p>परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि पूर्व में राज्य के विभिन्न टोल प्लाजों पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ई-चालान की व्यवस्था लागू की गई थी. उक्त व्यवस्था के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब इसका विस्तार करते हुए अतिरिक्त टोल प्लाजों को इस प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे पूरे राज्य में प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="589" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg" alt="" class="wp-image-56867" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg 589w, https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department-344x350.jpg 344w" sizes="auto, (max-width: 589px) 100vw, 589px" /></figure>



<p>उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रवर्तन तंत्र को सशक्त किया जा रहा है, ताकि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके. उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज इंश्योरेंस, फिटनेस एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र समय पर नवीनीकृत कराएं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="789" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-e-challan-digital-traffic-challan-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-93937" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-e-challan-digital-traffic-challan-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-e-challan-digital-traffic-challan-650x501.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>ई-डिटेक्शन सिस्टम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी. बिना फिटनेस और प्रदूषण जांच के वाहन सड़क पर गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं. इस प्रणाली के माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.<br>यह प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर संचालित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से वाहन पंजीकरण एवं संबंधित दस्तावेजों के केंद्रीय डाटाबेस से एकीकृत है. जैसे ही कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, कैमरों द्वारा उसका नंबर प्लेट/फास्टैग स्कैन किया जाता है और संबंधित डाटाबेस से मिलान कर यह सत्यापित किया जाता है कि वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज वैध हैं या नहीं. यदि दस्तावेज अद्यतन नहीं पाया जाता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत स्वचालित रूप से ई-चालान निर्गत कर दिया जाता है.</p>



<p><em><strong>pncb</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DL और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन के मामले जल्द समाप्त करने का आदेश</title>
		<link>https://www.patnanow.com/dl-and-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 10:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Driving licence]]></category>
		<category><![CDATA[Dto]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle registration]]></category>
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					<description><![CDATA[31 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन के लंबित मामले करें शून्य: राज्य परिवहन आयुक्त निर्धारित समय में करें लंबित मामलों का निष्पादन पटना।। राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग की सेवाएं सीधे आम नागरिकों से जुड़ी हैं, इसलिए इन सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दायित्व भी है. उन्होंने सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी लंबित मामलों को शून्य किया जाए. विशेष रूप से 6 माह और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने को कहा गया. वाहन डीलर का लॉगिन आईडी करें रद्द बैठक में जिलों द्वारा बताया गया कि कई वाहन पंजीकरण से संबंधित मामले डीलर या एजेंसी स्तर पर लंबित हैं. इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों का तुरंत समाधान कराया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर/शोरूम के लॉगिन आईडी रद्द करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले वाहन सड़क पर नहीं चलने चाहिए. जिलों में प्रतिदिन चलाएं हेलमेट-सीटबेल्ट जांच हेलमेट-सीटबेल्ट जागरूकता अभियान के साथ-साथ प्रवर्तन तंत्र द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट तथा सीटबेल्ट नहीं लगाने के मामले में राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है. इसलिए सघन रूप से अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>31 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन के लंबित मामले करें शून्य: राज्य परिवहन आयुक्त</strong></p>



<p><strong>निर्धारित समय में करें लंबित मामलों का निष्पादन</strong></p>



<p>पटना।। राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग की सेवाएं सीधे आम नागरिकों से जुड़ी हैं, इसलिए इन सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दायित्व भी है. उन्होंने सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी लंबित मामलों को शून्य किया जाए. विशेष रूप से 6 माह और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने को कहा गया.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-94206" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-650x366.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>वाहन डीलर का लॉगिन आईडी करें रद्द</strong></p>



<p>बैठक में जिलों द्वारा बताया गया कि कई वाहन पंजीकरण से संबंधित मामले डीलर या एजेंसी स्तर पर लंबित हैं. इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों का तुरंत समाधान कराया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर/शोरूम के लॉगिन आईडी रद्द करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले वाहन सड़क पर नहीं चलने चाहिए.</p>



<p>जिलों में प्रतिदिन चलाएं हेलमेट-सीटबेल्ट जांच</p>



<p>हेलमेट-सीटबेल्ट जागरूकता अभियान के साथ-साथ प्रवर्तन तंत्र द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट तथा सीटबेल्ट नहीं लगाने के मामले में राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है. इसलिए सघन रूप से अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीटबेल्ट जीवन रक्षक है, सड़क दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों को कम करते हैं और लोगों का जीवन बचाते हैं.</p>



<p><strong>सड़क सुरक्षा के लिहाज से कर्व वाले स्थानों पर लगवाएं मिरर</strong></p>



<p>राज्य परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा के लिहाज तीखा मोड, ब्लाइंड स्पॉट, कर्व इत्यादि जगहों पर मिरर और साइनेजेज लगवाने की दिशा में कार्रवाई करें. सड़क दुर्घटना दुर्घटना संभावित स्थानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण हाईवे पर टी-प्वाइंट और कर्व वाले स्थानों पर दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है. ऐसे स्थानों पर मिरर लगाने, साइनेज लगाने तथा चौराहों और डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया. साथ ही ब्लाइंड स्पॉट की पहचान कर उन्हें सुधारने पर जोर दिया गया.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>फर्जी ट्रैफिक चालान लिंक से रहें सावधान, केवल विभागीय पोर्टल पर ही करें भुगतान</title>
		<link>https://www.patnanow.com/pnc-e-challan-digital-traffic-challan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 12:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar crime]]></category>
		<category><![CDATA[cyber crime]]></category>
		<category><![CDATA[Digital traffic challan]]></category>
		<category><![CDATA[E challan]]></category>
		<category><![CDATA[Farji challan]]></category>
		<category><![CDATA[Online fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। परिवहन विभाग ने आम नागरिकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक और संदेशों से सतर्क रहने की अपील की है. परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कुछ साइबर अपराधी मोबाइल संदेश (sms/whatsapp) के माध्यम से ट्रैफिक नियम उल्लंघन के नाम पर चालान भुगतान हेतु फर्जी वेबसाइट लिंक भेज रहे हैं, जिससे लोगों की गाढ़ी कमाई और व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है. परिवहन विभाग ने कहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसे संदिग्ध या अनजान लिंक पर क्लिक न करें. ऐसे लिंक के माध्यम से किया गया भुगतान किसी भी वास्तविक ट्रैफिक चालान को समाप्त नहीं करता, बल्कि इससे बैंक विवरण, ओटीपी और व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने की आशंका रहती है. परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक चालान की स्थिति जांचने और भुगतान करने के लिए केवल भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल echallan.parivahan.gov.in का ही उपयोग करें. नागरिक स्वयं ब्राउज़र में आधिकारिक वेबसाइट टाइप कर चालान की जानकारी देखें और उसी पोर्टल के माध्यम से भुगतान करें. परिवहन विभाग की अपील ट्रैफिक चालान से संबंधित किसी भी प्रकार का संदिग्ध संदेश, लिंक या कॉल मिलने पर उसे नजरअंदाज करें. किसी भी परिस्थिति में ऐसे लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करें. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं सतर्क रहें और अपने परिवारजनों एवं परिचितों को भी इस प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रति जागरूक करें, ताकि किसी भी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li>परिवहन सचिव राज कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक चालान की जानकारी एवं भुगतान के लिए केवल भारत सरकार के अधिकृत<br>पोर्टल <a href="https://echallan.parivahan.gov.in/"><strong>echallan.parivahan.gov.in</strong></a> का ही उपयोग करें.</li>



<li>ट्रैफिक चालान से संबंधित किसी भी प्रकार का संदिग्ध संदेश, लिंक या कॉल मिलने पर उसे नजरअंदाज करें<br>…………………………………………</li>
</ul>



<p>पटना।। परिवहन विभाग ने आम नागरिकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक और संदेशों से सतर्क रहने की अपील की है. परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कुछ साइबर अपराधी मोबाइल संदेश (sms/whatsapp) के माध्यम से ट्रैफिक नियम उल्लंघन के नाम पर चालान भुगतान हेतु फर्जी वेबसाइट लिंक भेज रहे हैं, जिससे लोगों की गाढ़ी कमाई और व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="789" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-e-challan-digital-traffic-challan-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-93937" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-e-challan-digital-traffic-challan-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-e-challan-digital-traffic-challan-650x501.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>परिवहन विभाग ने कहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसे संदिग्ध या अनजान लिंक पर क्लिक न करें. ऐसे लिंक के माध्यम से किया गया भुगतान किसी भी वास्तविक ट्रैफिक चालान को समाप्त नहीं करता, बल्कि इससे बैंक विवरण, ओटीपी और व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने की आशंका रहती है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="638" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-transport-secretary-rajkumar-1-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-93478" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-transport-secretary-rajkumar-1-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-transport-secretary-rajkumar-1-650x405.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक चालान की स्थिति जांचने और भुगतान करने के लिए केवल भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल <a href="https://echallan.parivahan.gov.in/">echallan.parivahan.gov.in</a> का ही उपयोग करें. नागरिक स्वयं ब्राउज़र में आधिकारिक वेबसाइट टाइप कर चालान की जानकारी देखें और उसी पोर्टल के माध्यम से भुगतान करें.</p>



<p><strong>परिवहन विभाग की अपील </strong></p>



<p>ट्रैफिक चालान से संबंधित किसी भी प्रकार का संदिग्ध संदेश, लिंक या कॉल मिलने पर उसे नजरअंदाज करें. किसी भी परिस्थिति में ऐसे लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करें. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं सतर्क रहें और अपने परिवारजनों एवं परिचितों को भी इस प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रति जागरूक करें, ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति से बचा जा सके.</p>



<p>pncb</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गलत चालान कटे तो अब करें ऑनलाइन शिकायत</title>
		<link>https://www.patnanow.com/wrong-challan-solution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[bihar news]]></category>
		<category><![CDATA[Challan]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic camera]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong challan]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। अब अगर आपकी गाड़ी का गलत चालान कट गया है तो आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है. गलत चालान रद्द करने या संशोधन से संबंधित आवेदनों की स्थिति अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं. किसी वाहन चालक का गलत चालान कट गया है तो उसे निरस्तीकरण या संशोधन के लिए किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. ऑनलाइन माध्यम से भी त्रुटिपूर्ण ई-चालान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चलान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदकों हेतु ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी को निर्देश दिया है. echallan.parivahan.gov.in पर शुरू की गई ऑनलाइन Grievance सेवा. परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि त्रुटिपूर्ण ई चालान के निरस्तीकरण/ संशोधन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भी शुरु की गई है. फिलहाल आवेदकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. ऑनलाइन सेवा शुरु होने से आम लोगों को परेशानी, समय की बर्बादी और कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी. नई व्यवस्था के तहत आवेदक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गलत ई-चालान से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे. सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का फोटो और चालान की कॉपी सीधे पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी. चाहे तो आवेदक उक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पर टेक्स्ट में मैसेज लिख सकते हैं. परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों को निर्देश दिया है [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>गलत चालान पर सुधार के लिए अब नहीं लगाना होगा कार्यालयों का चक्कर.</strong></li>



<li><strong>परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चालान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदकों हेतु ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी को दिया निर्देश.</strong></li>



<li><strong><a href="https://echallan.parivahan.gov.in/">echallan.parivahan.gov.in</a> पर शुरू की गई <a href="https://echallan.parivahan.gov.in/">ऑनलाइन Grievance</a> सेवा.</strong></li>



<li><strong>आवेदकों की सुविधा के लिए फिलहाल ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में स्वीकार किये जायेंगे आवेदन.  </strong>        </li>
</ul>



<p>पटना।। अब अगर आपकी गाड़ी का गलत चालान कट गया है तो आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है. गलत चालान रद्द करने या संशोधन से संबंधित आवेदनों की स्थिति अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं. किसी वाहन चालक का गलत चालान कट गया है तो उसे निरस्तीकरण या संशोधन के लिए किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. ऑनलाइन माध्यम से भी त्रुटिपूर्ण ई-चालान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चलान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदकों हेतु ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी को निर्देश दिया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="589" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg" alt="" class="wp-image-56867" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg 589w, https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department-344x350.jpg 344w" sizes="auto, (max-width: 589px) 100vw, 589px" /></figure>



<p><strong><a href="https://echallan.parivahan.gov.in/">echallan.parivahan.gov.in</a> पर शुरू की गई <a href="https://echallan.parivahan.gov.in/">ऑनलाइन Grievance</a> सेवा.</strong></p>



<p>परिवहन सचिव  राज कुमार ने बताया कि त्रुटिपूर्ण ई चालान के निरस्तीकरण/ संशोधन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भी शुरु की गई है. फिलहाल आवेदकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. ऑनलाइन सेवा शुरु होने से आम लोगों को परेशानी, समय की बर्बादी और कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1005" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/1000585528-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-93481" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/1000585528-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/12/1000585528-650x638.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>नई व्यवस्था के तहत आवेदक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गलत ई-चालान से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे. सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का फोटो और चालान की कॉपी सीधे पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी. चाहे तो आवेदक उक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पर टेक्स्ट में मैसेज लिख सकते हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="638" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-transport-secretary-rajkumar-1-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-93478" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-transport-secretary-rajkumar-1-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/12/pnc-transport-secretary-rajkumar-1-650x405.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए और त्रुटिपूर्ण चालानों को निर्धारित समयसीमा के अंदर निरस्त या संशोधन के लिए परिवहन विभाग के एसओपी के अनुसार निरस्तिकरण हेतु अनुुशंसा राज्य परिवहन आयुक्त के पास भेजेंगे एवं संशोधन के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजेंगे.</p>



<p>परिवहन सचिव ने बताया कि अब गलत चालान का सामना करने वाले वाहन चालकों को जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा और उन्हें समाधान भी निश्चित समय के भीतर प्राप्त होगा. परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे गलत चालान से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कार्यालय जाने के बजाय ऑनलाइन शिकायत सुविधा का उपयोग करें और सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाएं.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चालान गलत कट गया तो ऐसे होगा सुधार, परिवहन विभाग ने बताया तरीका</title>
		<link>https://www.patnanow.com/wrong-challan-cancellation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 16:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[traffic police]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
		<category><![CDATA[Tripple loading]]></category>
		<category><![CDATA[Without helmet]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong challan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=92299</guid>

					<description><![CDATA[चालान माफी के लिए परिवहन विभाग दे रहा सुविधा सही कागजात के साथ संबंधित जिले के यातायात थाना में करें आवेदन पटना, 29 सितंबर।। राज्य में ट्रैफिक कैमरों के जरिए कटे चालानों में सुधार के लिए परिवहन विभाग सुविधा दे रहा है. वाहन स्वामी चालान माफी के लिए संबंधित जिले के यातायात थाना में आवेदन कर सकते हैं. विभाग के अनुसार, ट्रैफिक कैमरा वाले जिलों से रोजाना 50 से अधिक आवेदन मुख्यालय को प्राप्त होते हैं. इनमें से 10% से ज्यादा आवेदन दस्तावेजों में कमी या गलतियों के कारण खारिज हो जाते हैं. सबसे अधिक आवेदन हेलमेट न पहनने से संबंधित चालानों के लिए आते हैं. यातायात थाने में आवेदन की सुविधा गलत चालान निरस्त कराने के लिए संबंधित जिले के यातायात थाने में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है. इसमें वाहन मालिक को चालान निरस्तीकरण का वैध कारण बताते हुए आवेदन देना होता है.साथ ही वाहन की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), चालान की साफ फोटोकॉपी, चालान में दर्ज वाहन का फोटो और निजी वाहन का रंगीन फोटो (आगे और पीछे) जमा करना अनिवार्य है. इसके बाद यातायात थाना अधिकारी फॉर्म-बी भरकर चालान निरस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं. आवेदन के लिए 90 दिनों की समय सीमा परिवहन विभाग का कहना है कि नियमों के तहत, गलत चालान कटने के 90 दिनों के भीतर और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से संबंधित चालान के लिए 15 दिनों के भीतर डीएल की फोटोकॉपी के साथ आवेदन करना होता है. परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट, सीटबेल्ट, ड्राइविंग [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>चालान माफी के लिए परिवहन विभाग दे रहा सुविधा</strong></p>



<p><strong>सही कागजात के साथ संबंधित जिले के यातायात थाना में करें आवेदन</strong></p>



<p>पटना, 29 सितंबर।। राज्य में ट्रैफिक कैमरों के जरिए कटे चालानों में सुधार के लिए परिवहन विभाग सुविधा दे रहा है. वाहन स्वामी चालान माफी के लिए संबंधित जिले के यातायात थाना में आवेदन कर सकते हैं. विभाग के अनुसार, ट्रैफिक कैमरा वाले जिलों से रोजाना 50 से अधिक आवेदन मुख्यालय को प्राप्त होते हैं. इनमें से 10% से ज्यादा आवेदन दस्तावेजों में कमी या गलतियों के कारण खारिज हो जाते हैं. सबसे अधिक आवेदन हेलमेट न पहनने से संबंधित चालानों के लिए आते हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="350" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/12/PNC-Patna-Baily-road-traffic.jpg" alt="" class="wp-image-57903" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/12/PNC-Patna-Baily-road-traffic.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/12/PNC-Patna-Baily-road-traffic-350x188.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>यातायात थाने में आवेदन की सुविधा</strong></p>



<p>गलत चालान निरस्त कराने के लिए संबंधित जिले के यातायात थाने में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है. इसमें वाहन मालिक को चालान निरस्तीकरण का वैध कारण बताते हुए आवेदन देना होता है.साथ ही वाहन की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), चालान की साफ फोटोकॉपी, चालान में दर्ज वाहन का फोटो और निजी वाहन का रंगीन फोटो (आगे और पीछे) जमा करना अनिवार्य है. इसके बाद यातायात थाना अधिकारी फॉर्म-बी भरकर चालान निरस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="452" height="440" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg" alt="" class="wp-image-63340" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg 452w, https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan-350x341.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 452px) 100vw, 452px" /></figure>



<p><strong>आवेदन के लिए 90 दिनों की समय सीमा</strong></p>



<p>परिवहन विभाग का कहना है कि नियमों के तहत, गलत चालान कटने के 90 दिनों के भीतर और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से संबंधित चालान के लिए 15 दिनों के भीतर डीएल की फोटोकॉपी के साथ आवेदन करना होता है.</p>



<p>परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट, सीटबेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गलत लेन में ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और बीमा की अवधि समाप्त होने जैसे उल्लंघनों पर चालान काटने का अधिकार है.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NH और SH के किनारे लावारिस या खराब पड़े वाहनों को जब्त कर होगी कार्रवाई</title>
		<link>https://www.patnanow.com/transport-department-order-on-vehicle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[दुर्घटना]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[NH]]></category>
		<category><![CDATA[Sh]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
		<category><![CDATA[Transport order]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=88629</guid>

					<description><![CDATA[परिवहन विभाग का आदेश ट्रैफिक जाम की समस्या और दुर्घटना की आशंका को लेकर सख्ती का आदेश ट्रैफिक की समस्या एवं दुर्घटना की बनी रहती है संभावना पटना।। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लावारिस वाहनों के सड़क किनारे पड़े रहने से वाहन संचालन में रुकावट आ रही है, जिससे यातायात की गति प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. विशेष रूप से कुहासे के मौसम में, इन लावारिस वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वाहन रात के समय दृश्यता में रुकावट डालते हैं. लावारिस वाहनों की पहचान कर तैयार होगी सूची सभी जिला परिवहन अधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, और ईएसआई को निदेशित किया गया है कि वे विभिन्न उच्च मार्गों पर लावारिस वाहनों की पहचान करें. उन्हें एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी, जिसमें इन वाहनों की स्थिति, स्थान और फोटो रहेगा. वाहनों की स्थिति का करें मूल्यांकन परिवहन सचिव ने कहा है कि इन वाहनों के खड़े रहने का क्या कारण है? क्या ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हैं, क्या इनका मालिक कोई कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ है, या इनकी स्थिति अन्य कोई है. इन वाहनों के मालिकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें सूचित किया जाए कि वे अपनी वाहनों को हटाएं. यदि यह प्रक्रिया विफल रहती है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन वाहनों को जब्त करने या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाए. स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित कर करें कार्रवाई परिवहन सचिव ने कहा है कि स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित किया जाए ताकि यह [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>परिवहन विभाग का आदेश </strong></p>



<p><strong>ट्रैफिक जाम की समस्या</strong> <strong>और दुर्घटना की आशंका को लेकर सख्ती का आदेश</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="555" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-85986" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-650x352.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-1536x832.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>ट्रैफिक की समस्या एवं दुर्घटना की बनी रहती है संभावना</strong></p>



<p>पटना।। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लावारिस वाहनों के सड़क किनारे पड़े रहने से वाहन संचालन में रुकावट आ रही है, जिससे यातायात की गति प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. विशेष रूप से कुहासे के मौसम में, इन लावारिस वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वाहन रात के समय दृश्यता में रुकावट डालते हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="353" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/04/pnc-kabaad-gadi-scrap-vehicles-purani-gadi-car-1.jpg" alt="" class="wp-image-51820" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/04/pnc-kabaad-gadi-scrap-vehicles-purani-gadi-car-1.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/04/pnc-kabaad-gadi-scrap-vehicles-purani-gadi-car-1-350x190.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>लावारिस वाहनों की पहचान कर तैयार होगी सूची</strong></p>



<p>सभी जिला परिवहन अधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, और ईएसआई को निदेशित किया गया है कि वे विभिन्न उच्च मार्गों पर लावारिस वाहनों की पहचान करें. उन्हें एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी, जिसमें इन वाहनों की स्थिति, स्थान और फोटो रहेगा.</p>



<p><strong>वाहनों की स्थिति का करें मूल्यांकन</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने कहा है कि इन वाहनों के खड़े रहने का क्या कारण है? क्या ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हैं, क्या इनका मालिक कोई कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ है, या इनकी स्थिति अन्य कोई है. इन वाहनों के मालिकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें सूचित किया जाए कि वे अपनी वाहनों को हटाएं. यदि यह प्रक्रिया विफल रहती है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन वाहनों को जब्त करने या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाए.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="452" height="440" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg" alt="" class="wp-image-63340" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg 452w, https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan-350x341.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 452px) 100vw, 452px" /></figure>



<p><strong>स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित कर करें कार्रवाई</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने कहा है कि स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन वाहनों को किसी पुलिस केस के तहत जप्त किया गया है. यदि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई हो, तो उसकी जानकारी प्राप्त करें और आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाएं.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>परिवहन सचिव ने की योजनाओं की समीक्षा, मोबाइल नंबर अपडेट के लिए जिलों में माइकिंग से प्रचार-प्रसार का दिया निर्देश</title>
		<link>https://www.patnanow.com/transport-meeting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 17:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शनिवार को सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ योजनाओं की समीक्षा की. आरटीए सेक्रेट्ररी, एडीटीओ, एमवीआई और ईएसआई के साथ विभाग की योजनाओं एवं कार्यों यथा बस स्टॉप का निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सड़क दुर्घटना मुआवजा, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मोबाइल नंबर अपडेट आदि की समीक्षा की गई. इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन आदि उपस्थित थे. बीएच नंबर ले चुके वाहन मालिकों को भी देना होगा 14 साल का टैक्स राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीएच नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य हो गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने पूर्व में बीएच नंबर लिया है और दो वर्षों का टैक्स भरा है, उनका निर्धारित समय सीमा में शेष 12 वर्षों का टैक्स भरवाएं. बीएच नंबर प्राप्त कर चुके वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित समय सीमा में टैक्स नहीं दिया जाता है तो जुर्माना लगाएं. कार्याें में समुचित प्रगति नहीं होने पर तय की जायेगी जिम्मेदारी परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं को लक्ष्य के अनुरुप ससमय कराना सुनिश्चित करें. योजनाओं एवं कायों में समुचित प्रगति नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जायेगी. वाहन मालिकों से नंबर अपडेट कराने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li>मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन की बढ़ेगी अवधि।</li>



<li>परिवहन विभाग की योजना में देरी पर तय होगी जिम्मेदारी।</li>



<li>परमिट और टैक्स मामलों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई।</li>



<li>परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, आरटीए सेक्रेट्ररी, एडीटीओ, एमवीआई और ईएसआई के साथ विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की कि समीक्षा।</li>
</ul>



<p>पटना।। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शनिवार को सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ योजनाओं की समीक्षा की. आरटीए सेक्रेट्ररी, एडीटीओ, एमवीआई और ईएसआई के साथ विभाग की योजनाओं एवं कार्यों यथा बस स्टॉप का निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सड़क दुर्घटना मुआवजा, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मोबाइल नंबर अपडेट आदि की समीक्षा की गई. इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन आदि उपस्थित थे.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="486" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/09/1000084871-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-87078" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/09/1000084871-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/09/1000084871-650x309.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2024/09/1000084871-1536x730.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>बीएच नंबर ले चुके वाहन मालिकों को भी देना होगा 14 साल का टैक्स</strong></p>



<p>राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीएच नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य हो गया है. परिवहन सचिव  संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने पूर्व में बीएच नंबर लिया है और दो वर्षों का टैक्स भरा है, उनका निर्धारित समय सीमा में शेष 12 वर्षों का टैक्स भरवाएं. बीएच नंबर प्राप्त कर चुके वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित समय सीमा में टैक्स नहीं दिया जाता है तो जुर्माना लगाएं.</p>



<p><strong>कार्याें में समुचित प्रगति नहीं होने पर तय की जायेगी जिम्मेदारी</strong></p>



<p>परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं को लक्ष्य के अनुरुप ससमय कराना सुनिश्चित करें. योजनाओं एवं कायों में समुचित प्रगति नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जायेगी.</p>



<p><strong>वाहन मालिकों से नंबर अपडेट कराने के लिए माइकिंग के माध्यम से कराएं प्रचार प्रसार</strong></p>



<p>निदेश दिया कि जिन वाहन मालिकों वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है उनका मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए जिलों में माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार करायें. इसके साथ ही नंबर अपडेट कराने की सुविधा जिला परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध कराएं.</p>



<p><strong>मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन की बढ़ेगी अवधि</strong></p>



<p>मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ाई जायेगी.आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई थी, जिसे एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्देश दिया गया. परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि इस योजना का लाभ योग्य लाभुकों को मिले इसके लिए लक्ष्य के अनुरुप आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/09/1000084870-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-87079" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/09/1000084870-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/09/1000084870-650x366.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2024/09/1000084870-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>बिना परिमट चल रही गाड़ियों पर करें कार्रवाई</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि बिना परमिट की चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करें. जिला परिवहन पदाधिकारी एवं आरटीए सेक्रेट्ररी सुनिश्चित करें कि बिना परमिट वाहनों का परिचालन न हो. बिना परमिट की गाड़ी से दुर्घटना होती है तो आरटीए सेक्रेट्ररी की जवाबदेही तय की जायेगी.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अलर्ट: वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेटेड मोबाइल नंबर जरूरी</title>
		<link>https://www.patnanow.com/transport-department-order-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile number update]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle registration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=85987</guid>

					<description><![CDATA[वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई एक माह के अंदर मोबाइल नंबर अनिवार्य रुप से करा लें अपडेट पटना।। परिवहन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रुप से अपडेट करा लें. इसके लिए एक माह का समय दिया गया है. इसके बाद वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक/मालिक पर कार्रवाई की जायेगी. पता बदलने पर 30 दिनों के अंदर देनी होगी सूचना मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है. देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे. अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाती निर्गत ई चालान की सूचना परिवहन सचिव ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत/उपयोग में नहीं है. इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई</strong></p>



<p><strong>एक माह के अंदर मोबाइल नंबर अनिवार्य रुप से करा लें अपडेट</strong></p>



<p>पटना।। परिवहन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रुप से अपडेट करा लें. इसके लिए एक माह का समय दिया गया है. इसके बाद वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक/मालिक पर कार्रवाई की जायेगी.</p>



<p><strong>पता बदलने पर 30 दिनों के अंदर देनी होगी सूचना</strong></p>



<p>मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है.</p>



<p><strong>देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर</strong></p>



<p>मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.</p>



<p><strong>अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाती निर्गत ई चालान की सूचना</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत/उपयोग में नहीं है. इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी होती है. वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="555" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-85986" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-650x352.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-1536x832.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>नंबर अपडेट से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर पर करें कॉल</strong></p>



<p>मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है. कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर <strong>06122547212</strong> पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.</p>



<p><strong>घर बैठे अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाईसेंस बनाने के समय का लिंकड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर <strong><a href="http://parivahan.gov.in">parivahan.gov.in</a></strong><br>पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर <strong><a href="http://sarathi.parivahan.gov.in">sarathi.parivahan.gov.in</a></strong> पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.</p>



<p><strong>वाहन रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं।</li>



<li>इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें।</li>



<li>व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें।</li>



<li>राज्य का विकल्प सलेक्ट करें।</li>



<li>आरटीओ सलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सलेक्ट करें।</li>



<li>इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें।</li>



<li>वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें।</li>



<li>इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।</li>
</ul>



<p><strong>ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए:-</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sarathi.parivahan.gov.in<br>पर जाएं।</li>



<li>ड्राईविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें।</li>



<li>राज्य का नाम सलेक्ट करें।</li>



<li>मोबाइल नंबर अपडेशन सलेक्ट करें।</li>



<li>आधार नंबर डालें।</li>



<li>ओटीपी डालें।</li>
</ul>



<p><strong>विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर <em>How do I</em> क्लिक करें.</strong></p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
