<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taxi &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<atom:link href="https://www.patnanow.com/tag/taxi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2020 15:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.patnanow.com/assets/2022/08/cropped-PatnaNow_Logo_2022-32x32.png</url>
	<title>Taxi &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1 जून से कुछ ऐसी होगी बिहार की परिवहन व्यवस्था</title>
		<link>https://www.patnanow.com/public-transport-from-1st-june/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 15:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar transport in lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[परिवहन]]></category>
		<category><![CDATA[बस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=47151</guid>

					<description><![CDATA[बस, टैक्सी, कार, ऑटो के परिचालन पर आदेश जारी 1 जून से राज्य के अंदर चलेंंगी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा. राज्य में ई &#8211; रिक्शा, ऑटो रिक्शा का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा. टैक्सी ओला उबर का परिचालन भी कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा. भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी. Lock down से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा. 1 जून से राज्य के अंदर बस एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू हो जाएगा। 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा. भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी. लॉक डाउन से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा. राज्य में ई &#8211; रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा. बसों के परिचालन के क्रम में परिवहन सचिव ने निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है :- (क) वाहन मालिक द्वारा वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएँगे. ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>बस, टैक्सी, कार, ऑटो के परिचालन पर आदेश</strong> <strong>जारी</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="476" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-corona-bus-ndrf.jpg" alt="" class="wp-image-45294" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-corona-bus-ndrf.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-corona-bus-ndrf-350x256.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>1 जून से राज्य के अंदर चलेंंगी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां</strong></p>



<p><strong>बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा.</strong></p>



<p><strong>राज्य में ई &#8211; रिक्शा, ऑटो रिक्शा का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा.</strong></p>



<p><strong>टैक्सी ओला उबर का परिचालन भी कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा.</strong></p>



<p><strong>भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी. Lock down से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा.</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="300" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-pariwahan-bhawan-transport-building.jpg" alt="" class="wp-image-45552" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-pariwahan-bhawan-transport-building.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-pariwahan-bhawan-transport-building-350x162.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>1 जून से राज्य के अंदर बस एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू हो जाएगा। 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है.</p>



<p>परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा. भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="488" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-transport-secretary-sanjay-agrawal.jpg" alt="" class="wp-image-47169" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-transport-secretary-sanjay-agrawal.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-transport-secretary-sanjay-agrawal-350x263.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong> लॉक डाउन से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा.</strong></p>



<p>राज्य में ई &#8211; रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा.</p>



<p><em>बसों के परिचालन के क्रम में परिवहन सचिव ने निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है</em> :-</p>



<p>(क) <em>वाहन मालिक द्वारा</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li>वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएँगे.</li><li>ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का निदेश देंगे.</li><li>वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएँगे. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएँगे.</li><li>वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.</li><li>वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कण्डक्टर को देंगे.</li><li>वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.</li></ul>



<p>(ख) <em>वाहन चालक एवं कण्डक्टर द्वारा</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li>वाहनों में चढने से पूूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सेनिटाइजर उपलब्ध कराएँगे.</li><li>वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी एवं आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी. प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी.</li><li>वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएँगे.</li><li>सफर कर रहे प्रत्येक यात्री को कोरोना से बचाव के उपायों संबंधी जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पेम्पलेट उपलब्ध कराया जाएँगे तथा कोविड-19 से बचाव की जानकारी भी उपलब्ध कराएँगे। <em>जिला प्रशासन द्वारा</em></li><li>जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है. अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा.</li><li>वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तो के पार्ट माने जाएँगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.</li><li>जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियाँ सम्बन्धी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा.</li><li>बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराएँगे. साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी.</li><li>निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा.</li></ul>



<p><em>यात्रियों द्वारा</em></p>



<p>वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखें. बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी.</p>



<pre class="wp-block-code"><code>- वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करें.  

-   वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें.

- वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन     करें.</code></pre>



<ul class="wp-block-list"><li>वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे.</li><li>बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी.</li><li>65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं को भी सलाह दी जाती है कि यदि चिकित्सा सम्बन्धी या अन्य आवश्यक कारण न हो तो बसों में सफर न करें.</li></ul>



<p><strong>PNC</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
