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	<title>Supreme court order &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>संपतचक में लावारिस कुत्तों का आतंक, चार दिन में 140 लोग शिकार</title>
		<link>https://www.patnanow.com/dogbite-phulwari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 00:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PATNA]]></category>
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					<description><![CDATA[प्रशासन से लोगों ने की अविलंब कार्रवाई की मांग पटना। अजीत।। राजधानी पटना के संपतचक आंचल में लावारिस और आवारा कुत्तों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है. पिछले चार दिनों के भीतर 140 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काट लिया है. अलग-अलग इलाकों से घायल लोग लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संपतचक और अन्य अस्पतालों में रेबीज का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच 140 से ज्यादा लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दिया गया है. सोमवार को अकेले पीएचसी संपतचक में 48 लोगों को टीका लगाया गया. अस्पताल में सुबह ओपीडी खुलने से पहले ही लोगों की लंबी कतार लग जा रही है. संपतचक अंचल के बैरिया, कर्णपुरा, ताररनपुर, कंडाप, हंडेर, उदयपुर, अवस्थीचक, फैयेहापुर और गौरीचक सहित कई गांवों में कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्यादातर शिकार बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं. स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को लेकर अभिभावकों में दहशत का माहौल है. लोग घर से बाहर निकलते समय चारों ओर देखकर चलने को मजबूर हैं. पीएचसी संपतचक की प्रभारी डॉ. रेणु कुमारी ने बताया कि रोजाना बड़ी संख्या में लोग रेबीज का टीका लेने पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी विशेष कारण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सड़कों पर मरे हुए पशुओं के अवशेष फेंके जाने से कुत्तों के आक्रामक व्यवहार में वृद्धि हो सकती है. कुछ कुत्तों के व्यवहार की जांच की जा रही है.स्थानीय लोगों [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>प्रशासन से लोगों ने की अविलंब कार्रवाई की मांग </strong></p>



<p>पटना। अजीत।। राजधानी पटना के संपतचक आंचल में लावारिस और आवारा कुत्तों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है. पिछले चार दिनों के भीतर 140 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काट लिया है. अलग-अलग इलाकों से घायल लोग लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संपतचक और अन्य अस्पतालों में रेबीज का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="946" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/1000750388-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95145" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/1000750388-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/1000750388-650x601.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>स्वास्थ्य केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच 140 से ज्यादा लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दिया गया है. सोमवार को अकेले पीएचसी संपतचक में 48 लोगों को टीका लगाया गया. अस्पताल में सुबह ओपीडी खुलने से पहले ही लोगों की लंबी कतार लग जा रही है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="1001" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/1000750389-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95149" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/1000750389-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/1000750389-650x635.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>संपतचक अंचल के बैरिया, कर्णपुरा, ताररनपुर, कंडाप, हंडेर, उदयपुर, अवस्थीचक, फैयेहापुर और गौरीचक सहित कई गांवों में कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्यादातर शिकार बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं. स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को लेकर अभिभावकों में दहशत का माहौल है. लोग घर से बाहर निकलते समय चारों ओर देखकर चलने को मजबूर हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="696" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/1000750380-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95151" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/1000750380-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/1000750380-650x442.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>पीएचसी संपतचक की प्रभारी डॉ. रेणु कुमारी ने बताया कि रोजाना बड़ी संख्या में लोग रेबीज का टीका लेने पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी विशेष कारण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सड़कों पर मरे हुए पशुओं के अवशेष फेंके जाने से कुत्तों के आक्रामक व्यवहार में वृद्धि हो सकती है. कुछ कुत्तों के व्यवहार की जांच की जा रही है.<br>स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की है. कई लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने और नियंत्रण में लेने की मांग की है ताकि आम जनता को राहत मिल सके. पंचायत और नगर निकाय से समन्वय कर पशु नियंत्रण और सफाई अभियान चलाने की जरूरत बताई गई है.<br>स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि किसी भी काटने की घटना पर तुरंत घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें और बिना देर किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीकाकरण कराएं. समय पर इलाज ही रेबीज से बचाव का एकमात्र उपाय है.<br>संपतचक में बढ़ते कुत्ता आतंक ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना है कि प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी तेजी से ठोस कदम उठाता है. बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में सड़क के कुत्तों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. आदेश में स्पष्ट है कि सड़क पर एक भी कुत्ता नहीं होना चाहिए.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>सुनील सिंह की सदस्यता बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया विधानपरिषद का आदेश</title>
		<link>https://www.patnanow.com/sunil-singh-mlc-again/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 10:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar politics]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने लालू यादव के करीबी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के बिहार विधान परिषद के फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वो MLC बने रहेंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनील सिंह की टिप्पणी अशोभनीय थी, लेकिन उसकी तुलना में सजा बहुत ज्यादा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया और साथ ही विधान परिषद की आचार समिति को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा गया है. SC के फैसले के बाद विधान परिषद ने उपचुनाव की घोषणा करने वाले चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया. कोर्ट के फैसले के बाद सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पर लिखा- &#8216;सत्यमेव जयते&#8217; क्यों गई थी सदस्यता पिछले साल बजट सत्र के दौरान 13 फरवरी, 2024 को विधान परिषद के अंदर सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ &#8216;पलटू&#8217; शब्द का इस्तेमाल किया था. इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ था. सुनील सिंह पर विधान परिषद में कहासुनी के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप लगे थे. विधान परिषद में नीतीश कुमार के खिलाफ बोले गए शब्दों को और अमर्यादित आचरण माना गया और सुनील कुमार सिंह से खेद प्रकट करने को कहा गया था पर सुनील कुमार सिंह ने कोई खेद प्रकट नहीं किया. विधान परिषद की आचार समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने जुलाई 2024 को इस [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>पटना।। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने लालू यादव के करीबी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के बिहार विधान परिषद के फैसले को रद्द कर दिया है. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="278" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/Delhi-SupremeCourt-pnc.jpeg" alt="" class="wp-image-57142" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/Delhi-SupremeCourt-pnc.jpeg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/11/Delhi-SupremeCourt-pnc-350x150.jpeg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वो MLC बने रहेंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनील सिंह की टिप्पणी अशोभनीय थी, लेकिन उसकी तुलना में सजा बहुत ज्यादा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया और साथ ही विधान परिषद की आचार समिति को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा गया है. SC के फैसले के बाद विधान परिषद ने उपचुनाव की घोषणा करने वाले चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="hi" dir="ltr">सत्यमेव जयते! आखिरकार न्याय की जीत हुई!<br>माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला <br>डॉक्टर सुनील कुमार सिंह  बिहार विधान परिषद के सदस्य MLC बने रहेंगे <a href="https://t.co/zJbIn6xK0v">pic.twitter.com/zJbIn6xK0v</a></p>&mdash; Dr. Sunil Kumar Singh (@drsunilsinghmlc) <a href="https://twitter.com/drsunilsinghmlc/status/1894274938380701826?ref_src=twsrc%5Etfw">February 25, 2025</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>



<p>कोर्ट के फैसले के बाद सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पर लिखा- &#8216;सत्यमेव जयते&#8217;</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="704" height="424" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/02/pnc-sunil-singh-mlc.jpg" alt="" class="wp-image-89355" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/02/pnc-sunil-singh-mlc.jpg 704w, https://www.patnanow.com/assets/2025/02/pnc-sunil-singh-mlc-650x391.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 704px) 100vw, 704px" /></figure>



<p><strong>क्यों गई थी सदस्यता </strong></p>



<p>पिछले साल बजट सत्र के दौरान 13 फरवरी, 2024 को विधान परिषद के अंदर सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ &#8216;पलटू&#8217; शब्द का इस्तेमाल किया था. इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ था. सुनील सिंह पर विधान परिषद में कहासुनी के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप लगे थे.</p>



<p>विधान परिषद में नीतीश कुमार के खिलाफ बोले गए शब्दों को और अमर्यादित आचरण माना गया और सुनील कुमार सिंह से खेद प्रकट करने को कहा गया था पर सुनील कुमार सिंह ने कोई खेद प्रकट नहीं किया. विधान परिषद की आचार समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने जुलाई 2024 को इस मामले में रिपोर्ट सौंपी थी. इसके दूसरे दिन आरजेडी एमएलसी के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा गया. 26 जुलाई 2024 को विधानपरिषद के सभापति ने सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी थी.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MLC उपचुनाव के नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक</title>
		<link>https://www.patnanow.com/mlc-by-election/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 16:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
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		<category><![CDATA[Bihar politics]]></category>
		<category><![CDATA[Mlc by election]]></category>
		<category><![CDATA[Sunil Singh]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme court order]]></category>
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					<description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद की एक सीट पर होनेवाले उपचुनाव के नतीजे की घोषणा पर रोक लगा दी है. यह सीट पहले राजद के सुनील कुमार सिंह के पास थी.सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस सीट पर उपचुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव निर्विरोध हुआ है. पीठ ने कहा कि इस सीट के लिए कोई परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही इस मामले पर दलीलें सुन रही है. पीठ ने कहा, &#8220;इस बीच, याचिकाकर्ता को हटाने से रिक्त हुई सीट के संबंध में राज्य विधान परिषद में उपचुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा&#8221;. पीठ ने मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. आज सुनवाई के दौरान सिंघवी ने दलील दी कि मामले में आरोप नीतीश कुमार के लिए अपमानजनक शब्द के प्रयोग से संबंधित है, जिसका प्रयोग सुनील सिंह के सहयोगी ने भी किया था. हालांकि केवल उनके मुवक्किल को स्थायी रूप से निष्कासित किया गया, जबकि अन्य व्यक्ति को केवल दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था. सिंह के निष्कासन के अलावा उसी दिन व्यवधानकारी व्यवहार में लिप्त रहे एक अन्य राजद एमएलसी मोहम्मद सोहैब को भी दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया. सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि यदि उनके मुवक्किल की टिप्पणियों के कारण उन्हें स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाता है तो यह लोकतंत्र [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद की एक सीट पर होनेवाले उपचुनाव के नतीजे की घोषणा पर रोक लगा दी है. यह सीट पहले राजद के सुनील कुमार सिंह के पास थी.<br>सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस सीट पर उपचुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव निर्विरोध हुआ है. पीठ ने कहा कि इस सीट के लिए कोई परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही इस मामले पर दलीलें सुन रही है. पीठ ने कहा, &#8220;इस बीच, याचिकाकर्ता को हटाने से रिक्त हुई सीट के संबंध में राज्य विधान परिषद में उपचुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा&#8221;.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="689" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/01/1000301812-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-88721" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/01/1000301812-scaled.jpg 689w, https://www.patnanow.com/assets/2025/01/1000301812-437x650.jpg 437w, https://www.patnanow.com/assets/2025/01/1000301812-1033x1536.jpg 1033w" sizes="auto, (max-width: 689px) 100vw, 689px" /></figure>



<p>पीठ ने मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. आज सुनवाई के दौरान सिंघवी ने दलील दी कि मामले में आरोप नीतीश कुमार के लिए अपमानजनक शब्द के प्रयोग से संबंधित है, जिसका प्रयोग सुनील सिंह के सहयोगी ने भी किया था. हालांकि केवल उनके मुवक्किल को स्थायी रूप से निष्कासित किया गया, जबकि अन्य व्यक्ति को केवल दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था. सिंह के निष्कासन के अलावा उसी दिन व्यवधानकारी व्यवहार में लिप्त रहे एक अन्य राजद एमएलसी मोहम्मद सोहैब को भी दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="278" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/Delhi-SupremeCourt-pnc.jpeg" alt="" class="wp-image-57142" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/Delhi-SupremeCourt-pnc.jpeg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/11/Delhi-SupremeCourt-pnc-350x150.jpeg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि यदि उनके मुवक्किल की टिप्पणियों के कारण उन्हें स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाता है तो यह लोकतंत्र का अंत होगा. सिंघवी ने दलील दी कि अदालत अगस्त, 2024 से निष्कासन के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है और अगर कल अदालत ने याचिका को अनुमति दे दी तो यह एक अजीब स्थिति होगी क्योंकि एक ही सीट के लिए दो उम्मीदवार होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार को राज्य विधान परिषद और आचार समिति तथा अन्य का जवाब सुनेगा और उसके बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखेगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="358" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/07/pnc-vidhan-parishad-bihar-legislative-council.jpg" alt="" class="wp-image-54526" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/07/pnc-vidhan-parishad-bihar-legislative-council.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/07/pnc-vidhan-parishad-bihar-legislative-council-350x193.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>पिछले साल 26 जुलाई को सुनील सिंह को सदन में अभद्र व्यवहार के कारण बिहार विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया था. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी माने जाने वाले सिंह पर 13 फरवरी 2024 को सदन में गरमागरम बहस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप लगाया गया था. सिंह के निष्कासन का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया, एक दिन पहले ही आचार समिति ने कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. आचार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोहैब ने जांच के दौरान अपने किए पर खेद जताया, जबकि सिंह ने अपनी बात पर अड़े रहे.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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			</item>
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		<title>NIOS डीएलएड शिक्षकों को बड़ी राहत, 18 महीने का कोर्स भर्ती के लिए मान्य</title>
		<link>https://www.patnanow.com/nios-course-valid-by-supreme-court/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 03:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[एजुकेशन]]></category>
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		<category><![CDATA[Supreme court order]]></category>
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					<description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला NIOS से 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत मिश्राने पिछले साल NIOS डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी थी. मंगलवार को इस मामले में फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है. इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआइओएस से डिप्लोमा करने वाले शिक्षक आवेदन कर पायेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जायेंगे और आने वाली शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पायेंगे. ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया था. एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष ने जताई खुशी एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सीबी शर्मा ने पटना नाउ से एक्सक्लूसिव बात की. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं . आखिरकार ईमानदार शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल गया है. यह उन भ्रष्ट लोगों के लिए बड़ा सबक है जिन्होंने केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय को गलत साबित करने की कोशिश की थी. बता दें कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी एनआइओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं. इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने NIOS से डीएलएड [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला</strong></p>



<p>NIOS से 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत मिश्रा<br>ने पिछले साल NIOS डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी थी. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="278" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/Delhi-SupremeCourt-pnc.jpeg" alt="" class="wp-image-57142" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/Delhi-SupremeCourt-pnc.jpeg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/11/Delhi-SupremeCourt-pnc-350x150.jpeg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>मंगलवार को इस मामले में फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है. इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआइओएस से डिप्लोमा करने वाले शिक्षक आवेदन कर पायेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जायेंगे और आने वाली शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पायेंगे. ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया था. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="559" src="https://www.patnanow.com/assets/2018/07/PNC-NIOS-CHAIRMAN-CB-SHARMA-650x559.jpg" alt="" class="wp-image-34713" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2018/07/PNC-NIOS-CHAIRMAN-CB-SHARMA.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2018/07/PNC-NIOS-CHAIRMAN-CB-SHARMA-350x301.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष ने जताई खुशी</strong> </p>



<p>एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सीबी शर्मा ने <strong>पटना नाउ </strong>से एक्सक्लूसिव बात की. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं . आखिरकार ईमानदार शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल गया है. यह उन भ्रष्ट लोगों के लिए बड़ा सबक है जिन्होंने केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय को गलत साबित करने की कोशिश की थी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="706" height="494" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/12/pnc-nios-d-el-ed-abhyarthi.jpg" alt="" class="wp-image-88100" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/12/pnc-nios-d-el-ed-abhyarthi.jpg 706w, https://www.patnanow.com/assets/2024/12/pnc-nios-d-el-ed-abhyarthi-650x455.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 706px) 100vw, 706px" /></figure>



<p>बता दें कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी एनआइओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं. इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने NIOS से डीएलएड किया. संसद से विशेष प्रावधान के तहत इन्हें 18 माह में ही डीएलएड कराया गया. इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया. इसके बाद से कई राज्यों में भर्ती से रोक दिया था.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="665" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/12/pnc-pappu-nios-d-el-ed-abhyarthi-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-88099" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/12/pnc-pappu-nios-d-el-ed-abhyarthi-scaled.jpg 665w, https://www.patnanow.com/assets/2024/12/pnc-pappu-nios-d-el-ed-abhyarthi-422x650.jpg 422w" sizes="auto, (max-width: 665px) 100vw, 665px" /></figure>



<p>इस निर्णय पर एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव ने खुशी जताई है. उन्होंने बताया कि बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से MA फाइल किया गया था जिसमें अधिवक्ता के परमेश्वर ने एनआईओएस डीएलएड के तरफ से अभ्यर्थियों का पक्ष रखा.<br>पप्पू कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनआईओएस डीएलएड डिग्री नई नौकरी, प्रोन्नति के लिए<br>मान्य किया जाता है. उन्होंने कहा कि बिहार में लगभग एक लाख सरकारी शिक्षकों को प्रमोशन में फायदा होगा, वहीं Tre 4 में एनआइओएस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<title>मुन्ना शुक्ला समेत दो को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा</title>
		<link>https://www.patnanow.com/munna-shukla-ko-umra-kaid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 10:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar crime]]></category>
		<category><![CDATA[Brij Bihari murder]]></category>
		<category><![CDATA[Munna shukla]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme court order]]></category>
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					<description><![CDATA[बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है. हालांकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी की रिहाई बरकरार रहेगी.बता दें कि वर्ष 2014 में पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में 8 आरोपियों को बरी कर दिया था लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू शुक्ला को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन दोनों के अलावा बाकी 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से सजा पाने वाले 55 वर्षीय मुन्ना शुक्ला वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा से विधायक रहे हैं. हालिया लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर वैशाली से इलेक्शन लड़ा था. pncb]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है. हालांकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी की रिहाई बरकरार रहेगी.<br>बता दें कि वर्ष 2014 में पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में 8 आरोपियों को बरी कर दिया था लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू शुक्ला को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन दोनों के अलावा बाकी 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="353" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-SUPREME-COURT-OF-INDIA-SC-650x353.jpg" alt="" class="wp-image-22534" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-SUPREME-COURT-OF-INDIA-SC.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-SUPREME-COURT-OF-INDIA-SC-350x190.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से सजा पाने वाले 55 वर्षीय मुन्ना शुक्ला वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा से विधायक रहे हैं. हालिया लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर वैशाली से इलेक्शन लड़ा था.</p>



<p><em><strong>pncb</strong></em></p>
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