<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shops in lockdown &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<atom:link href="https://www.patnanow.com/tag/shops-in-lockdown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2020 17:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://www.patnanow.com/assets/2022/08/cropped-PatnaNow_Logo_2022-32x32.png</url>
	<title>Shops in lockdown &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>आ गया है पटना डीएम का आदेश, कब खुलेगी कौन सी दुकान</title>
		<link>https://www.patnanow.com/patna-shops-schedule-by-dm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 17:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[MONEY MATTERS]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA DM ORDER]]></category>
		<category><![CDATA[Shops in lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[पटना डीएम ऑर्डर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=46591</guid>

					<description><![CDATA[हफ्ते के अलग-अलग दिन खुलेंगी अलग-अलग दुकानें 31 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने का पूरा प्रारूप पटना के डीएम कुमार रवि ने तय कर दिया है. दुकानों को अलग—अलग 6 श्रेणियों में पटना के जिला प्रशासन की तरफ से बांटा गया है. अगले आदेश तक इसी नए प्रारूप के हिसाब से पटना की दुकानें खुलेगी. सबसे बड़ी बात यह है कि सभी श्रेणियों की दुकान शाम के 6 बजे तक ही खोली जाएगी. जिला प्रशासन की तरफ से दुकान खोलने के लिए शर्तें भी रखी गई है. डीएम ने कहा कि लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है कि कि वह अपने घर के निकट स्थित दुकानों से ही खरीदारी करेंगे. श्रेणी एक प्रतिदिन खुलनेवाले दुकान /प्रतिष्ठानों की सूची- किराना दुकान डेयरी /मिल्क बूथ मेडिकल /दवा की दुकान ई-कॉमर्स सेवा फल सब्जी मंडी पशु चारा की दुकान ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/ गैरेज एवं सर्विसिंग सेंटर सभी अस्पताल होम डिलीवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि से) अनाज मंडी कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान मीट एवं मछली की दुकान अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं श्रेणी दो सोमवार ,बुधवार ,शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों /प्रतिष्ठानों की सूची- 1/इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा ,कुलर, एयर कंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत) 2/इलेक्ट्रॉनिक गुड्स -यथा मोबाइल, लैपटॉप ,कंप्यूटर, यूपीएस एवं बैटरी (विक्रय एवं मरम्मत) 3/ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स,Lubricant (मोटर वाहन /मोटरसाइकिल/ स्कूटर मरम्मत सहित). 4/निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू स्टोन, मिट्टी, सीमेंट ब्लॉक ,ईंट, प्लास्टिक पाइप ,हार्डवेयर ,सैनिटरी फिटिंग, लोहा ,पेंट ,शटरिंग सामग्री. 5/ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें 6/हाई सिक्योरिटी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>हफ्ते के अलग-अलग दिन खुलेंगी अलग-अलग दुकानें</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="300" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-maurya-lok-shops-close-lockdown-corona.jpg" alt="" class="wp-image-45071" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-maurya-lok-shops-close-lockdown-corona.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-maurya-lok-shops-close-lockdown-corona-350x162.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>31 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने का पूरा प्रारूप पटना के डीएम कुमार रवि ने तय कर दिया है. दुकानों को अलग—अलग 6 श्रेणियों में पटना के जिला प्रशासन की तरफ से बांटा गया है. अगले आदेश तक इसी नए प्रारूप के हिसाब से पटना की दुकानें खुलेगी. सबसे बड़ी बात यह है कि सभी श्रेणियों की दुकान शाम के 6 बजे तक ही खोली जाएगी. जिला प्रशासन की तरफ से दुकान खोलने के लिए शर्तें भी रखी गई है. डीएम ने कहा कि लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है कि कि वह अपने घर के निकट स्थित दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="433" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new.jpg" alt="" class="wp-image-46171" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new-350x233.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>श्रेणी एक</p>



<p>प्रतिदिन खुलनेवाले दुकान /प्रतिष्ठानों की सूची-</p>



<p>किराना दुकान</p>



<p>डेयरी /मिल्क बूथ</p>



<p>मेडिकल /दवा की दुकान</p>



<p>ई-कॉमर्स सेवा</p>



<p>फल सब्जी मंडी</p>



<p>पशु चारा की दुकान</p>



<p>ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/ गैरेज एवं सर्विसिंग सेंटर</p>



<p>सभी अस्पताल</p>



<p>होम डिलीवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि से)</p>



<p>अनाज मंडी</p>



<p>कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान</p>



<p>मीट एवं मछली की दुकान</p>



<p>अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं</p>



<p>श्रेणी दो</p>



<p><strong>सोमवार ,बुधवार ,शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों /प्रतिष्ठानों की सूची-</strong></p>



<p>1/इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा ,कुलर, एयर कंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत)</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="434" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-mobile-shops-open-in-lockdown.jpg" alt="" class="wp-image-46440" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-mobile-shops-open-in-lockdown.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-mobile-shops-open-in-lockdown-350x234.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>2/इलेक्ट्रॉनिक गुड्स -यथा मोबाइल, लैपटॉप ,कंप्यूटर, यूपीएस एवं बैटरी (विक्रय एवं मरम्मत)</p>



<p>3/ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स,Lubricant (मोटर वाहन /मोटरसाइकिल/ स्कूटर मरम्मत सहित).</p>



<p>4/निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू स्टोन, मिट्टी, सीमेंट ब्लॉक ,ईंट, प्लास्टिक पाइप ,हार्डवेयर ,सैनिटरी फिटिंग, लोहा ,पेंट ,शटरिंग सामग्री.</p>



<p>5/ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें</p>



<p>6/हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान</p>



<p>7/प्रदूषण जांच केंद्र</p>



<p>8/निजी कार्यालय ( 33% कर्मियों की उपस्थिति के साथ)</p>



<p>9/शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालय (33% कर्मियों की उपस्थिति के साथ)</p>



<p>श्रेणी तीन</p>



<p><strong>मंगलवार, गुरुवार ,शनिवार को खुलने वाले दुकानों/ प्रतिष्ठानों की सूची</strong></p>



<p>कपड़ा की दुकान (रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित)</p>



<p>निजी क्लीनिक</p>



<p>बर्तन की दुकान</p>



<p>जूता चप्पल की दुकान</p>



<p>ड्राई क्लीनर्स की दुकान</p>



<p>स्पोर्ट्स /खेलकूद सामग्री की दुकान</p>



<p>फर्नीचर की दुकान</p>



<p>सोना चांदी की दुकान</p>



<p>अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो.</p>



<p>श्रेणी चार</p>



<p>शॉपिंग कंपलेक्स मार्केट कॉम्प्लेक्स में अवस्थित दुकानों प्रतिष्ठानों का संचालन-</p>



<p>शॉपिंग कंपलेक्स मार्केट कंपलेक्स में अवस्थित दुकानों प्रतिष्ठानों के लिए मार्केट कंपलेक्स के संचालक सक्षम समिति के द्वारा दुकानों प्रतिष्ठानों को एक एक दुकान छोड़कर इस प्रकार खोला जाएगा कि परिसर में भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो उसके लिए दुकानों को दो रंग से अथवा आड इवेन(सम विषम) के आधार पर चिन्हित कर लिया जाएगा. इस प्रकार आधे दुकानों को सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार तथा आधे दुकानों को मंगलवार बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खोला जाएगा चाहे दुकानों की प्रकृति जो भी हो.</p>



<p>श्रेणी 5</p>



<p>शॉपिंग मॉल में अवस्थित दुकानों का संचालन</p>



<p>गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के आलोक में शॉपिंग मॉल अवस्थित दुकाने बंद रहेगी.</p>



<p>श्रेणी 6</p>



<p>सभी प्रखंड मुख्यालय ( रेड जोन) में अवस्थित दुकानों का संचालन-</p>



<p>गृह विभाग बिहार पटना के आदेश के आलोक में प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित एवं घोषित किया गया है. अतः प्रखंड मुख्यालय( रेड जोन) में मात्र श्रेणी एक के सभी दुकान/ प्रतिष्ठान एवं श्रेणी दो के 1 से 7 तक के सभी दुकान/ प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे.</p>



<p>उपरोक्त सभी दुकान प्रतिष्ठान को निर्धारित दिवसों को 6:00 बजे संध्या तक निम्नलिखित शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है-</p>



<p>-सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने आवासीय क्षेत्र के निकट है दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.</p>



<p>दुकानों कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.</p>



<p>दुकानों कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन सैनिटाइजर वहां के कर्मियों/ आगंतुकों के उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेंगे.</p>



<p>दुकान कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे.</p>



<p>सर्दी /खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी.</p>



<p>जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.</p>



<p><strong>राजेश तिवारी</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सरकार का आदेश जारी, देखिए कौन-कौन सी दुकान है खुलने वाली</title>
		<link>https://www.patnanow.com/bihar-home-lockdown-relief-order/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 13:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar lockdown update]]></category>
		<category><![CDATA[Shops in lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार कोरोना अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन अपडेट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=45401</guid>

					<description><![CDATA[लॉक डाउन के बीच बिहार सरकार ने 6 मई को बड़ा आदेश जारी किया है. गृह विभाग ने सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि अब बाजार खुलेंगे. विशेष रूप से हर तरह के निर्माण कार्य, मरम्मत और रिपेयरिंग वर्क आदि दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर दुकान खोलने एवं मरम्मत करने वाली दुकान शुरू करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा मोबाइल दुकान, कंप्यूटर दुकान, लैपटॉप, यूपीएस और बैटरी विक्रय और मरम्मत दुकान चालू होगी. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट,स्टील,बालू-गिट्टी, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंटिंग सामान खोलने की इजाजत भी दी गई है. इनके अलावा ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत गैरेज सहित ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकती हैं. गैराज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन खोले जाएंगे. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो तथा जिला स्तर पर एक दुकान खोली जा सकती है. इसके अलावा प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का भी आदेश दिया गया है. हालांकि इन सभी के लिए परिस्थितियां देखकर निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा. राजेश तिवारी]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>लॉक डाउन के बीच बिहार सरकार ने 6 मई को बड़ा आदेश जारी किया है. गृह विभाग ने सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि अब बाजार खुलेंगे. विशेष रूप से हर तरह के निर्माण कार्य, मरम्मत और रिपेयरिंग वर्क  आदि दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="340" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/pnc-facebook-ad-of-corona-update.jpg" alt="" class="wp-image-44781" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/pnc-facebook-ad-of-corona-update.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/04/pnc-facebook-ad-of-corona-update-350x183.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर दुकान खोलने एवं मरम्मत करने वाली दुकान शुरू करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा मोबाइल दुकान, कंप्यूटर दुकान, लैपटॉप, यूपीएस और बैटरी विक्रय और मरम्मत दुकान चालू होगी. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट,स्टील,बालू-गिट्टी, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंटिंग सामान खोलने की इजाजत भी दी गई है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="405" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-home-bihar-lockdown-relief-order.jpg" alt="" class="wp-image-45404" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-home-bihar-lockdown-relief-order.jpg 405w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-home-bihar-lockdown-relief-order-236x350.jpg 236w" sizes="(max-width: 405px) 100vw, 405px" /></figure>



<p>इनके अलावा ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत गैरेज सहित ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकती हैं. गैराज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन खोले जाएंगे. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो तथा जिला स्तर पर एक दुकान खोली जा सकती है. इसके अलावा प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का भी आदेश दिया गया है. हालांकि इन सभी के लिए परिस्थितियां देखकर निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा.</p>



<p>राजेश तिवारी</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
