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	<title>Sanjay agrawal transport secretary &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<title>Sanjay agrawal transport secretary &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>सर्वेक्षण कर स्कूलों के वाहनों की होगी सघन जांच: संजय अग्रवाल</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 15:11:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[स्कूली वाहनों के फिटनेस, प्रदूषण, परमिट, इन्सुरेंस आदि मानकों की होगी जांच स्कूली वाहनों में कमी पाए जाने पर होगी कार्रवाई सभी प्रकार के वाहनों की विवरणी प्रपत्र में तैयार कर एक सप्ताह के अंदर मांगी गई पटना, बिहार राज्य परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जांच कराई जा रही है। कई बस में यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उसमें स्पीड के मानकों का पालन नहीं किया जाता है तथा स्कूल बसों के लिए जो सुरक्षा मानक है उसका पालन नहीं किया जा रहा है. स्कूली वाहनों की जांच के लिए सभी जिलों के डीटीओ को निर्देश दिया गया है. स्कूलों के नियंत्रणाधीन या विद्यार्थियों को लाने-ले जाने के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के वाहनों की रिपोर्ट मांगी गई है. पटना में स्कूलों का सर्वेक्षण कर स्कूली वाहनों की जांच के लिए 15 एमवीआई की टीम बनायी गई है. राज्य के विभिन्न स्कूलों में परिचालित स्कूली वाहनों की जांच की जायेगी. जांच के दौरान स्कूली वाहनों का परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन, इंष्योरेंस, स्पीड गर्वनर, वीएलटीडी इत्यादि मानकों की जांच की जायेगी. जांच में कोई कमी पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जांच कराई जा रही है . कई बस में यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उसमें स्पीड के मानकों का पालन [&#8230;]]]></description>
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<p></p>



<p></p>



<p><strong>स्कूली वाहनों के फिटनेस, प्रदूषण, परमिट, इन्सुरेंस आदि मानकों की होगी जांच</strong></p>



<p><strong>स्कूली वाहनों में कमी पाए जाने पर होगी कार्रवाई</strong></p>



<p><strong>सभी प्रकार के वाहनों की विवरणी प्रपत्र में तैयार कर एक सप्ताह के अंदर मांगी गई</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="651" height="649" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/08/pnc-transport-secretary-Sanjay-agrawal-ias.jpg" alt="" class="wp-image-77303" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/08/pnc-transport-secretary-Sanjay-agrawal-ias.jpg 651w, https://www.patnanow.com/assets/2023/08/pnc-transport-secretary-Sanjay-agrawal-ias-350x350.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2023/08/pnc-transport-secretary-Sanjay-agrawal-ias-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 651px) 100vw, 651px" /></figure>



<p><strong>पटना,</strong> बिहार राज्य परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जांच कराई जा रही है। कई बस में यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उसमें स्पीड के मानकों का पालन नहीं किया जाता है तथा स्कूल बसों के लिए जो सुरक्षा मानक है उसका पालन नहीं किया जा रहा है. स्कूली वाहनों की जांच के लिए सभी जिलों के डीटीओ को निर्देश दिया गया है. स्कूलों के नियंत्रणाधीन या विद्यार्थियों को लाने-ले जाने के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के वाहनों की रिपोर्ट मांगी गई है. पटना में स्कूलों का सर्वेक्षण कर स्कूली वाहनों की जांच के लिए 15 एमवीआई की टीम बनायी गई है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="600" height="450" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/12/school.png" alt="" class="wp-image-80828" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/12/school.png 600w, https://www.patnanow.com/assets/2023/12/school-350x263.png 350w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>



<p>राज्य के विभिन्न स्कूलों में परिचालित स्कूली वाहनों की जांच की जायेगी. जांच के दौरान स्कूली वाहनों का परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन, इंष्योरेंस, स्पीड गर्वनर, वीएलटीडी इत्यादि मानकों की जांच की जायेगी. जांच में कोई कमी पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="650" height="400" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/12/school-van1.png" alt="" class="wp-image-80829" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/12/school-van1.png 650w, https://www.patnanow.com/assets/2023/12/school-van1-350x215.png 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जांच कराई जा रही है . कई बस में यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उसमें स्पीड के मानकों का पालन नहीं किया जाता है तथा स्कूल बसों के लिए जो सुरक्षा मानक है उसका पालन नहीं किया जा रहा है.जांच के दौरान स्कूली वाहनों के सभी पैरामीटर्स की जांच की जायेगी. विशेषकर पटना में स्कूलों के सर्वेक्षण के लिए 15 एमवीआई की टीम बनाई गई है, जो सुनिश्चित करेगी कि स्कूली वाहनों में कोई कमी नहीं है और सभी निर्दिष्ट मानकों का पालन हो रहा है. वाहनों में कमी पाये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="435" height="290" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/12/school-वन.png" alt="" class="wp-image-80830" style="aspect-ratio:1.5;width:838px;height:auto" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/12/school-वन.png 435w, https://www.patnanow.com/assets/2023/12/school-वन-350x233.png 350w" sizes="(max-width: 435px) 100vw, 435px" /></figure>



<p>स्कूली वाहनों की जांच में देखा जायेगा कि जिस वाहन का परिचालन किया जा रहा है उसमें स्पीड गवर्नर लगा है या नहीं, वीएलटीडी सक्रिय है या नहीं, परमिट के शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं. इसके साथ फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं बीमा प्रमाण पत्रों आदि की भी जांच की जायेगी.सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से स्कूलों के नियंत्रणाधीन या विद्यार्थियों को लाने-ले जाने के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के वाहनों की विवरणी प्रपत्र में तैयार कर एक सप्ताह के अंदर मांगी गई है.</p>



<p><strong>रवीन्द्र भारती </strong></p>
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		<title>वाहन पर नंबर प्लेट के अलावे कुछ भी लिखाया तो होगी कार्रवाई</title>
		<link>https://www.patnanow.com/vahan-par-number-plate-ke-alava-kuchh-bhi-likhvana-galat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikhil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 13:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
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		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
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		<category><![CDATA[PATNA NOW]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay agrawal transport secretary]]></category>
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					<description><![CDATA[वाहन के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, जाति, धर्म या प्रोफेशन लिखने वाले वाहन चालकों पर लगाया गया जुर्मानापटना सहित सभी जिलों में चला विशेष अभियान, लगभग 356 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाईनंबर प्लेट पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और लिखवाना गैरकानूनी &#8211; परिवहन सचिवसभी वाहनों में एच.एस.आर.पी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्यनियमों का उल्लंघन करने पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाईकुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर पापा 4141, BOSS 8055, पॉलिटिकल पार्टी का नाम, नेता का नाम वाहन पर लिखाते हैं पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) &#124; राजधानी सहित राज्य के सभी जिलों में शनिवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया. इसके तहत वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, प्रतीक चिन्ह आदि लिखे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. करीब 256 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया.परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है. सभी वाहनों में एच. एस. आर.पी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी. परिवहन सचिव ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है.नियमानुसार नम्बर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नम्बर लिखवा सकते [&#8230;]]]></description>
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<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="340" src="https://www.patnanow.com/assets/2019/10/pnc-number-plate-and-vehicle-body--650x340.png" alt="" class="wp-image-41628" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2019/10/pnc-number-plate-and-vehicle-body-.png 650w, https://www.patnanow.com/assets/2019/10/pnc-number-plate-and-vehicle-body--350x183.png 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><em><strong>वाहन के नंबर प्लेट या बॉडी पर  नाम, जाति, धर्म या प्रोफेशन लिखने वाले वाहन चालकों पर लगाया गया जुर्माना<br>पटना सहित सभी जिलों में चला विशेष अभियान, लगभग 356 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई<br>नंबर प्लेट पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और लिखवाना गैरकानूनी &#8211; परिवहन सचिव<br>सभी वाहनों में एच.एस.आर.पी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य<br>नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाई<br>कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर पापा 4141, BOSS 8055, पॉलिटिकल पार्टी का नाम, नेता का नाम वाहन पर लिखाते हैं</strong></em></p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="340" src="https://www.patnanow.com/assets/2019/10/pnc-number-plate-and-vehicle-body-650x340.png" alt="" class="wp-image-41629" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2019/10/pnc-number-plate-and-vehicle-body.png 650w, https://www.patnanow.com/assets/2019/10/pnc-number-plate-and-vehicle-body-350x183.png 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) </strong>| राजधानी सहित राज्य के सभी जिलों में शनिवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया. इसके तहत वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, प्रतीक चिन्ह आदि लिखे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. करीब 256 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया.<br>परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है. सभी वाहनों में एच. एस. आर.पी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी. परिवहन सचिव ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है.<br>नियमानुसार नम्बर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नम्बर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वह दूर से ही नजर आए. किसी भी दूसरे फॉन्ट में आड़े तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है. कई लोग अपने वाहनों के नंबर प्लेट और उसके बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, पॉलिटिकल पार्टी, नेता का नाम और उससे जुड़े प्रतीक चिन्ह  लगाते हैं जो कानूनन गलत है. ऐसे वाहन चालकों पर 500 रुपया से 2500 रूपया तक जुर्माना वसूला जा सकता है.</p>
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