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	<title>Real estate &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>रेरा बिहार के वेबसाइट का नया संस्करण लांच हुआ</title>
		<link>https://www.patnanow.com/rera-new-website/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना, मार्च 24।। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, के वेबसाइट https://rera.bihar.gov.in का नया संस्करण (RERA 2.0) अब आम लोगों एवं भू-सम्पदा प्रक्षेत्र के हितधारकों – घर खरीददार, बिल्डर एवं भू-सम्पदा एजेंट – के उपयोग हेतु लांच कर दिया गया है. वेबसाइट के नए संस्करण में आमूल-चूल परिवर्तन किये गए हैं ताकि इसके माध्यम से आम लोग एवं सभी हितधारक जरूरी सूचनाएं आसानी से पा सकें और उनका उपयोग सही ढंग से कर सकें। इसे तैयार करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे खोलता है तो सभी जरूरी सूचनायें उसे मोबाइल के होम स्क्रीन पर ही उपलब्ध हो जायेगी. वेबसाइट को मुख्य रूप से चार खण्डों में बांटा गया है तथा प्रत्येक खंड में चार मुख्य उपखंड हैं.पहला खंड आम लोगों के लिए है जिसमे होम पेज पर उन्हें निबंधित प्रोजेक्ट्स की सम्पूर्ण सूची, प्रमोटरों एवं प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग, निबंधित एजेंट्स की सम्पूर्ण सूची एवं रेरा से संबंधित जानकारी देने वाली लघु फिल्मों उपलब्ध हैं.इसके दुसरे खंड में घर खरीददारों हेतु आवश्यक जानकारियां दी गयी हैं जिनके माध्यम से वे अपनी परियोजना की प्रगति, वाद दायर करने हेतु ऑनलाइन सुविधा, उनके द्वारा किसी प्रमोटर के विरध दायर किये गए वाद की स्थिति, एवं दैनिक वाद तालिका (कॉज लिस्ट) के लिंक प्रदान किये गए हैं जिनपर क्लिक कर के संबंधित जानकारी हासिल की जा सकती है.वेबसाइट के तीसरी एवं चौथे खंड को क्रमशः प्रोमोटरो एवं भू-सम्पदा एजेंटों हेतु डिजाईन किया गया है जिसमे उनके काम से सम्बंधित यथा &#8211; प्रोजेक्ट [&#8230;]]]></description>
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<p>पटना, मार्च 24।। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, के वेबसाइट <strong><a href="https://rera.bihar.gov.in">https://rera.bihar.gov.in</a></strong> का नया संस्करण (RERA 2.0) अब आम लोगों एवं भू-सम्पदा प्रक्षेत्र के हितधारकों – घर खरीददार, बिल्डर एवं भू-सम्पदा एजेंट – के उपयोग हेतु लांच कर दिया गया है. वेबसाइट के नए संस्करण में आमूल-चूल परिवर्तन किये गए हैं ताकि इसके माध्यम से आम लोग एवं सभी हितधारक जरूरी सूचनाएं आसानी से पा सकें और उनका उपयोग सही ढंग से कर सकें। इसे तैयार करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे खोलता है तो सभी जरूरी सूचनायें उसे मोबाइल के होम स्क्रीन पर ही उपलब्ध हो जायेगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="927" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-rera-new-website-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95914" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-rera-new-website-scaled.jpg 927w, https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-rera-new-website-589x650.jpg 589w" sizes="(max-width: 927px) 100vw, 927px" /></figure>



<p>वेबसाइट को मुख्य रूप से चार खण्डों में बांटा गया है तथा प्रत्येक खंड में चार मुख्य उपखंड हैं.पहला खंड आम लोगों के लिए है जिसमे होम पेज पर उन्हें निबंधित प्रोजेक्ट्स की सम्पूर्ण सूची, प्रमोटरों एवं प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग, निबंधित एजेंट्स की सम्पूर्ण सूची एवं रेरा से संबंधित जानकारी देने वाली लघु फिल्मों उपलब्ध हैं.<br>इसके दुसरे खंड में घर खरीददारों हेतु आवश्यक जानकारियां दी गयी हैं जिनके माध्यम से वे अपनी परियोजना की प्रगति, वाद दायर करने हेतु ऑनलाइन सुविधा, उनके द्वारा किसी प्रमोटर के विरध दायर किये गए वाद की स्थिति, एवं दैनिक वाद तालिका (कॉज लिस्ट) के लिंक प्रदान किये गए हैं जिनपर क्लिक कर के संबंधित जानकारी हासिल की जा सकती है.<br>वेबसाइट के तीसरी एवं चौथे खंड को क्रमशः प्रोमोटरो एवं भू-सम्पदा एजेंटों हेतु डिजाईन किया गया है जिसमे उनके काम से सम्बंधित यथा &#8211; प्रोजेक्ट निबंधन, प्रोजेक्ट निबंधन का विस्तारीकरण, तिमाही प्रगति प्रतिवेदन भरने की सुविधा, प्रमोटरों के विरुद्ध दायर वादों की अद्यतन जानकारी, एजेंट निबंधन, निबंधन अवधी का विस्तार निबंधित एजेंटों की सूची, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर एवं एजेंट्स के कर्तव्यों पर आधारित लघु फिल्म के लिंक प्रदान किये गए हैं.<br>इन चार खण्डों के अलावा वेबसाइट के नए संस्करण के होम पेज पर रेरा द्वारा पारित आदेशों के प्रमाणित प्रति एवं रेरा कानून का उलंघन कर बनाये जा रहे भवनों से सम्बंधित जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु भी लिंक परदार किये गए हैं।<br>नए वेबसाइट को रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव  विनय कुमार द्वारा सोमवार को एक रेरा बिहार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में संयुक्त रूप से लांच किया गया।<br>इसके बारे में बताते हुए रेरा अध्यक्ष ने कहा कि इसके डिजाईन को बनाते समय इस बात का ख़ास ध्यान रखा गया कि आम लोगों एवं भू-सम्पदा पक्षेत्र के हिधारकों को उनसे सम्बंधित सूचनाएं बस एक क्लिक में हासिल हो जाए. उन्होंने यह भी बताया कि इस बात का भी ख़ास ध्यान रखा गया कि जो लोग प्रायः अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वेबसाइट देखें उन्हें भी सारी सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाए.<br>श्री सिंह ने यह भी कहा कि वेबसाइट के होम पेज के चार खण्डों हैं तथा प्रत्येक खंड में चार में उपखंड हैं अर्थात कुल 16 उपखंडों पर एक क्लिक के माध्यम से आम लोग, घर खरीददार, बिल्डर एवं भू-सम्पदा एजेंट सभी जरूरी जानकारी आसानी से पा सकते हैं.<br>रेरा बिहार के इस पहल को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने भी सराहा और कहा कि आम लोगों के हितों को सर्वपरी रख कर वेबसाइट का निर्माण एक अच्छी पहल है.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<title>रेरा ने की सख्ती तो बिल्डर ने लौटाई राशि</title>
		<link>https://www.patnanow.com/rera-tightened-faulty-builder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 13:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Builder]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Rera]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना, अप्रैल 28: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार की सख्ती से एक पीड़ित घर खरीदार को बिल्डर ने 15 लाख रूपये लौटा दिए हैं तथा शेष 8 लाख रुपये केस की अगली सुनवाई की तारीख से पहले लौटने का वादा किया है. यह मामला बिल्डर शुभगामी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से सम्बंधित है जिसके विरुद्ध पीड़ित घर खरीदार रणजीत कुमार पाण्डेय ने रेरा में वाद दायर किया था. File picरणजीत कुमार पाण्डेय ने बिल्डर को एक फ्लैट खरीदने हेतु 23 लाख रुपये दिए थे तथा तय शर्तों के अनुसार बिल्डर को अक्टूबर 2020 तक अपनी परियोजना शुभलक्ष्मी काम्प्लेक्स में फ्लैट उपलब्ध करा देना था. जब बिल्डर फ्लैट समय पर देने में विफल रहा तथा घर खरीदार के पैसे भी नहीं लौटाए तो रणजीत पाण्डेय ने रेरा में वाद दायर किया. उनके शिकायतवाद का निष्पादन 2021 में हो भी गया लेकिन बिल्डर ने आदेश को नहीं माना. तत्पश्चात पीड़ित ने इस मामले में निष्पादन वाद दायर किया लेकिन जब बिल्डर मामले में उदासीन रहा तो इस मामले में सर्टिफिकेट केस का निर्देश रेरा कोर्ट द्वारा पारित किया गया.यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि राज्य सरकार ने रेरा से सम्बंधित सर्टिफिकेट केसों के त्वरित निष्पादन हेतु प्राधिकरण के ही दो अधिकारियों को सर्टिफिकेट ऑफिसर घोषित कर दिया है तथा इस मामले की सुनवाई भी रेरा के सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा की जा रही थी.सर्टिफिकेट शुरू होने के पश्चात भी बिल्डर अपनी मनमानी पर अड़ा रहा और दो-दो तिथियों पर उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद बिल्डर जवाहर पोद्दार के विरुद्ध बॉडी वारंट जारी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>पटना, अप्रैल 28: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार की सख्ती से एक पीड़ित घर खरीदार को बिल्डर ने 15 लाख रूपये लौटा दिए हैं तथा शेष 8 लाख रुपये केस की अगली सुनवाई की तारीख से पहले लौटने का वादा किया है. यह मामला बिल्डर शुभगामी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से सम्बंधित है जिसके विरुद्ध पीड़ित घर खरीदार रणजीत कुमार पाण्डेय ने रेरा में वाद दायर किया था. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="591" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/pnc-rera-Vivek-Kumar-Singh-meeting-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-84721" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/pnc-rera-Vivek-Kumar-Singh-meeting-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/06/pnc-rera-Vivek-Kumar-Singh-meeting-650x375.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>File pic<br>रणजीत कुमार पाण्डेय ने बिल्डर को एक फ्लैट खरीदने हेतु 23 लाख रुपये दिए थे तथा तय शर्तों के अनुसार बिल्डर को अक्टूबर 2020 तक अपनी परियोजना शुभलक्ष्मी काम्प्लेक्स में फ्लैट उपलब्ध करा देना था. जब बिल्डर फ्लैट समय पर देने में विफल रहा तथा घर खरीदार के पैसे भी नहीं लौटाए तो रणजीत पाण्डेय ने रेरा में वाद दायर किया. उनके शिकायतवाद का निष्पादन 2021 में हो भी गया लेकिन बिल्डर ने आदेश को नहीं माना. तत्पश्चात पीड़ित ने इस मामले में निष्पादन वाद दायर किया लेकिन जब बिल्डर मामले में उदासीन रहा तो इस मामले में सर्टिफिकेट केस का निर्देश रेरा कोर्ट द्वारा पारित किया गया.<br>यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि राज्य सरकार ने रेरा से सम्बंधित सर्टिफिकेट केसों के त्वरित निष्पादन हेतु प्राधिकरण के ही दो अधिकारियों को सर्टिफिकेट ऑफिसर घोषित कर दिया है तथा इस मामले की सुनवाई भी रेरा के सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा की जा रही थी.<br>सर्टिफिकेट शुरू होने के पश्चात भी बिल्डर अपनी मनमानी पर अड़ा रहा और दो-दो तिथियों पर उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद बिल्डर जवाहर पोद्दार के विरुद्ध बॉडी वारंट जारी किया गया. स्थानीय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रेरा अदालत में हाजिर करवाया.<br>अंततः बिल्डर पीड़ित घर खरीदार को पैसे लौटने पर राजी हो गया एवं 23 लाख रुपये में से 15 लाख रुपये अदालत में जमा भी कर दिया. अदालत ने उसे केस को अगली तारीख मई 13 से पहले शेष राशि भी जमा करने का निर्देश दिया.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<title>रेरा से जुड़े प्रोजेक्ट्स के विज्ञापनों में QR कोड देना जरूरी</title>
		<link>https://www.patnanow.com/qr-code-must-in-all-rera-approved-projects/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 06:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Qr code]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Rera]]></category>
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					<description><![CDATA[एक मार्च से QR कोड नहीं लगाया तो होगी कार्रवाई पटना।। रियल एस्टेट प्रोमोटरों व एजेंटों को बिहार रेरा से निबंधित परियोजनाओं के संबंधित दस्तावेजों व सभी प्रकार के विज्ञापनों में क्विक रिस्पांस (QR) कोड लगाना अनिवार्य होगा. एक मार्च से ऐसा नहीं करने पर संबंधित प्रोमोटर या एजेंटों के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा. इसको लेकर बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी ने आदेश जारी कर दिया है. बिहार रेरा ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा सभी निबंधित रियल एस्टेट परियोजनाओं को एक यूनिक QR कोड प्रदान किया गया है, जिसकी स्कैनिंग मोबाइल फोन से बहुत आसानी से की जा सकती है. स्कैनिंग करने पर खरीदारों को परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध हो जायेगी. आदेश के अनुसार प्रोमोटरों को निबंधित परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों, जिसमें समाचार पत्र विज्ञापन और सोशल मीडिया विज्ञापन और अभियान शामिल हैं, QR कोड का उपयोग करना होगा. उन्हें परियोजना के वेबपेज, ब्रोशर, बुकिंग फॉर्म, आवंटन पत्र और परियोजना स्थल पर लगाये गये डिस्प्ले बोर्ड पर भी यह आवंटित QR कोड प्रदान करना होगा. आदेश में प्लॉट, अपार्टमेंट या दुकानों की बिक्री की सुविधा देने वाले रियल एस्टेट एजेंटों के लिए भी इसी तरह के निर्देश हैं. रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है. किसी निबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी आसानी से उपलब्ध रहने पर घर, प्लॉट या दुकान खरीदने वालों को किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>एक मार्च से QR कोड नहीं लगाया तो होगी कार्रवाई </strong></p>



<p>पटना।। रियल एस्टेट प्रोमोटरों व एजेंटों को बिहार रेरा से निबंधित परियोजनाओं के संबंधित दस्तावेजों व सभी प्रकार के विज्ञापनों में क्विक रिस्पांस (QR) कोड लगाना अनिवार्य होगा. एक मार्च से ऐसा नहीं करने पर संबंधित प्रोमोटर या एजेंटों के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा. इसको लेकर बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी ने आदेश जारी कर दिया है. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="591" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/pnc-rera-Vivek-Kumar-Singh-meeting-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-84721" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/pnc-rera-Vivek-Kumar-Singh-meeting-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/06/pnc-rera-Vivek-Kumar-Singh-meeting-650x375.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>बिहार रेरा ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा सभी निबंधित रियल एस्टेट परियोजनाओं को एक यूनिक QR कोड प्रदान किया गया है, जिसकी स्कैनिंग मोबाइल फोन से बहुत आसानी से की जा सकती है. स्कैनिंग करने पर खरीदारों को परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध हो जायेगी.</p>



<p>आदेश के अनुसार प्रोमोटरों को निबंधित परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों, जिसमें समाचार पत्र विज्ञापन और सोशल मीडिया विज्ञापन और अभियान शामिल हैं, QR कोड का उपयोग करना होगा. उन्हें परियोजना के वेबपेज, ब्रोशर, बुकिंग फॉर्म, आवंटन पत्र और परियोजना स्थल पर लगाये गये डिस्प्ले बोर्ड पर भी यह आवंटित QR कोड प्रदान करना होगा. आदेश में प्लॉट, अपार्टमेंट या दुकानों की बिक्री की सुविधा देने वाले रियल एस्टेट एजेंटों के लिए भी इसी तरह के निर्देश हैं.</p>



<p>रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है. किसी निबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी आसानी से उपलब्ध रहने पर घर, प्लॉट या दुकान खरीदने वालों को किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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