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	<title>Rajasv shivir &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<item>
		<title>कार्रवाई जारी है; 146 और राजस्वकर्मी बर्खास्त</title>
		<link>https://www.patnanow.com/rajasv-karmi-barkhasht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
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		<category><![CDATA[Revenue department]]></category>
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					<description><![CDATA[कार्रवाई के दूसरे दिन संविदा शर्तों का उल्लंघन करने के लिये 146 विशेष सर्वेक्षण कर्मी बर्खास्त सभी हड़ताली कर्मियों पर कारण पृच्छा के बाद विभाग द्वारा सोमवार से शुरू की गई है कार्रवाई लगभग 900 राजस्वकर्मी हड़ताल से वापस लौट चुके हैं पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आज कार्रवाई के दूसरे दिन हड़ताल भड़काने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं 25 विशेष सर्वेक्षण लिपिक की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है. सभी संविदा कर्मियों पर उनके पदस्थापित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की गई है. इस बीच लगभग 900 राजस्वकर्मी हड़ताल से वापस लौट चुके हैं. भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक ने अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल की राह अपनाई और विभागीय कार्य बाधित किया. विभाग ने माना कि राजस्व महा अभियान की शुरुआत होते ही हड़ताल पर चले जाने का इनका आचरण अनुशासनहीनता और सरकारी आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है. विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी संविदा विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की नियुक्ति संविदा नियमावली 2019 एवं संशोधित नियमावली 2022 के तहत हुई थी. नियमों के मुताबिक यह सेवा किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति में परिवर्तित नहीं होगी. इसके बावजूद पदनाम बदलने, नियमितीकरण और समतुल्य वेतनमान जैसी अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना शपथपत्र और संविदा शर्तों का [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>कार्रवाई के दूसरे दिन संविदा शर्तों का उल्लंघन करने के लिये 146 विशेष सर्वेक्षण कर्मी बर्खास्त</strong></p>



<p><strong>सभी हड़ताली कर्मियों पर कारण पृच्छा के बाद विभाग द्वारा सोमवार से शुरू की गई है कार्रवाई</strong></p>



<p><strong>लगभग 900 राजस्वकर्मी हड़ताल से वापस लौट चुके हैं </strong></p>



<p>पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आज कार्रवाई के दूसरे दिन हड़ताल भड़काने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं 25 विशेष सर्वेक्षण लिपिक की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है. सभी संविदा कर्मियों पर उनके पदस्थापित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की गई है. इस बीच <strong>लगभग 900 राजस्वकर्मी हड़ताल से वापस लौट चुके हैं</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="702" height="465" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000347626.jpg" alt="" class="wp-image-91669" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000347626.jpg 702w, https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000347626-650x431.jpg 650w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /></figure>



<p>भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक ने अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल की राह अपनाई और विभागीय कार्य बाधित किया. विभाग ने माना कि राजस्व महा अभियान की शुरुआत होते ही हड़ताल पर चले जाने का इनका आचरण अनुशासनहीनता और सरकारी आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है.</p>



<p>विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी संविदा विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की नियुक्ति संविदा नियमावली 2019 एवं संशोधित नियमावली 2022 के तहत हुई थी. नियमों के मुताबिक यह सेवा किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति में परिवर्तित नहीं होगी. इसके बावजूद पदनाम बदलने, नियमितीकरण और समतुल्य वेतनमान जैसी अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना शपथपत्र और संविदा शर्तों का खुला उल्लंघन है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="652" height="443" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/07/pnc-revenue-department.jpg" alt="" class="wp-image-91155" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/07/pnc-revenue-department.jpg 652w, https://www.patnanow.com/assets/2025/07/pnc-revenue-department-650x442.jpg 650w" sizes="(max-width: 652px) 100vw, 652px" /></figure>



<p>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल से सरकार के महत्वाकांक्षी राजस्व महा–अभियान की गति प्रभावित हुई. इस अभियान के तहत राज्यभर में जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करना, बंटवारा नामांतरण और उत्तराधिकार नामांतरण जैसी सेवाएं आमजन तक पहुंचाई जा रही हैं. ऐसे में हड़ताल का कदम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला साबित हुआ.<br>इसी आधार पर विभाग ने कठोर कार्रवाई करते हुए नियमावली की धारा 8(4) के तहत संविदा सर्वेक्षण कर्मियों की संविदा सेवा समाप्त कर दी है. विभाग के स्तर से कार्य से अनुपस्थित अन्य सभी पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<item>
		<title>राजस्व महाअभियान: शिविरों में हर रैयत का आवेदन अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा</title>
		<link>https://www.patnanow.com/revenue-new-order-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 08:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Rajasv maha abhiyan]]></category>
		<category><![CDATA[Rajasv shivir]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue and land reforms department]]></category>
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					<description><![CDATA[•कर्मियों को आवेदन के प्रारंभिक छानबीन से मनाही, सभी आवेदन किए जाएंगे स्वीकार •सभी अंचलाधिकारियों को पत्र जारी कर सख्ती से अनुपालन का आदेश पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राजस्व महा–अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में किसी भी रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा. रैयत जो भी आवेदन देंगे उसे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा और उसकी तत्काल इंट्री कर ली जाएगी. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई रैयतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार के लिए दिए जा रहे आवेदन को शिविरकर्मी यह कहकर नहीं ले रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है, पुनर्गठन का आदेश नहीं है अथवा जमीन गैर–मजरूआ या बकास्त मालिक की श्रेणी में आती है. विभाग ने इस पर नाराजगी जताई है. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक रैयत का आवेदन बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाए. आवेदन लेने के दौरान किसी तरह की छानबीन नहीं की जाएगी. यदि किसी मामले में दस्तावेजों की कमी पाई जाती है या भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा अन्य राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक होता है, तो उसकी प्रक्रिया निष्पादन चरण में की जाएगी. उन्होंने कहा कि शिविरों में आवेदन लेने के दौरान प्राथमिक छानबीन करना या [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>•<strong>कर्मियों को आवेदन के प्रारंभिक छानबीन से मनाही, सभी आवेदन किए जाएंगे स्वीकार</strong></p>



<p>•<strong>सभी अंचलाधिकारियों को पत्र जारी कर सख्ती से अनुपालन का आदेश</strong></p>



<p>पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राजस्व महा–अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में किसी भी रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा. रैयत जो भी आवेदन देंगे उसे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा और उसकी तत्काल इंट्री कर ली जाएगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="878" height="807" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/07/PNC-ias-Deepak-Kumar-Singh-on-bridge-collapse.jpg" alt="" class="wp-image-85335" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/07/PNC-ias-Deepak-Kumar-Singh-on-bridge-collapse.jpg 878w, https://www.patnanow.com/assets/2024/07/PNC-ias-Deepak-Kumar-Singh-on-bridge-collapse-650x597.jpg 650w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" /></figure>



<p>अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई रैयतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार के लिए दिए जा रहे आवेदन को शिविरकर्मी यह कहकर नहीं ले रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है, पुनर्गठन का आदेश नहीं है अथवा जमीन गैर–मजरूआ या बकास्त मालिक की श्रेणी में आती है. विभाग ने इस पर नाराजगी जताई है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="790" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/pnc-rajasv-maha-abhiyan-shuru-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-91647" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/pnc-rajasv-maha-abhiyan-shuru-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/08/pnc-rajasv-maha-abhiyan-shuru-650x501.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक रैयत का आवेदन बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाए. आवेदन लेने के दौरान किसी तरह की छानबीन नहीं की जाएगी. यदि किसी मामले में दस्तावेजों की कमी पाई जाती है या भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा अन्य राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक होता है, तो उसकी प्रक्रिया निष्पादन चरण में की जाएगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="720" height="880" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000337754.jpg" alt="" class="wp-image-91529" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000337754.jpg 720w, https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000337754-532x650.jpg 532w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></figure>



<p>उन्होंने कहा कि शिविरों में आवेदन लेने के दौरान प्राथमिक छानबीन करना या आवेदन लेने से मना करना लोगों में भ्रांति और असंतोष उत्पन्न करेगा. इसलिए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र के शिविरों में इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं. सभी शिविर प्रभारियों तथा कर्मियों को इस आदेश से तत्काल अवगत कराते हुए सभी आवेदन स्वीकार कराएं.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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