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	<title>Patna lockdown &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<title>Patna lockdown &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>लाख समझाने पर भी नहीं मान रहे थे लोग, लीजिए हो गया उपाय</title>
		<link>https://www.patnanow.com/patna-lockdown-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 15:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना में जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में दुकानों/ प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश निर्गत है. उच्च स्तरीय निदेश के आलोक में उक्त आदेश में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किये गए हैं. पटना में फल एवं सब्जी दुकाने/ मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानों के संचालन की अवधि प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक ही रहेगी. शेष सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों का संचालन पूर्व निर्गत आदेश में उल्लिखित शर्तों के साथ होगी. यह आदेश 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. बिहार में अभी तक फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों के लिए सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 4:00 से 7:00 तक का समय जिला प्रशासन ने दिया था. लेकिन शाम में बाजार में जरूरत से ज्यादा भीड़ हो रही थी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था. यही नहीं दुकानदार 7:00 बजे के बाद भी दुकान बंद नहीं कर रहे थे. पटना में लगातार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लगातार ऐसी शिकायत को देखते हुए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और 23 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों के लिए समय सिर्फ सुबह 6:00 से 10:00 तक ही तय कर दिया है. यानी अब शाम में फल-सब्जी या मांस मछली की दुकानें नहीं खुलेगी. PNCB]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>पटना में जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई</strong></p>



<p>गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में दुकानों/ प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश निर्गत है. उच्च स्तरीय निदेश के आलोक में उक्त आदेश में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किये गए हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="449" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/07/pnc-mithapur-sabji-mandi.jpg" alt="" class="wp-image-47768" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/07/pnc-mithapur-sabji-mandi.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/07/pnc-mithapur-sabji-mandi-350x242.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2020/07/pnc-mithapur-sabji-mandi-130x90.jpg 130w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>पटना में फल एवं सब्जी दुकाने/ मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानों के संचालन की अवधि प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक ही रहेगी.</strong></p>



<p>शेष सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों का संचालन पूर्व निर्गत आदेश में उल्लिखित शर्तों के साथ होगी. यह <em>आदेश 6 सितंबर तक प्रभावी</em> रहेगा. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="433" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/06/pnc-patna-dm-kumar-ravi.jpg" alt="" class="wp-image-47389" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/06/pnc-patna-dm-kumar-ravi.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/06/pnc-patna-dm-kumar-ravi-350x233.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>बिहार में अभी तक फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों के लिए सुबह 6:00 से 11:00 और  शाम 4:00 से 7:00 तक का समय जिला प्रशासन ने दिया था. लेकिन शाम में बाजार में जरूरत से ज्यादा भीड़ हो रही थी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था. यही नहीं दुकानदार 7:00 बजे के बाद भी दुकान बंद नहीं कर रहे थे. पटना में लगातार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लगातार ऐसी शिकायत को देखते हुए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और 23 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों के लिए समय सिर्फ सुबह 6:00 से 10:00 तक ही तय कर दिया है. यानी अब शाम में फल-सब्जी या मांस मछली की दुकानें नहीं खुलेगी.</p>



<p><strong><em>PNCB</em></strong></p>
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		<item>
		<title>1 अगस्त से पटना में ऐसे होगा काम</title>
		<link>https://www.patnanow.com/patna-rules-during-lockdown-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 18:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[DM ORDER]]></category>
		<category><![CDATA[Patna lockdown]]></category>
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					<description><![CDATA[बिहार में 16 दिनों का एक और लॉकडाउन लगने के बाद लोगों के जेहन में यह सवाल बार-बार आ रहा था कि आखिर इस दौरान कौन-कौन सी दुकान खुलेगी, कौन-कौन से दफ्तर खुलेंगे और इनके खुलने की अवधि क्या होगी. सरकार ने एक ओर जहां 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन की घोषणा की है, वही हर जिले में परिस्थितियों के मुताबिक जिलाधिकारी को फैसला लेने का अधिकार दिया है. पटना डीएम कुमार रवि ने देर रात निर्देश जारी किया है. पटना में 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच सभी दुकानें और दफ्तर खुल सकते हैं. हालांकि उनके लिए खुलने की अवधि सुबह 10:00 से शाम 6:00 बजे के बीच होगी. निजी प्रतिष्ठान 50% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं. फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों के लिए भी समय तय किया गया है. फल सब्जी और मांस मछली की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और दोपहर 3:00 से शाम 7:00 बजे तक खुलेगी. रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. किसी भी शॉपिंग मॉल में स्थित दुकान नहीं खुलेगी. रेस्टोरेंट, ढाबा या भोजनालय से सिर्फ होम डिलीवरी या टेक अवे सर्विस होगी. सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपनी जरूरत की चीजें घर के नजदीक दुकान से ही लेनी होगी. बेवजह और नियम विरुद्ध सड़क पर पकड़े जाने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. PNCB]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>बिहार में 16 दिनों का एक और लॉकडाउन लगने के बाद लोगों के जेहन में यह सवाल बार-बार आ रहा था कि आखिर इस दौरान कौन-कौन सी दुकान खुलेगी, कौन-कौन से दफ्तर खुलेंगे और इनके खुलने की अवधि क्या होगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="433" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new.jpg" alt="" class="wp-image-46171" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new-350x233.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption><strong>Patna DM</strong></figcaption></figure>



<p>सरकार ने एक ओर जहां 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन की घोषणा की है, वही हर जिले में परिस्थितियों के मुताबिक जिलाधिकारी को फैसला लेने का अधिकार दिया है.</p>



<p>पटना डीएम कुमार रवि ने देर रात निर्देश जारी किया है. पटना में 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच सभी दुकानें और दफ्तर खुल सकते हैं. हालांकि उनके लिए खुलने की अवधि सुबह 10:00 से शाम 6:00 बजे के बीच होगी. निजी प्रतिष्ठान 50% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं. </p>



<p>फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों के लिए भी समय तय किया गया है. फल सब्जी और मांस मछली की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और दोपहर 3:00 से शाम 7:00 बजे तक खुलेगी. रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.</p>



<p> किसी भी शॉपिंग मॉल में स्थित दुकान नहीं खुलेगी.</p>



<p> रेस्टोरेंट, ढाबा या भोजनालय से सिर्फ होम डिलीवरी या टेक अवे सर्विस होगी.</p>



<p>सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपनी जरूरत की चीजें घर के नजदीक दुकान से ही लेनी होगी. बेवजह और नियम विरुद्ध सड़क पर पकड़े जाने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी.</p>



<p><strong><em>PNCB</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पटना लॉकडाउन में क्या करें और क्या नहीं</title>
		<link>https://www.patnanow.com/patna-lockdown-me-kya-kare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 18:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Patna lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[पटना लॉकडाउन अपडेट]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना जिला मेंं 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लाकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के द्वारा कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं. सामान्य रूप में अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उसके उत्तर निम्नवत हैंं- 1/क्या सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे? नहीं.अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है . पुलिस जिला प्रशासन अग्निशमन राजस्व प्राप्ति के कार्यालय निबंधन परिवहन आदि.लॉक डाउन की अवधि में किसी सरकारी कार्यालय को अत्यावश्यक कार्यवश खोला जा सकता है. परंतु संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा कर्मियों की न्यूनतम संख्या के साथ अत्यावश्यक सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जा सकेगा. साथ ही यह उप कार्यालय प्रधान की जिम्मेवारी होगी कि सरकार द्वारा निर्गत सभी सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन हो रहा हो अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग करना होगा। 2/क्या वाहनों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता है?नहीं.अति आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकेगा तथा सामानों का क्रय आसपास के दुकानों से क्रय किया जाना अपेक्षित होगा. वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा. 3/रेल सेवा/ विमान सेवा/ सार्वजनिक बस सेवा कार्यरत रहेगी?हां.रेल सेवा विमान सेवा सार्वजनिक बस सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने हेतु पास की आवश्यकता नहीं है वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="431" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/PNC-PATNA-DM-KUMAR-RAVI-IN-LOCKDOWN.jpg" alt="" class="wp-image-44710" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/PNC-PATNA-DM-KUMAR-RAVI-IN-LOCKDOWN.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/04/PNC-PATNA-DM-KUMAR-RAVI-IN-LOCKDOWN-350x232.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>पटना जिला मेंं 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लाकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के द्वारा कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं. सामान्य रूप में अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उसके उत्तर निम्नवत हैंं-</p>



<p><strong>1/क्या सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे?</strong></p>



<p>नहीं.<br>अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है . पुलिस जिला प्रशासन अग्निशमन राजस्व प्राप्ति के कार्यालय निबंधन परिवहन आदि.<br>लॉक डाउन की अवधि में किसी सरकारी कार्यालय को अत्यावश्यक कार्यवश खोला जा सकता है. परंतु संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा कर्मियों की न्यूनतम संख्या के साथ अत्यावश्यक सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जा सकेगा. साथ ही यह उप कार्यालय प्रधान की जिम्मेवारी होगी कि सरकार द्वारा निर्गत सभी सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन हो रहा हो अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग करना होगा।</p>



<p><strong>2/क्या वाहनों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता है?</strong><br>नहीं.<br>अति आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकेगा तथा सामानों का क्रय आसपास के दुकानों से क्रय किया जाना अपेक्षित होगा. वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.</p>



<p><strong>3/रेल सेवा/ विमान सेवा/ सार्वजनिक बस सेवा कार्यरत रहेगी?</strong><br>हां.<br>रेल सेवा विमान सेवा सार्वजनिक बस सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने हेतु पास की आवश्यकता नहीं है वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यात्रा के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं मास कब पहनना अनिवार्य होगा.</p>



<p><strong>4/होम डिलीवरी करने वालों के लिए पास की आवश्यकता होगी?</strong><br>नहीं.<br>होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी. होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही यातायात नियमों का पालन करना होगा.</p>



<p><strong>5/क्या होटल/ रेस्टोरेंट खुले रहेंगे?</strong><br>होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर के उपयोग के संबंध में गृह विभाग के पत्रांक 3742 दिनांक 7 जुलाई 2020 का अनुपालन किया जाना है इसके अनुसार थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त )ही सम्मिलित हो सकेंगे. निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा. ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य अनिवार्य होगा. स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत किया जाएगा कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिषद को बंद करा दिया जाएगा.<br>‌ ‌‌ ‌ प्रयास किया जाएगा कि एक होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित हो. रेस्टोरेंट के द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी.</p>



<p><strong>6/क्या दुकान खुलने के लिए समय निर्धारित है?</strong><br>हां.<br>‌‌ मात्र फल सब्जी मीट एवं मछली की दुकानें पूर्वाहन 6:00 बजे से पूर्वाहन 10:00 बजे तक एवं अपराहन 4:00 बजे से अपराहन 7:00 बजे तक खुलेंंगी। शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी तथा दवा की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित समय के साथ साथ दिवा- रात्रि खुली रह सकती है.</p>



<p><strong>7/क्या लॉक डाउन की अवधि में कर्फ्यू लागू है?</strong><br>हां.<br>गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40 -30 /20 20 DM-(A) दिनांक 29 जुलाई 2020 द्वारा रात्रि 10:00 बजे से से पूर्वाहन 5:00 बजे तक कर्फ्यू की अवधि निर्धारित है. </p>



<p><strong>8/क्या लॉक डाउन की अवधि में औद्योगिक गतिविधियां एवं निर्माण कार्य जारी रहेगा?</strong><br>हां<br>औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी. कार्यस्थल पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा सभी कर्मियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क अनिवार्य रहेगा. कार्यस्थल पर आवागमन के क्रम में संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा निर्गत आई कार्ड का उपयोग मान्य होगा.</p>



<p><strong>राजेश तिवारी</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>पटना समेत इन जिलों में लगा लॉकडाउन</title>
		<link>https://www.patnanow.com/lockdown-in-bihar-districts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 15:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar lockdown update]]></category>
		<category><![CDATA[Patna lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[पटना लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार लॉकडाउन]]></category>
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					<description><![CDATA[बिहार में जिस तेजी से कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ रहा है. उसने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. सरकार ने बिहार के सभी जिलों के डीएम को यह अधिकार दिया है कि वे परिस्थिति के मुताबिक अपने जिले में लॉकडाउन लगा सकते हैं. पटना में डीएम कुमार रवि ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है. हालांकि इस दौरान ना सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को बल्कि परिवहन को भी मुक्त रखा गया है. पटना के अलावा कई अन्य जिलों में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है. भोजपुर में 11 से 15 जुलाई तक; कैमूर में 10 से 17 जुलाई तक, भागलपुर में 9 से 15 जुलाई तक, मुंगेर और पूर्णिया 10 से 16 जुलाई, बक्सर और नवादा 10 से 12 जुलाई, मोतिहारी और खगड़िया 10 से 14 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>बिहार में जिस तेजी से कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ रहा है. उसने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. सरकार ने बिहार के सभी जिलों के डीएम को यह अधिकार दिया है कि वे परिस्थिति के मुताबिक अपने जिले में लॉकडाउन लगा सकते हैं. पटना में डीएम कुमार रवि ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है. हालांकि इस दौरान ना सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को बल्कि परिवहन को भी मुक्त रखा गया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="509" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-corona-ad-by-health-1.jpg" alt="" class="wp-image-46170" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-corona-ad-by-health-1.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-corona-ad-by-health-1-350x274.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>पटना के अलावा कई अन्य जिलों में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है.  भोजपुर में 11 से 15 जुलाई तक; कैमूर में 10 से 17 जुलाई तक, भागलपुर में 9 से 15 जुलाई तक, मुंगेर और पूर्णिया 10 से 16 जुलाई, बक्सर और नवादा 10 से 12 जुलाई, मोतिहारी और खगड़िया 10 से 14 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन</title>
		<link>https://www.patnanow.com/patna-lockdown-order/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 11:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Patna lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[पटना लॉकडाउन अपडेट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=47710</guid>

					<description><![CDATA[कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कड़ा फैसला किया है. बिहार के सभी जिलाधिकारियों को सरकार ने लॉकडाउन लगाने के लिए अधिकृत कर दिया है. पटना में जिलाधिकारी कुमार रवि ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉक डाउन करने की घोषणा की है. इस दौरान पटना पूरी तरह बंद रहेगा. हालांकि आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी. सरकारी और निजी तमाम दफ्तर बंद रहेंगे सभी दुकानें बंद रहेंगी सिर्फ अस्पताल और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को खुला रखने की छूट दी गई है बता दें कि पटना में मंगलवार शाम तक 1400 पॉजीटिव हो चुके थे. कोरोना संक्रमण से 12 लोगों की पटना में अब तक मौत हो चुकी है. डीएम के आदेश के मुताबिक दूध, फल-सब्जी और राशन की दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि इन्हें खोलने का वक्त भी तय कर दिया गया है. सुबह 6:00 से 10:00 और शाम में 4:00 से 7:00 के बीच ही कोई भी दुकान खुलेगी. दवा की दुकानों के लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं है. राजेश तिवारी]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="366" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/PNC-Breaking-Patna-Now.jpg" alt="" class="wp-image-43991" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/PNC-Breaking-Patna-Now.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/04/PNC-Breaking-Patna-Now-350x197.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने  कड़ा फैसला किया है. बिहार के सभी जिलाधिकारियों को सरकार ने लॉकडाउन लगाने के लिए अधिकृत कर दिया है. पटना में जिलाधिकारी कुमार रवि ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉक डाउन करने की घोषणा की है. इस दौरान पटना पूरी तरह बंद रहेगा. हालांकि आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी. सरकारी और निजी तमाम दफ्तर बंद रहेंगे सभी दुकानें बंद रहेंगी सिर्फ अस्पताल और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को खुला रखने की छूट दी गई है बता दें कि पटना में मंगलवार शाम तक 1400 पॉजीटिव हो चुके थे. कोरोना संक्रमण से 12 लोगों की पटना में अब तक मौत हो चुकी है.</p>



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<p>डीएम के आदेश के मुताबिक दूध,  फल-सब्जी और राशन की दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि इन्हें खोलने का वक्त भी तय कर दिया गया है. सुबह 6:00 से 10:00 और शाम में 4:00 से 7:00 के बीच ही कोई भी दुकान खुलेगी. दवा की दुकानों के लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं है.</p>



<p>राजेश तिवारी</p>
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