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	<title>PATNA HIGH COURT &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<title>PATNA HIGH COURT &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<item>
		<title>पटना हाईकोर्ट को मिले पांच जज, 15 पद अब भी रिक्त</title>
		<link>https://www.patnanow.com/new-judge-for-high-court/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 07:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[New judge]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA HIGH COURT]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना हाईकोर्ट को पांच नये जज मिलेंगे. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के लिए जज के रूप में अधिवक्ता आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार, सोनी श्रीवास्तव, सौरेन्द्र पांडेय और अंशुल राज के नामों को मंजूरी प्रदान की है. कॉलेजियम ने 20 फरवरी को हुई बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन अतिरिक्त जज न्यायमूर्ति शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, फिरदौस फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने पर मुहर लगाई. इसके अलावा कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट में पांच अतिरिक्त जज को स्थायी जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. pncb]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>पटना हाईकोर्ट को पांच नये जज मिलेंगे. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के लिए जज के रूप में अधिवक्ता आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार, सोनी श्रीवास्तव, सौरेन्द्र पांडेय और अंशुल राज के नामों को मंजूरी प्रदान की है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="956" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-patna-high-court-n-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-85163" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-patna-high-court-n-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-patna-high-court-n-650x607.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>कॉलेजियम ने 20 फरवरी को हुई बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन अतिरिक्त जज न्यायमूर्ति शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, फिरदौस फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने पर मुहर लगाई. इसके अलावा कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट में पांच अतिरिक्त जज को स्थायी जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.</p>



<p><em><strong>pncb</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>जस्टिस कृष्णन विनोद ने 44वें चीफ जस्टिस के रूप में ली थी शपथ</title>
		<link>https://www.patnanow.com/justice-krishnan-vinod-was-sworn-in-as-the-44th-chief-justice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 05:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[governor of bihar]]></category>
		<category><![CDATA[justice k.vinod]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA HIGH COURT]]></category>
		<category><![CDATA[Rajendra Vishwanath Arlekar]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना हाईकोर्ट के बने नए जज, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई शपथ राज्य भवन में आज गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली ने शपथ लिया. इन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. बता दें कि इससे पहले विपिन मनुभाई पंचोली गुजरात हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत थे.केंद्र सरकार द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ विचार और विमर्श कर इन्हें पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है. पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाने के बाद यह पद खाली थी.जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी.उन्हें  राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एडवोकेट जनरल पी के शाही, पटना हाइकोर्ट के जज,अधिवक्ता और अन्य अधिकारी मौजूद थे.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p><strong>पटना हाईकोर्ट के बने नए जज, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई शपथ</strong></p>



<p>राज्य भवन में आज गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली ने शपथ लिया. इन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. बता दें कि इससे पहले विपिन मनुभाई पंचोली गुजरात हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत थे.केंद्र सरकार द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ विचार और विमर्श कर इन्हें पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="604" height="570" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/07/judge.png" alt="" class="wp-image-76620" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/07/judge.png 604w, https://www.patnanow.com/assets/2023/07/judge-350x330.png 350w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" /></figure>



<p></p>



<p>पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाने के बाद यह पद खाली थी.जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी.उन्हें  राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एडवोकेट जनरल पी के शाही, पटना हाइकोर्ट के जज,अधिवक्ता और अन्य अधिकारी मौजूद थे.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>अतिक्रमण अभियान पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक</title>
		<link>https://www.patnanow.com/high-court-stays-anti-encroachment-drive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 15:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Nepali nagar]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA HIGH COURT]]></category>
		<category><![CDATA[Rajeev nagar encroachment drive]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना के राजीव नगर से अतिक्रमण हटाने पर रोक पटना ।। पटना हाई कोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है. मामले पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए पटना डीएम को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. यानी कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर दो दिनों का स्टे लगा दिया है. कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर वकील राजीव नगर पहुंचे. सोमवार की दोपहर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने का स्टे आर्डर लेकर अधिवक्ता खुद मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी है. 6 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जिला प्रशासन नेपाली नगर में किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकेगा. जिला प्रशासन ने आज नेपाली नगर में धारा 144 लागू कर दिया था और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी. सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इस मामले में अबतक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. Ajeet]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>पटना के राजीव नगर से अतिक्रमण हटाने पर रोक </strong></p>



<p>पटना ।। पटना हाई कोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है. मामले पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए पटना डीएम को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. यानी कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर दो दिनों का स्टे लगा दिया है. कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर वकील राजीव नगर पहुंचे.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="366" src="https://www.patnanow.com/assets/2019/02/PNC-PATNA-HIGH-COURT-650x366.png" alt="" class="wp-image-38512" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2019/02/PNC-PATNA-HIGH-COURT.png 650w, https://www.patnanow.com/assets/2019/02/PNC-PATNA-HIGH-COURT-350x197.png 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>सोमवार की दोपहर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने का स्टे आर्डर लेकर अधिवक्ता खुद मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी है. 6 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जिला प्रशासन नेपाली नगर में किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकेगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="395" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/07/IMG-20220704-WA0013.jpg" alt="" class="wp-image-64138" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/07/IMG-20220704-WA0013.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2022/07/IMG-20220704-WA0013-350x213.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>जिला प्रशासन ने आज नेपाली नगर में धारा 144 लागू कर दिया था और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी. सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इस मामले में अबतक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.</p>



<p><strong><em>Ajeet</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हाईकोर्ट की सख्ती: एक महीने में ठीक हो अंजान पीर चौक की सड़क</title>
		<link>https://www.patnanow.com/highcourt-on-anjan-peer-chowk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 03:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[Anjan peer chowk]]></category>
		<category><![CDATA[Patna Chapra highway]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA HIGH COURT]]></category>
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					<description><![CDATA[हाजीपुर से छपरा सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने निर्माण कंपनी को जमकर फटकार लगाई है. राजीव रंजन सिंह की राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बंधित जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिग्का पर सुनवाई करते हुए इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि हाजीपुर में आर ओ बी का निर्माण कार्य एक दशक बाद भी पूरा नहीं सका. कोर्ट ने गंडक नदी पर पुल निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पुल निर्माण कंपनी को छह माह का समय दिया. साथ ही कहा कि निर्माण कार्य दोनों ओर हाजीपुर और छपरा से शुरू होना चाहिए. निर्माण कंपनी द्वारा इस पुल के निर्माण के लिए दस महीने की मोहलत मांगी गई,जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान वैशाली के डी एम से पूछा कि प्रशासन इस मामलें में क्या कर रहा था. कोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि जनता की मुश्किलों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की.वैशाली के जिलाधिकारी ने बताया कि हाजीपुर के रामाशीष चौक से बस स्टैंड नेटवर्क से हटा दिया गया है. साथ ही ये भी बताया कि रामाशीष चौक पर जाम का मुख्य कारण अंजानपीर चौक से आर ओ बी का नहीं बनना और दोनों साइड सड़कों का खस्ताहाल होना और साथ ही जगह जगह मनमाने तरीके से स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया जाना है. कंपनी के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि अंजानपीर दोनों ओर की सड़कों को एक माह में मरम्मत और निर्माण कार्य [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="340" src="https://www.patnanow.com/assets/2019/08/PNC-Patna-High-Court-1-650x340.png" alt="" class="wp-image-40842" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2019/08/PNC-Patna-High-Court-1.png 650w, https://www.patnanow.com/assets/2019/08/PNC-Patna-High-Court-1-350x183.png 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>हाजीपुर से छपरा सड़क <div><div><div><div><div>का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने निर्माण कंपनी को जमकर फटकार लगाई है.</div></div></div></div></div></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="467" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/01/pnc-Hajipur-Anjaan-Peer-chowk-n.jpg" alt="" class="wp-image-58907" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/01/pnc-Hajipur-Anjaan-Peer-chowk-n.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2022/01/pnc-Hajipur-Anjaan-Peer-chowk-n-350x251.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption><strong>अंजान पीर चौक</strong></figcaption></figure>



<p>राजीव रंजन सिंह की राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बंधित जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिग्का पर सुनवाई करते हुए इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि हाजीपुर में आर ओ बी का निर्माण कार्य एक दशक बाद भी पूरा नहीं सका.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="456" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/04/pnc-railway-overbridge-hajipur.jpg" alt="" class="wp-image-60309" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/04/pnc-railway-overbridge-hajipur.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2022/04/pnc-railway-overbridge-hajipur-350x246.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2022/04/pnc-railway-overbridge-hajipur-130x90.jpg 130w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption><strong>वर्षों से निर्माणाधीन आरओबी</strong></figcaption></figure>



<p>कोर्ट ने गंडक नदी पर पुल निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पुल निर्माण कंपनी को छह माह का समय दिया. साथ ही कहा कि निर्माण कार्य दोनों ओर हाजीपुर और छपरा से शुरू होना चाहिए. निर्माण कंपनी द्वारा इस पुल के निर्माण के लिए दस महीने की मोहलत मांगी गई,जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.</p>



<p>कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान वैशाली के डी एम से पूछा कि प्रशासन इस मामलें में क्या कर रहा था. कोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि जनता की मुश्किलों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की.<br>वैशाली के जिलाधिकारी ने बताया कि हाजीपुर के रामाशीष चौक से बस स्टैंड नेटवर्क से हटा दिया गया है. साथ ही ये भी बताया कि रामाशीष चौक पर जाम का मुख्य कारण अंजानपीर चौक से आर ओ बी का नहीं बनना और दोनों साइड सड़कों का खस्ताहाल होना और साथ ही जगह जगह मनमाने तरीके से स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया जाना है.</p>



<p><strong>कंपनी के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि अंजानपीर दोनों ओर की सड़कों को एक माह में मरम्मत और निर्माण कार्य पूरा कर सड़क को ठीक कर दिया जाएगा. साथ ही अजानपीर के आसपास अनावश्यक स्पीड ब्रेकर को भी हटा दिया जाएगा. </strong></p>



<p>कोर्ट को निर्माण कार्य करने वाली कंपनी की ओर से बताया गया कि हाजीपुर में आर ओ बी बनाने का कार्य चल रहा है और दो माह में यह चालू हो जाएगा. साथ ही एन एच ए आई की सहमति से हाई वॉल्टेज ट्रांसमीटर टावर स्थानांतरित करने का कार्य दो माह में पूरा हो जाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल के तीसरे सप्ताह की जाएगी.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>करें तो क्या करें .. वकील और उनके साथ काम करने वाले ..</title>
		<link>https://www.patnanow.com/advocates-are-in-trouble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 06:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
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					<description><![CDATA[वकील और उनके साथ काम करने वाले लोगों के समक्ष भूखमरी की समस्या कर्ज में डूब रहे रहेें लाखों परिवारबिहार के 150 न्यायालयों के लगभग 1.5 लाख अधिवक्ताओं, उनके सहयोगियों जैसे मुंशी … पटना ; विधि प्रकोष्ठ भाजपा बिहार के संयोजक और हाईकोर्ट के एडवोकेट टी एन ठाकुर ने कहा है कि न्याय दिलाने वाले बिहार के 150 न्यायालयों के लगभग 1.5 लाख अधिवक्ताओं, उनके सहयोगियों जैसे मुंशी और अन्य लोगों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है. कोरोना इफेक्ट के कारण जिला व अनुमंडल न्यायालयों में लगभग 18 माह से ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं चल पा रही है.दूसरी तरफ पटना उच्च न्यायालय में अभी 53 की जगह 20 जज है, वर्चुयल माध्यम से बहुत कम मामलों की सुनवाई हो पाती है.रेगुलर बेल और एन्टीसेपेट्री बेल के हजारो मामले पेंडिंग है जिनका बेल हो जाने की संभावना है वो भी महीनों महीनों से जेल मे बंद है.सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ,गुजरात उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय में है। बिहार में भी सभी सरकारी कार्यालय प्राईवेट संस्थान सभी खुल चुके है करोना के मामले भी एक दम कम हो गये हैं। वैक्सीन भी चार करोड़ लोग ले चुके है।माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट संजय कैरोल से हम आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र बिहार के न्यायालयों समेत पटना हाईकोर्ट पटना मे कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए फिजिकल कोर्ट शुरू हो . जिससे लाखों परिवारों राहत मिल सके .]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br><strong>वकील और उनके साथ काम करने वाले लोगों के समक्ष    भूखमरी की समस्या   </strong></p>



<p><strong>कर्ज में डूब रहे रहेें लाखों परिवार</strong><br><strong>बिहार के 150 न्यायालयों के लगभग 1.5 लाख अधिवक्ताओं, उनके सहयोगियों जैसे मुंशी …</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/09/IMG_20210912_115349.jpg" alt="" class="wp-image-55397" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/09/IMG_20210912_115349.jpg 600w, https://www.patnanow.com/assets/2021/09/IMG_20210912_115349-350x350.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2021/09/IMG_20210912_115349-250x250.jpg 250w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption><strong>तारकेश्वर ठाकुर विधि प्रकोष्ठ भाजपा बिहार</strong></figcaption></figure>



<p><br>पटना ; विधि प्रकोष्ठ भाजपा बिहार के संयोजक और हाईकोर्ट के एडवोकेट टी एन ठाकुर ने कहा है कि न्याय दिलाने वाले <strong>बिहार के 150 न्यायालयों के लगभग 1.5 लाख अधिवक्ताओं, उनके सहयोगियों जैसे मुंशी और अन्य लोगों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है</strong>. कोरोना इफेक्ट के कारण जिला व अनुमंडल न्यायालयों में लगभग 18 माह से ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं चल पा रही है.<br>दूसरी तरफ <strong>पटना उच्च न्यायालय में अभी 53 की जगह 20 जज है, </strong>वर्चुयल माध्यम से बहुत कम मामलों की सुनवाई हो पाती है.रेगुलर बेल और एन्टीसेपेट्री बेल के हजारो मामले पेंडिंग है जिनका बेल हो जाने की संभावना है वो भी महीनों महीनों से जेल मे बंद है.<br>सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ,गुजरात उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय  में   है। बिहार में भी सभी सरकारी कार्यालय प्राईवेट संस्थान सभी खुल चुके है करोना के मामले भी एक दम कम हो गये हैं। वैक्सीन भी चार करोड़ लोग ले चुके है।<br>माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट संजय कैरोल से हम आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र बिहार के न्यायालयों समेत पटना हाईकोर्ट पटना मे कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए फिजिकल कोर्ट शुरू हो . जिससे लाखों परिवारों राहत मिल सके .</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="488" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/09/Screenshot_2021_0912_121831.jpg" alt="" class="wp-image-55405" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/09/Screenshot_2021_0912_121831.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/09/Screenshot_2021_0912_121831-350x263.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption>प्रतीक तस्वीर </figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार के इस महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा अब आसान</title>
		<link>https://www.patnanow.com/patliputra-station-approach-road-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 05:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
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		<category><![CDATA[Patliputra approach road]]></category>
		<category><![CDATA[Patliputra railway station]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA HIGH COURT]]></category>
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					<description><![CDATA[एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट की सख्ती का असर अब दिखने लगा है. बिहार सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से यात्रियों की पहुंच के हिसाब से सड़क और फुट ओवर ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा. दरअसल जनहित याचिका दायर करने वाले भरत प्रसाद सिंह ने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले हो गया था लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई हो रही है. इसके बाद पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने पाटलिपुत्र स्टेशन के चारों तरफ से सड़क निर्माण में होने वाले खर्च का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था. बिहार सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना पर विचार किया. कोर्ट को यह बताया गया है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को एनटीपीसी रोड से जोड़ा जाएगा. इस सड़क की लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर होगी. इसमें आशियाना नगर कॉलोनी मोड़, रामनगरी मोड़ और मजिस्ट्रेट कॉलोनी रोड शामिल हैं. इस पर कुल 76.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा एम्स दीघा एलिवेटेड रोड को भी पाटलिपुत्र स्टेशन से जोड़ा जाएगा ताकि यात्री इस एलिवेटेड सड़क के जरिए सीधे स्टेशन तक पहुंच सकें. इसमें 94.52 करोड़ रुपए का खर्च होगा. यह नेहरू पथ और पाटलिपुत्र [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="362" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/07/PNC-PATLIPUTRA-JUNCTION1-650x362.jpg" alt="" class="wp-image-20793" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/07/PNC-PATLIPUTRA-JUNCTION1.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/07/PNC-PATLIPUTRA-JUNCTION1-350x195.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट की सख्ती का असर अब दिखने लगा है. बिहार सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से यात्रियों की पहुंच के हिसाब से सड़क और फुट ओवर ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="431" src="https://www.patnanow.com/assets/2018/07/PNC-patna-high-court-650x431.jpg" alt="" class="wp-image-34520" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2018/07/PNC-patna-high-court.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2018/07/PNC-patna-high-court-350x232.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>दरअसल जनहित याचिका दायर करने वाले भरत प्रसाद सिंह ने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले हो गया था लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई हो रही है. इसके बाद पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने पाटलिपुत्र स्टेशन के चारों तरफ से सड़क निर्माण में होने वाले खर्च का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था. बिहार सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना पर विचार किया. कोर्ट को यह बताया गया है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को एनटीपीसी रोड से जोड़ा जाएगा. इस सड़क की लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर होगी. इसमें आशियाना नगर कॉलोनी मोड़, रामनगरी मोड़ और मजिस्ट्रेट कॉलोनी रोड शामिल हैं. इस पर कुल 76.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा एम्स दीघा एलिवेटेड रोड को भी पाटलिपुत्र स्टेशन से जोड़ा जाएगा ताकि यात्री इस एलिवेटेड सड़क के जरिए सीधे स्टेशन तक पहुंच सकें. इसमें 94.52 करोड़ रुपए का खर्च होगा.  यह नेहरू पथ और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को मिलाएगा. वहीं पश्चिम की ओर से दानापुर और गोला रोड से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौड़ा किया जाएगा और फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा जिस पर 10.86 करोड़ पर खर्च होंगे.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="494" height="376" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/07/PNC-PATLIPUTRA-JUNCTION.jpg" alt="" class="wp-image-20792" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/07/PNC-PATLIPUTRA-JUNCTION.jpg 494w, https://www.patnanow.com/assets/2017/07/PNC-PATLIPUTRA-JUNCTION-350x266.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 494px) 100vw, 494px" /></figure>



<p>पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण का काम कब तक पूरा होगा. इस मामले में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी.</p>
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		<item>
		<title>28 मई को शिक्षक नियोजन पर होगा फैसला</title>
		<link>https://www.patnanow.com/bihar-teacher-niyojan-blind-case-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 14:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACADEMIC]]></category>
		<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar teacher niyojan]]></category>
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		<category><![CDATA[Sixth phase niyojan]]></category>
		<category><![CDATA[ब्लाइंड केस]]></category>
		<category><![CDATA[शिक्षक नियोजन]]></category>
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					<description><![CDATA[करीब 2 साल से छठे चरण के नियोजन को पूरा होने का इंतजार कर रहे बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. बिहार सरकार द्वारा चीफ जस्टिस से ब्लाइंड केस की मेंशनिंग का अनुरोध किए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन के मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की डेट निर्धारित की है. 28 मई को सबसे पहले नंबर पर इसी मामले को रखा गया है. बिहार सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ब्लाइंड फेडरेशन की मांग मानने को तैयार है. ब्लाइंड फेडरेशन ने शिक्षक नियोजन में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण को लागू करने की मांग की थी. बिहार सरकार इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद हाईकोर्ट से यह गुजारिश करेगी कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए. संभावना जताई जा रही है कि पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने के बाद शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर लगा रोक हटा ले. इसके बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के करीब 90762 पदों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के करीब 30020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. pncb]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>करीब 2 साल से छठे चरण के नियोजन को पूरा होने का इंतजार कर रहे बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. बिहार सरकार द्वारा चीफ जस्टिस से ब्लाइंड केस की मेंशनिंग का अनुरोध किए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन के मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की डेट निर्धारित की है. 28 मई को सबसे पहले नंबर पर इसी मामले को रखा गया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="527" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/05/pnc-blind-case-mentioning-in-high-court-teacher-niyojan-case.jpg" alt="" class="wp-image-52678" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/05/pnc-blind-case-mentioning-in-high-court-teacher-niyojan-case.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/05/pnc-blind-case-mentioning-in-high-court-teacher-niyojan-case-350x284.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption><strong>28 मई को वर्चुअल सुनवाई</strong></figcaption></figure>



<p>बिहार सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ब्लाइंड फेडरेशन की मांग मानने को तैयार है. ब्लाइंड फेडरेशन ने शिक्षक नियोजन में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण को लागू करने की मांग की थी. बिहार सरकार इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद हाईकोर्ट से यह गुजारिश करेगी कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="340" src="https://www.patnanow.com/assets/2019/08/PNC-Patna-High-Court-1-650x340.png" alt="" class="wp-image-40842" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2019/08/PNC-Patna-High-Court-1.png 650w, https://www.patnanow.com/assets/2019/08/PNC-Patna-High-Court-1-350x183.png 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>संभावना जताई जा रही है कि पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने के बाद शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर लगा रोक हटा ले. इसके बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के करीब 90762 पदों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के करीब 30020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STET परीक्षा पर आ गया पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला</title>
		<link>https://www.patnanow.com/stet-exam-latest-big-decision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 06:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACADEMIC]]></category>
		<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA HIGH COURT]]></category>
		<category><![CDATA[Stet]]></category>
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					<description><![CDATA[बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी की परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. दो लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं. पटना हाईकोर्ट STET 2019 मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार में सेकंडरी टीचर्स एलीबिजिलिटी टेस्ट का आयोजन दोबारा होगा यानी यह परीक्षा 9 सितंबर से होगी. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने पंकज कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. दरअसल एसटीइटी 2019 परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 में हुआ था. इस परीक्षा में कुछ जिलों में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे थे. पहले बिहार बोर्ड ने इन आरोपों से इनकार किया था, इसके बाद छात्रों ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया था और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी. बाद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया. लेकिन इसके बाद कुछ दूसरे छात्र कोर्ट चले गए और उनका यह कहना था कि अगर कुछ जिलों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं जगहों की परीक्षा रद्द की जाए और उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए बाकी जिलों का रिजल्ट घोषित किया जाए इन सब के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस टी ई टी परीक्षा के दोबारा आयोजन के लिए 9 से 21 सितंबर तक की तारीख घोषित कर दी. इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी की परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. दो लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="360" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/04/pnc-dayanand-school-mithapur-tet-stet-hungama2.jpg" alt="" class="wp-image-16524" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/04/pnc-dayanand-school-mithapur-tet-stet-hungama2.jpg 640w, https://www.patnanow.com/assets/2017/04/pnc-dayanand-school-mithapur-tet-stet-hungama2-350x197.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption><strong>File Pic</strong></figcaption></figure>



<p>पटना हाईकोर्ट STET 2019 मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार में सेकंडरी टीचर्स एलीबिजिलिटी टेस्ट का आयोजन दोबारा होगा यानी यह परीक्षा 9 सितंबर से होगी.</p>



<p>जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने पंकज कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. दरअसल  एसटीइटी 2019 परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 में हुआ था. इस परीक्षा में कुछ जिलों में प्रश्न पत्र लीक होने  के आरोप लगे थे.  पहले बिहार बोर्ड ने इन आरोपों से इनकार किया था, इसके बाद छात्रों ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया था और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी. बाद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया. लेकिन इसके बाद कुछ दूसरे छात्र कोर्ट चले गए और उनका यह कहना था कि अगर कुछ जिलों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं जगहों की परीक्षा रद्द की जाए और उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए बाकी जिलों का रिजल्ट घोषित किया जाए  इन सब के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस टी ई टी परीक्षा के दोबारा आयोजन के लिए 9 से 21 सितंबर तक की तारीख घोषित कर दी. इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और याचिकाओं को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि परीक्षा द्वारा आयोजित होगी. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="371" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-EXAM-PIC-1-650x371.jpg" alt="" class="wp-image-12951" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-EXAM-PIC-1.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-EXAM-PIC-1-350x200.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>आपको बता दें कि 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कई चरणों में कर रहा है. करीब ढाई लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे  ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि बिहार बोर्ड ने कोविड-19 के दौरान भी दिव्यांग और महिलाओं समेत तमाम अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र काफी दूर-दूर दे दिया है.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना से पूर्व जज की मौत</title>
		<link>https://www.patnanow.com/pnc-ex-patna-high-court-judge-a-k-tripathi-died-due-to-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 04:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Ak tripathi]]></category>
		<category><![CDATA[Ex judge]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA HIGH COURT]]></category>
		<category><![CDATA[पटना हाइकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[छतीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख व्यक्त किया है. जानकारी के अनुसार उन्हें कोरोना संक्रमित होने के कारण 2 अप्रैल से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 62 वर्षीय पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज को संक्रमण के दरमियान जब दिल्ली एम्स लाया गया तब उनकी हालत काफी नाजुक थी और उन्हें डॉक्टरों ने एम्स में वेंटिलेटर पर रखा था. डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. रिटायर जस्टिस की बेटी और रसोइया को भी कोरोना संक्रमण था हालांकि फिलहाल वे दोनों स्वस्थ हैं.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="384" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-ex-patna-high-court-judge-a-k-tripathi-died-due-to-corona.jpg" alt="" class="wp-image-45211" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-ex-patna-high-court-judge-a-k-tripathi-died-due-to-corona.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-ex-patna-high-court-judge-a-k-tripathi-died-due-to-corona-350x207.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>छतीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख व्यक्त किया है. जानकारी के अनुसार उन्हें कोरोना संक्रमित होने के कारण 2 अप्रैल से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="528" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-ex-patna-high-court-judge-a-k-tripathi-died-of-corona-650x528.jpg" alt="" class="wp-image-45212" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-ex-patna-high-court-judge-a-k-tripathi-died-of-corona-650x528.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-ex-patna-high-court-judge-a-k-tripathi-died-of-corona-350x284.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-ex-patna-high-court-judge-a-k-tripathi-died-of-corona.jpg 720w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p> 62 वर्षीय पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज को संक्रमण के दरमियान जब दिल्ली एम्स लाया गया तब उनकी हालत काफी नाजुक थी और उन्हें डॉक्टरों ने एम्स में वेंटिलेटर पर रखा था. डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. रिटायर जस्टिस की बेटी और रसोइया को भी कोरोना संक्रमण था हालांकि फिलहाल वे दोनों स्वस्थ हैं.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIOS से डीएलएड किए हुए शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से खुशखबरी</title>
		<link>https://www.patnanow.com/good-news-for-teachers-having-dild-from-nios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikhil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 03:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[एजुकेशन]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[वीडियो]]></category>
		<category><![CDATA[nios dled]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA HIGH COURT]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA NOW]]></category>
		<category><![CDATA[primary education department]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना (राजेश तिवारी) &#124; NIOS से डीएलएड किए हुए शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. हाल ही में माननीय हाईकोर्ट, पटना द्वारा डीएलएड शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया गया है. इस फैसले पर सरकार विधि विभाग से परामर्श लेने जा रही है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने पटना नाउ के संवाददाता राजेश कुमार से बात करते हुए कहा कि माननीय पटना हाई कोर्ट के फैसला को शिक्षा विभाग पहले विधि विभाग से राय मशवरा कर आगे कदम बढ़ाएगा. हालाकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले 1 सप्ताह के अंदर हम पूरी नियोजन इकाई को एक नई गाइडलाइन जारी करेंगे. आपको बता दें कि माननीय पटना हाई कोर्ट 21 जनवरी को NIOS से DiLd किए हुए शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए यह कहा था कि यह 2-वर्षीय कोर्स है. इस फैसले से 2.50 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी. हालांकि यह फैसला सिर्फ विहार के शिक्षकों के लिए ही नहीं होगा बल्कि पूरी देश के 14 लाख शिक्षकों के लिए भी या फैसला मिल का पत्थर साबित होगा. https://youtu.be/-dR9VzQUSAo]]></description>
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<p><strong>पटना (राजेश तिवारी) </strong>|  NIOS से डीएलएड किए हुए शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. हाल ही में माननीय हाईकोर्ट, पटना द्वारा डीएलएड शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया गया है. इस फैसले पर सरकार विधि विभाग से परामर्श लेने जा रही है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने पटना नाउ के संवाददाता राजेश कुमार से बात करते हुए कहा कि माननीय पटना हाई कोर्ट के फैसला को शिक्षा विभाग पहले विधि विभाग से राय मशवरा कर आगे कदम बढ़ाएगा.  हालाकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले 1 सप्ताह के अंदर हम पूरी नियोजन इकाई को एक नई गाइडलाइन जारी करेंगे. आपको बता दें कि माननीय पटना हाई कोर्ट 21 जनवरी को  NIOS से DiLd किए हुए शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए यह कहा था कि यह 2-वर्षीय कोर्स है. इस फैसले से 2.50 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी. हालांकि यह फैसला सिर्फ विहार के शिक्षकों के लिए ही नहीं होगा बल्कि पूरी देश के 14 लाख  शिक्षकों के लिए भी या फैसला मिल का पत्थर साबित होगा.</p>



<p><a href="https://youtu.be/-dR9VzQUSAo">https://youtu.be/-dR9VzQUSAo</a></p>
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