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	<title>Parimarjan &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<title>Parimarjan &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>&#8216;CO-RO की हड़ताल के बीच भी नहीं रुकेगा जनता का काम&#8217;</title>
		<link>https://www.patnanow.com/strike-me-bhi-hoga-kaam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:13:47 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
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					<description><![CDATA[दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसी सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, पंचायत सचिव और बीडीओ को सौंपी गई जिम्मेदारी, सभी जिलों को दिया गया विशेष मॉड्यूल अपर समाहर्ता (राजस्व) एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता भी रखेंगे निगरानी पटना।। राज्य में अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बावजूद आम लोगों के राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की है. उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और जमीन से जुड़े आवश्यक कार्य नियमित रूप से चलते रहें. उन्होंने बताया कि हड़ताल की स्थिति में भी विभागीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं. इसके तहत राजस्व कर्मचारियों के कार्य पंचायत सचिवों को तथा अंचलाधिकारियों के कार्य जहां के राजस्व अधिकारी भी हड़ताल पर हैं वहां प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को सौंपे गए हैं, ताकि आम नागरिकों को सेवाएं समय पर मिलती रहें.उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च माह में भूमि से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और बड़ी संख्या में लोग दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई मापी समेत अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं. इसे देखते हुए विभाग ने पहले से ही सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो उन्होंने बताया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे महत्वपूर्ण [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसी सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, पंचायत सचिव और बीडीओ को सौंपी गई जिम्मेदारी, सभी जिलों को दिया गया विशेष मॉड्यूल</strong></p>



<p><strong>अपर समाहर्ता (राजस्व) एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता भी रखेंगे निगरानी</strong></p>



<p>पटना।। राज्य में अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बावजूद आम लोगों के राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की है. उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और जमीन से जुड़े आवश्यक कार्य नियमित रूप से चलते रहें.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="520" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-revenue-minister-vijay-sinha.jpg" alt="" class="wp-image-95587" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-revenue-minister-vijay-sinha.jpg 768w, https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-revenue-minister-vijay-sinha-650x440.jpg 650w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p>उन्होंने बताया कि हड़ताल की स्थिति में भी विभागीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं. इसके तहत राजस्व कर्मचारियों के कार्य पंचायत सचिवों को तथा अंचलाधिकारियों के कार्य जहां के राजस्व अधिकारी भी हड़ताल पर हैं वहां प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को सौंपे गए हैं, ताकि आम नागरिकों को सेवाएं समय पर मिलती रहें.<br>उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च माह में भूमि से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और बड़ी संख्या में लोग दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई मापी समेत अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं. इसे देखते हुए विभाग ने पहले से ही सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो <br>उन्होंने बताया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष डिजिटल मॉड्यूल तैयार कर सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है. इन मॉड्यूल में कार्य करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है, ताकि संबंधित अधिकारी और कर्मी बिना किसी भ्रम के कार्य कर सकें.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="900" height="888" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-vijay-sinha-revenue-minister-1.jpg" alt="" class="wp-image-95589" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-vijay-sinha-revenue-minister-1.jpg 900w, https://www.patnanow.com/assets/2026/03/pnc-vijay-sinha-revenue-minister-1-650x641.jpg 650w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></figure>



<p>विजय सिन्हा ने कहा कि यह मॉड्यूल दो रूपों में उपलब्ध कराया गया है, एक वीडियो फॉर्मेट में, जिसमें चरणबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, और दूसरा विस्तृत लिखित निर्देशों के रूप में, जिससे अधिकारी–कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर उसे देखकर कार्य कर सकें. इससे नए दायित्व निभा रहे पंचायत सचिवों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन में आसानी होगी. इस दौरान किसी भी समस्या के समाधान के लिए सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता (राजस्व) को विशेष रूप से निगरानी समेत कार्य में मदद करने का निर्देश दिया गया है.<br>उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की पूरी निगरानी राज्य स्तर से की जा रही है और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करें. यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.<br>उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख राजस्व प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है. हड़ताल जैसी परिस्थितियों में भी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों के जमीन से जुड़े कार्य बिना रुकावट जारी रहें और लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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			</item>
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		<title>राजस्व महा–अभियान में मिले 46 लाख आवेदनों के निपटारे को 26 जनवरी से अभियान</title>
		<link>https://www.patnanow.com/abhiyan-from-26-january/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
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					<description><![CDATA[31 मार्च 2026 तक सभी प्राप्त आवेदनों का कर दिया जाएगा निपटारा विवादित मामलों के निपटारे को 26 जनवरी से पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर, किया जाएगा ऑन स्पॉट निष्पादन अविवादित मामलों का जिला मुख्यालय में होगा त्वरित निष्पादन जमीन की मापी के लिए भी चलता रहेगा अभियान, दोनों में सामंजस्य की सीओ की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा के दौरान बंटवारा नामांतरण पर दिया है जोर, इसके उपरांत लिया गया निर्णय पटना।। राजस्व महा–अभियान 2025 के दौरान प्राप्त परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज से संबंधित लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों के निष्पादन को लेकर राज्य सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी. के. अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 के बीच सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व महा–अभियान का आयोजन पंचायतों में शिविर लगाकर 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 के बीच किया गया था. इस दौरान डिजिटल जमाबंदी में त्रुटियों के सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण को आसानी से करने के उद्देश्य से किया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने समृद्धि यात्रा के क्रम में बंटवारा नामांतरण को लेकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसी उद्देश्य से राजस्व महा–अभियान के दौरान मिले आवेदनों के निपटारे का निर्णय लिया गया है. पत्र में प्रधान सचिव अनिल ने निर्देश [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>31 मार्च 2026 तक सभी प्राप्त आवेदनों का कर दिया जाएगा निपटारा</strong></p>



<p><strong>विवादित मामलों के निपटारे को 26 जनवरी से पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर, किया जाएगा ऑन स्पॉट निष्पादन</strong></p>



<p><strong>अविवादित मामलों का जिला मुख्यालय में होगा त्वरित निष्पादन</strong></p>



<p><strong>जमीन की मापी के लिए भी चलता रहेगा अभियान, दोनों में सामंजस्य की सीओ की जिम्मेवारी</strong></p>



<p><strong>मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा के दौरान बंटवारा नामांतरण पर दिया है जोर, इसके उपरांत लिया गया निर्णय</strong></p>



<p>पटना।। राजस्व महा–अभियान 2025 के दौरान प्राप्त परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज से संबंधित लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों के निष्पादन को लेकर राज्य सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी. के. अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 के बीच सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="567" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000686688-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-94480" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000686688-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000686688-650x360.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व महा–अभियान का आयोजन पंचायतों में शिविर लगाकर 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 के बीच किया गया था. इस दौरान डिजिटल जमाबंदी में त्रुटियों के सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण को आसानी से करने के उद्देश्य से किया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने समृद्धि यात्रा के क्रम में बंटवारा नामांतरण को लेकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसी उद्देश्य से राजस्व महा–अभियान के दौरान मिले आवेदनों के निपटारे का निर्णय लिया गया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/09/pnc-rajasv-maha-abhiyan-bihar-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-91814" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/09/pnc-rajasv-maha-abhiyan-bihar-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/09/pnc-rajasv-maha-abhiyan-bihar-650x488.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2025/09/pnc-rajasv-maha-abhiyan-bihar-1536x1152.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>पत्र में प्रधान सचिव अनिल ने निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की जिलावार, अंचलवार एवं हल्कावार ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य होगी. परिमार्जन से जुड़े लगभग 40 लाख मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाएगा. आवेदनों को अविवादित एवं विवादित श्रेणियों में विभाजित किया गया है. अविवादित मामलों का निष्पादन जिला मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा, जबकि विवादित मामलों के लिए पंचायत भवनों में राजस्व सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे.<br>शिविरों में मौके पर ही सुनवाई, अभिलेखों का सत्यापन और आदेश पारित करने की व्यवस्था रहेगी. इसके लिए सरकारी लैपटॉप के उपयोग के साथ दक्ष कंप्यूटर सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती की जाएगी. एक ही परिवार या खाताधारी से संबंधित मामलों का समेकित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि समान परिस्थितियों में समान आदेश का सिद्धांत लागू हो सके.<br>यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि मापी अभियान समानांतर रूप से चलेगा, जिसके लिए अमीनों की सेवाएं ली जाएंगी. अंचल अधिकारी शिविर आयोजन और अमीनों के कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="740" height="260" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/pnc-revenue-and-land-reforms-department-Bihar.jpg" alt="" class="wp-image-94380" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/pnc-revenue-and-land-reforms-department-Bihar.jpg 740w, https://www.patnanow.com/assets/2026/01/pnc-revenue-and-land-reforms-department-Bihar-650x228.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 740px) 100vw, 740px" /></figure>



<p><strong>कमिश्नर और DM की होगी बड़ी भूमिका </strong></p>



<p>समय-सारणी के अनुसार, नोटिस निर्गत करने से लेकर सुनवाई, अभिलेख प्रस्तुतीकरण और सकारण आदेश पारित करने की पूरी प्रक्रिया अधिकतम 45 दिनों में पूर्ण की जाएगी. शिविर संचालन हेतु आवश्यक राशि मुख्यालय से उपलब्ध कराई जाएगी. पत्र में यह भी कहा गया है कि <strong>पूरे अभियान के मुख्य सूत्रधार समाहर्ता होंगे,</strong> जिनके नेतृत्व में हल्कावार सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार कर अभियान को सफल बनाया जाएगा. वहीं, <strong>प्रमंडलीय आयुक्त पूरे अभियान की निगरानी और निरीक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे</strong>. यह विशेष अभियान 26 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक संचालित कर सभी आवेदनों का निपटारा किया जाएगा.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में पिछले वर्ष अगस्त–सितंबर में राजस्व महा–अभियान के दौरान शिविर लगाकर लिए गए किसानों के आवेदनों का निष्पादन करना जरूरी है. इन शिविरों में प्राप्त कुल 46 लाख आवेदनों में 40 लाख आवेदन परिमार्जन से संबंधित हैं. इन आवेदनों के निष्पादन से रैयतों का अभिलेख अपडेट होगा और उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलने के साथ ही विभाग को भूमि सर्वेक्षण में भी आसानी होगी. इसी उद्देश्य से इसको लेकर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ–साथ मापी अभियान भी चलता रहेगा.</p>



<p>pncb</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जमाबंदी की परेशानियों का समाधान करेगा परिमार्जन पोर्टल</title>
		<link>https://www.patnanow.com/parimarjan-portal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 16:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar Bhumi]]></category>
		<category><![CDATA[Parimarjan]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue and land records]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। डिजिटाइजेशन के दौरान जमाबंदी में हुई त्रुटियों के निवारण के लिए बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई पहल की है. इसके लिए परिमार्जन प्लस नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया गया है. इस पोर्टल के जरिए विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई गलतियों के अलावा मिसिंग इन्ट्री को भी दर्ज करने की सुविधा दी है. नई व्यवस्था के तहत रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि; डिजिटाइज्ड जमाबंदी मे दर्ज खाता, खेसरा, रकवा एवं चौहद्दी में त्रुटि या प्रविष्टि का न होना एवं लगान संबंधी विवरणी में सुधार करवाने का मौका दिया गया है. त्रुटि में सुधार की यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. रैयत का नाम/पिता का नाम मूल जमाबंदी से भिन्न होने पर त्रुटि सुधार मूल जमाबंदी के अनुसार किया जाएगा. पता एवं जाति में सुधार अंचल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. अगर पिता का नाम मूल जमाबंदी में अंकित नहीं है तो साक्ष्य के आधार पर अंकित किया जा सकगा. अगर मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकवा अंकित है तो त्रुटि निवारण उसके आधार पर होगा. परंतु मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकवा अंकित नहीं होने की स्थिति में अंचल अधिकारी रैयत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर त्रुटि सुधार या छूटी हुई विवरणी को दर्ज करेंगे. इसके लिए अंचल अधिकारी भौतिक निरीक्षण एवं भूमि की मापी भी करवा सकता है. लगान की राशि, वर्ष एवं इससे संबंधित प्रविष्टि में सुधार मूल जमाबंदी पंजी में अंकित अंतिम लगान की विवरणी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>पटना।। डिजिटाइजेशन के दौरान जमाबंदी में हुई त्रुटियों के निवारण के लिए बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई पहल की है. इसके लिए <a href="https://parimarjan.bihar.gov.in/biharbhumireport/Default">परिमार्जन प्लस</a> नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया गया है. इस पोर्टल के जरिए विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई गलतियों के अलावा मिसिंग इन्ट्री को भी दर्ज करने की सुविधा दी है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://parimarjan.bihar.gov.in/biharbhumireport/Default"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="946" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-parimarjan-Bihar-bhumi-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-84648" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-parimarjan-Bihar-bhumi-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-parimarjan-Bihar-bhumi-650x601.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p>नई व्यवस्था के तहत रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि; डिजिटाइज्ड जमाबंदी मे दर्ज खाता, खेसरा, रकवा एवं चौहद्दी में त्रुटि या प्रविष्टि का न होना एवं लगान संबंधी विवरणी में सुधार करवाने का मौका दिया गया है. त्रुटि में सुधार की यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. रैयत का नाम/पिता का नाम मूल जमाबंदी से भिन्न होने पर त्रुटि सुधार मूल जमाबंदी के अनुसार किया जाएगा. पता एवं जाति में सुधार अंचल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. अगर पिता का नाम मूल जमाबंदी में अंकित नहीं है तो साक्ष्य के आधार पर अंकित किया जा सकगा. अगर मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकवा अंकित है तो त्रुटि निवारण उसके आधार पर होगा. परंतु मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकवा अंकित नहीं होने की स्थिति में अंचल अधिकारी रैयत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर त्रुटि सुधार या छूटी हुई विवरणी को दर्ज करेंगे. इसके लिए अंचल अधिकारी भौतिक निरीक्षण एवं भूमि की मापी भी करवा सकता है.</p>



<p>लगान की राशि, वर्ष एवं इससे संबंधित प्रविष्टि में सुधार मूल जमाबंदी पंजी में अंकित अंतिम लगान की विवरणी या रैयत द्वारा समर्पित लगान रसीद के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा. पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी. पहले परिमार्जन में साक्ष्य के आधार पर कुछ भी नया जोड़न की अनुमति नहीं थी सिर्फ मूल जमाबंदी में दर्ज विवरणी के आधार पर ही डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार किया जाता था.</p>



<p>इसके लिए विभाग ने परिमार्जन पोर्टल में कई आवश्यक सुधार किए हैं. आवेदन करन हेतु रैयत सबसे पहले अपने आप को बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर रजिस्टर कर लॉगिन करेगा एवं परिमार्जन मेनू पर क्लिक करेगा. फिर डिजिटाइज्ड जमाबंदी पर क्लिक कर पुरानी जमाबंदी में सुधार के विकल्प को चुनेगा.</p>



<p>इसके बाद रैयत को अपने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं लगान में सुधार से संबंधित विकल्प मिलेगा. जितने बदलाव हेतु आवेदन करना है, उन्हें सेलेक्ट करने पर तत्संबंधो वर्तमान विवरणी स्कीन पर पदर्शित हो जाएगी एवं अभ्यावेदन को edit करने की सुविधा मिलेगी. पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण को अंचल अधिकारी को पषित किया जाएगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="850" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-revenue-and-land-reforms-Bihar-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-84650" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-revenue-and-land-reforms-Bihar-scaled.jpg 850w, https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-revenue-and-land-reforms-Bihar-540x650.jpg 540w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></figure>



<p>आवेदक द्वारा भरे गए विवरणो की जांच संबंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाएगा. जांच में आवेदन अधूरा पाया जाता है या उसमें पर्याप्त साक्ष्य का अभाव है तो उसे कारण सहित अंचल अधिकारी के माध्यम से संबंधित रैयत को लौटा दिया जाएगा. किन्तु आवेदक द्वारा दुबारा सुधार के पश्चात जमा किए गए आवेदन को पुनः आवेदक को लौटाने का विकल्प अंचल अधिकारी के समक्ष नहीं होगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="873" height="601" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-bjp-dilip-jaiswal-minister.jpg" alt="" class="wp-image-84649" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-bjp-dilip-jaiswal-minister.jpg 873w, https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-bjp-dilip-jaiswal-minister-650x447.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 873px) 100vw, 873px" /></figure>



<p>राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि जमाबंदी को ऑनलाइन करने के दौरान कई प्रकार की गलती हुई थी. कई प्रकार की प्रविष्टि जमाबंदी में थी ही नहीं। इसमें रैयतों की कोई गलती नहीं थी। इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी. परिमार्जन प्लस से इन गड़बड़ियों को दूर करने में मदद मिलेगी और आमलोगों को राहत मिलेगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="433" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/03/PNC-ias-Deepak-Kumar-Singh-650x433.jpg" alt="" class="wp-image-82981" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/03/PNC-ias-Deepak-Kumar-Singh.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2024/03/PNC-ias-Deepak-Kumar-Singh-350x233.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2024/03/PNC-ias-Deepak-Kumar-Singh-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>राजस्व एव भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त और समाहर्ता को परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त सभी मामलों को विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने का निदेश दिया है. साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों/अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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