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	<title>ony two ultrasound can run by govt doctor &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>सरकारी चिकित्सक केवल दो अल्ट्रासाउंड क्लीनिक चला सकते</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 05:03:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[पूर्व में निर्गत अनुज्ञप्ति की जाँच का आदेश स्थानांतरण हो जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द होगी   पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. एक्ट की समीक्षा बैठक में निर्णय संजय मिश्र,दरभंगा दरभंगा जिले के चिकित्सकों की मनमानी पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई है. शनिवार 09 सितम्बर 2023 को पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट-1994 को स्पिरिट में लागू करने का निश्चय जिले के डीएम राजीव रौशन ने दिखाया. उन्होंने दो टूक कह दिया कि एक सरकारी चिकित्सक केवल दो अल्ट्रासाउंड क्लीनिक चला सकते… दो से अधिक नहीं. डीएम की अध्यक्षता में पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट-1994 (प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डाईग्नोस्टिक टेकनिक्स एक्ट 1994) की उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई समीक्षा बैठक में अहम निर्णय लिए गए. कहा गया कि चिकित्सक के नाम पूर्व में निर्गत अनुज्ञप्ति की जाँच करा ली जाए. डीएम ने ये भी कहा कि संबंधित चिकित्सक के स्थानांतरण हो जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगी. हालांकि प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी में स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिले के बाहर या अंदर के ट्रांसफर पर ये कार्रवाई होगी. पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट-1994 के क्रियान्वयन एवं एक्ट के अंतर्गत जिले में अल्ट्रासाउंड क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति देने एवं अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में दरभंगा के सिविल सर्जन अनिल कुमार ने एक्ट-1994 के अंतर्गत दरभंगा जिले में अल्ट्रासाउंड क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने एवं नवीकरण कराने के लिए दिए गए चिकित्सकों के आवेदन को प्रस्तुत किया. बैठक में जिला स्तरीय [&#8230;]]]></description>
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<p></p>



<p></p>



<p><strong>पूर्व में निर्गत अनुज्ञप्ति की जाँच का आदेश</strong></p>



<p><strong>स्थानांतरण हो जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द होगी  </strong></p>



<p><strong>पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. एक्ट की समीक्षा बैठक में निर्णय</strong></p>



<p><strong>संजय मिश्र,दरभंगा</strong></p>



<p>दरभंगा जिले के चिकित्सकों की मनमानी पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई है. शनिवार 09 सितम्बर 2023 को पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट-1994 को स्पिरिट में लागू करने का निश्चय जिले के डीएम राजीव रौशन ने दिखाया. उन्होंने दो टूक कह दिया कि एक सरकारी चिकित्सक केवल दो अल्ट्रासाउंड क्लीनिक चला सकते… दो से अधिक नहीं. डीएम की अध्यक्षता में पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट-1994 (प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डाईग्नोस्टिक टेकनिक्स एक्ट 1994) की उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई समीक्षा बैठक में अहम निर्णय लिए गए. कहा गया कि चिकित्सक के नाम पूर्व में निर्गत अनुज्ञप्ति की जाँच करा ली जाए. डीएम ने ये भी कहा कि संबंधित चिकित्सक के स्थानांतरण हो जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगी. हालांकि प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी में स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिले के बाहर या अंदर के ट्रांसफर पर ये कार्रवाई होगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="423" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/09/0d7d3dc2-2ffd-4833-9fab-d94aa4d1ed58-650x423.jpg" alt="" class="wp-image-78007" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/09/0d7d3dc2-2ffd-4833-9fab-d94aa4d1ed58-650x423.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2023/09/0d7d3dc2-2ffd-4833-9fab-d94aa4d1ed58-350x228.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2023/09/0d7d3dc2-2ffd-4833-9fab-d94aa4d1ed58-768x500.jpg 768w, https://www.patnanow.com/assets/2023/09/0d7d3dc2-2ffd-4833-9fab-d94aa4d1ed58.jpg 1162w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट-1994 के क्रियान्वयन एवं एक्ट के अंतर्गत जिले में अल्ट्रासाउंड क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति देने एवं अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में दरभंगा के सिविल सर्जन अनिल कुमार ने एक्ट-1994 के अंतर्गत दरभंगा जिले में अल्ट्रासाउंड क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने एवं नवीकरण कराने के लिए दिए गए चिकित्सकों के आवेदन को प्रस्तुत किया. बैठक में जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्यों की उपस्थिति में एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/सेंटर की अनुज्ञप्ति के लिए प्रपत्र-(ए) में दी जानेवाली वांछित जानकारी के साथ संलग्न किये जानेवाले दस्तावेजों पर चर्चा की गई.</p>



<p>डीएम ने सिविल सर्जन को आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र लेने को कहा कि उसके नाम से दो से अधिक अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक/केंद्र संचालित नहीं है. साथ ही निर्देश दिया कि वांछित प्रमाण पत्र अद्यतन है या नहीं उसकी जाँच कर ली जाए.<br>  नए अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक/सेंटर संचालन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन के लिए चार सदस्यीय समिति द्वारा तीन दिनों के अंदर स्थल जाँच कर लेने तथा सलाहकार समिति को एक सप्ताह के अंदर कागजातों की जाँच कर अनुशंसा भेजने के निर्देश दिए गए हैं.</p>



<p>बैठक में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा टोनी कुमारी, सलाहकार समिति के सदस्य प्रतिभा झा, रौनक खातून, वेद प्रकाश गुप्ता, ऋतु सिंह, विजय शंकर पाठक और अधिवक्ता सह विधि सलाहकार दिवाकर कुमार ठाकुर उपस्थित थे.</p>



<p>आपको बता दें कि दरभंगा जिले में अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक चलाने वालों की अनियमितता की शिकायतें मरीजों की तरफ से होती रही हैं. इतना ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि जिले में करीब सौ अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक या सेंटर अवैध रूप से चल रहे हैं. आम जन में उत्सुकता रहेगी कि डीएम के सख्त रुख का अवैध गोरखधंधे वालों पर कितना असर होता है.</p>



<p></p>
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