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		<title>जमाबंदी में सुधार और रद्द करने का आवेदन अब ऑनलाइन</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 16:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। बिहार में भूमि सुधार के क्षेत्र में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार के नए कदम से अब लोग अपनी जमीन का म्यूटेशन ऑनलाइन भी करवा सकेंगे. जमीन की जमाबंदी में सुधार या उसे रद्द करने का आवेदन भी अब ऑनलाइन किया जा सकेगा. रैयतों को पारदर्शी एवं बेहतर राजस्व प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्व से दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं को और प्रभावकारी एवं उत्तरदायी बनाया है. इस कड़ी में 6 अगस्त से ई-म्युटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस एवं राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में कई सुविधाओं की शुरूआत विभागीय मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने की.डॉ दिलीप जायसवाल ने बताया कि बिहार के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्युटेशन की सुविधा दी जा रही है. विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर और रैयतों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा कर उनमें कई और खूबियां जोड़ी हैं. ई-म्युटेशन नामक यह सॉफ्टवेयर पहले से अधिक उपयोगी होगा और म्युटेशन में आमलोगों को होनेवाली परेशानियां कम होेंगी. https://parimarjanplus.bihar.gov.in/BiharBhumiPlus/UserLoginजमाबंदी के ऑनलाइन उपलब्ध होने की स्थिति में ही दाखिल-खारिज का आवेदन किया जा सकेगा. विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने या वांछित रकबा, खाता, खेसरा नहीं होने की स्थिति में विक्रेता के परिमार्जन के माध्यम से अपने नाम से कायम जमाबंदी का सुधार करना होगा. इसके पश्चात ही ऑनलाइन म्युटेशन आवेदन किया जा सकेगा.नई व्यवस्था में दाखिल-खारिज आवेदनों के डिफेक्ट चेक की सुविधा दी गई है. आवेदन में खाता/खेसरा/रकवा/नाम/जमाबंदी/साक्ष्य से संबंधित अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो अंचल अधिकारी उसे आवेदनकर्ता को ऑनलाइन वापस [&#8230;]]]></description>
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<p><br>पटना।। बिहार में भूमि सुधार के क्षेत्र में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार के नए कदम से अब लोग अपनी जमीन का <a href="https://parimarjanplus.bihar.gov.in/BiharBhumiPlus/UserLogin">म्यूटेशन ऑनलाइन</a> भी करवा सकेंगे. जमीन  की जमाबंदी में सुधार या उसे रद्द करने का आवेदन भी अब ऑनलाइन किया जा सकेगा. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="274" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/05/PNC-revenue-and-land-records-Bihar-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-84104" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/05/PNC-revenue-and-land-records-Bihar-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/05/PNC-revenue-and-land-records-Bihar-650x174.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>रैयतों को पारदर्शी एवं बेहतर राजस्व प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्व से दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं को और प्रभावकारी एवं उत्तरदायी बनाया है. इस कड़ी में 6 अगस्त से ई-म्युटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस एवं राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में कई सुविधाओं की शुरूआत विभागीय मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने की.<br>डॉ दिलीप जायसवाल ने बताया कि बिहार के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्युटेशन की सुविधा दी जा रही है. विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर और रैयतों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा कर उनमें कई और खूबियां जोड़ी हैं. ई-म्युटेशन नामक यह सॉफ्टवेयर पहले से अधिक उपयोगी होगा और म्युटेशन में आमलोगों को होनेवाली परेशानियां कम होेंगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://parimarjanplus.bihar.gov.in/BiharBhumiPlus/UserLogin"><img decoding="async" width="704" height="388" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-online-mutation-jamabandi.jpg" alt="" class="wp-image-86021" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-online-mutation-jamabandi.jpg 704w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-online-mutation-jamabandi-650x358.jpg 650w" sizes="(max-width: 704px) 100vw, 704px" /></a></figure>



<p><a href="https://parimarjanplus.bihar.gov.in/BiharBhumiPlus/UserLogin">https://parimarjanplus.bihar.gov.in/BiharBhumiPlus/UserLogin</a><br>जमाबंदी के ऑनलाइन उपलब्ध होने की स्थिति में ही दाखिल-खारिज का आवेदन किया जा सकेगा. विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने या वांछित रकबा, खाता, खेसरा नहीं होने की स्थिति में विक्रेता के परिमार्जन के माध्यम से अपने नाम से कायम जमाबंदी का सुधार करना होगा. इसके पश्चात ही ऑनलाइन म्युटेशन आवेदन किया जा सकेगा.<br>नई व्यवस्था में दाखिल-खारिज आवेदनों के डिफेक्ट चेक की सुविधा दी गई है. आवेदन में खाता/खेसरा/रकवा/नाम/जमाबंदी/साक्ष्य से संबंधित अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो अंचल अधिकारी उसे आवेदनकर्ता को ऑनलाइन वापस कर देगा. आवेदक सभी त्रुटियों का निवारण करके उसे पुनः अंचल अधिकारी के पास भेज देगा तब वाद की प्रक्रिया विधिवत प्रारंभ होगी. इस प्रकार अस्वीकृति की संभावना कम हो जाएगी एवं आवेदन में त्रुटि के कारण अस्वीकृत होने पर आवेदक को अपील की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="850" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-revenue-and-land-reforms-Bihar-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-84650" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-revenue-and-land-reforms-Bihar-scaled.jpg 850w, https://www.patnanow.com/assets/2024/06/PNC-revenue-and-land-reforms-Bihar-540x650.jpg 540w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></figure>



<p>अगर आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवेदक को SMS के जरिए सूचित करने का प्रावधान है. आवेदन की प्रगति के हरेक चरण में आवेदनकर्ता को SMS से सूचित किया जाएगा. आवेदक का पक्ष जाने बगैर एवं उनकी सुनवाई के बगैर आवेदन को किसी भी स्थिति में अस्वीकृत नहीं किया जाएगा.<br>कर्मचारी एवं अधिकारी के प्रतिवेदन को अधिक वस्तुनिष्ठ, व्यापक और जवाबदेह बना दिया गया है. उन्हें अपने मंतव्य/अनुशंसा/निर्णय के समर्थन में साक्ष्य अपलोड करने की सुविधा दी गई है.<br>आवेदन के साथ सभी साक्ष्यों जैसे खतियान, बंटवारा, लगान-रसीद, वसीका आदि को अलग-अलग अपलोड करने की सुविधा दी गई है. पूर्व में समेकित रूप से एक ही फाइल अपलोड करने का प्रावधान था जिसके कारण राजस्व पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सुसंगत साक्ष्य दस्तावेज को ढूंढने में परेशानी होती थी. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="706" height="414" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/1000280099.jpg" alt="" class="wp-image-86030" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/1000280099.jpg 706w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/1000280099-650x381.jpg 650w" sizes="(max-width: 706px) 100vw, 706px" /></figure>



<p>डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार हेतु परिमार्जन प्लस पोर्टल को और विस्तार दिया गया है. विगत 6 जून को डिजिटाइजेशन के दौरान जमाबंदी में हुई त्रुटियों एवं मिसिंग इंट्री को ठीक करने के लिए इस पोर्टल को लांच किया गया था. अब डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी को भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है  साथ ही क्षतिग्रस्त एवं फटी हुई जमाबंदी को ठीक कर ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी नए साफ्टवेयर में की गई है. इसके लिए NIC के सहयोग से साफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए गए हैं. दोनों प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों को दी गई हैं. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का भी विस्तार किया जा रहा है. समाहर्ता एवं आयुक्त के राजस्व न्यायालय को भी इस व्यवस्था से जोड़ दिया गया है. अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता की तरह समाहर्ता एवं आयुक्त के न्यायालय के राजस्व संबंधी सभी वाद ऑनलाइन दायर किए जा सकेंगे. कॉज लिस्ट, सुनवाई की तारीख, IA दायर करने एवं पारित आदेश को ऑनलाइन देखने की सुविधा दी गई है.<br>नई व्यवस्था के तहत समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण अपील, म्युटेशन रिवीजन अपील, भू हदबंदी अपील, भू-दान अपील आदि ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। इसी तरह आयुक्त की अदालत में BLDR अपील एवं जमाबंदी रद्दीकरण रिवीजन को ऑनलाइन दायर करने की सुविधा दी गई है.<br>डॉ जायसवाल ने बताया कि सुधारों की प्रक्रिया को हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि आम लोगों को बेहतर राजस्व प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध करा सकें.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<title>दीवाली से पहले लागू होगा राज्यकर्मियों का नया भत्ता</title>
		<link>https://www.patnanow.com/seventh-pay-to-bihar-employees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amit Verma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 04:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
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					<description><![CDATA[सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक  अब बिहार के कर्मचारियों को भी भत्ता मिलेगा. बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को राज्यकर्मियों के लिए विभिन्न श्रेणी के भत्ते मूल वेतन के आधार पर बढ़ाने को मंजूरी दे दी. बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए कई महीने बीत चुके हैं. राज्यकर्मियों को मकान किराया भत्ता समेत अन्य भत्तों में वृद्धि का इंतजार था. इसमें HRA, मेडिकल, शहरी परिवहन, वर्दी, ड्राइविंग, पत्रिका, शोध भत्ता मुख्य रूप से शामिल हैं. HRA यानि मकान किराया भत्ता X,Y,Z श्रेणी के शहरों के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाया गया है. सरकार ने अब मकान किराए भत्ते को मूल वेतन का 4 से 24 % तक कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले राज्य कर्मियों को 4%, प्रखंड मुख्यालय और थाना कस्बे में 6%, जिला मुख्यालय में 8% और राजधानी पटना में रहने वाले कर्मियों को 16 % मकान किराया भत्ता मिलेगा. इसी तरह नई दिल्ली और उसके समकक्ष शहरों में तैनात रहने वाले राज्य कर्मियों को 24% किराया भत्ता मिलेगा. इसके अलावा मेडिकल अलाउएंस 200रू से बढ़ाकर 1000रू कर दिया गया है. जबकि शहरी परिवहन भत्ता 600 से लेकर 1500 रुपये, शोध भत्ता 2000 से 45 सौ तक, ड्राइविंग भत्ता 1000 से लेकर 1500 रुपये, साइकिल भत्ता 180 रुपये, वर्दी भत्ता (नर्सिंग स्टाफ के लिए)1800 रुपये, पत्रिका भत्ता 4000 से 4500 रुपये और प्रतिनियुक्ति भत्ता 2000 से लेकर 4000 रुपये तक हो गया है. परिवार नियोजन भत्ता को समाप्त कर दिया गया है. LTC का लाभ अब हर 4 साल पर [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक  अब बिहार के कर्मचारियों को भी भत्ता मिलेगा. बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को राज्यकर्मियों के लिए विभिन्न श्रेणी के भत्ते मूल वेतन के आधार पर बढ़ाने को मंजूरी दे दी. बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए कई महीने बीत चुके हैं. राज्यकर्मियों को मकान किराया भत्ता समेत अन्य भत्तों में वृद्धि का इंतजार था. इसमें HRA, मेडिकल, शहरी परिवहन, वर्दी, ड्राइविंग, पत्रिका, शोध भत्ता मुख्य रूप से शामिल हैं. HRA यानि मकान किराया भत्ता X,Y,Z श्रेणी के शहरों के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाया गया है.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-20449" src="http://www.patnanow.com/assets/2017/07/PNC-NITISH-GOING-TO-CABINET-MEETING-650x368.jpg" alt="" width="650" height="368" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/07/PNC-NITISH-GOING-TO-CABINET-MEETING.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/07/PNC-NITISH-GOING-TO-CABINET-MEETING-350x198.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>सरकार ने अब मकान किराए भत्ते को मूल वेतन का 4 से 24 % तक कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले राज्य कर्मियों को 4%, प्रखंड मुख्यालय और थाना कस्बे में 6%, जिला मुख्यालय में 8% और राजधानी पटना में रहने वाले कर्मियों को 16 % मकान किराया भत्ता मिलेगा. इसी तरह नई दिल्ली और उसके समकक्ष शहरों में तैनात रहने वाले राज्य कर्मियों को 24% किराया भत्ता मिलेगा. इसके अलावा मेडिकल अलाउएंस 200रू से बढ़ाकर 1000रू कर दिया गया है. जबकि शहरी परिवहन भत्ता 600 से लेकर 1500 रुपये, शोध भत्ता 2000 से 45 सौ तक, ड्राइविंग भत्ता 1000 से लेकर 1500 रुपये, साइकिल भत्ता 180 रुपये, वर्दी भत्ता (नर्सिंग स्टाफ के लिए)1800 रुपये, पत्रिका भत्ता 4000 से 4500 रुपये और प्रतिनियुक्ति भत्ता 2000 से लेकर 4000 रुपये तक हो गया है. परिवार नियोजन भत्ता को समाप्त कर दिया गया है. LTC का लाभ अब हर 4 साल पर मिलेगा.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-22136" src="http://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-AIM-CIVIL-SERVICE-RAHMAN-SIR-MUNNA-SIR-AD-2-650x280.jpg" alt="" width="650" height="280" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-AIM-CIVIL-SERVICE-RAHMAN-SIR-MUNNA-SIR-AD-2.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-AIM-CIVIL-SERVICE-RAHMAN-SIR-MUNNA-SIR-AD-2-350x151.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>इसके साथ ही बिहार कैबिनेट ने कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगाई है. अब जमीन का दाखिल-खारिज ऑनलाइन हो सकेगा. इससे जमीन के म्यूटेशन का काम फटाफट हो सकेगा साथ ही एक ही जमीन की कई लोगों के नाम पर रजिस्ट्री की शिकायतों पर भी लगाम लग सकेगी.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Ara Dr Arun Kailash patnanow" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hMV2ziZE59A?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>सरकार ने दिव्यांगजनों की मदद के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया है. साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों के आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4 % कर दिया गया है.</p>
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