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	<title>NH &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<item>
		<title>निबंधन विभाग के वर्गीकरण के हिसाब से होगा NH प्रोजेक्ट्स में भुगतान</title>
		<link>https://www.patnanow.com/revenue-department-important-decision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 10:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Market value of land]]></category>
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		<category><![CDATA[NH]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue department]]></category>
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					<description><![CDATA[राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का महत्वपूर्ण फैसला पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राष्ट्रीय उच्च पथ की परियोजनाओं हेतु किए जानेवाले भू-अर्जन की कार्रवाई में भूमि के किस्म/वर्गीकरण निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. NH Act, 1956 के तहत अर्जनाधीन भूमि का किस्म/वर्गीकरण राज्य के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत बाजार मूल्य निर्धारण संबंधी निर्देशों के आलोक में किया जाएगा. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला समाहर्ताओं को आदेश जारी किया गया है. उन्होंने कहा है कि भू अर्जन की कार्रवाई में महाधिवक्ता के परामर्श के अनुसार कार्य किया जाएगा. भूमि का वर्गीकरण खतियान में दर्ज किस्म के आधार पर किया जाता रहा है. किंतु लगभग 100 वर्ष पुराने खतियान में दर्ज भूमि किस्म एवं भूमि की वर्तमान उपयोगिता में भारी अंतर के कारण रैयतों की आपत्ति और राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण के साथ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं. इसके बाद इस संदर्भ में राज्य के महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया. उन्होंने एन०एच० एक्ट, 1956 की धारा 3जी तथा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 से 30 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि प्रतिकर निर्धारण में खतियान पर निर्भरता उचित नहीं है. भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य ही आधार होना चाहिए. इंडियन स्टांप ऐक्ट, 1899 में निहित प्रावधानों एवं मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में मूल्य निर्धारण किया जाना आवश्यक है. राजस्व विभाग का निर्णय महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का महत्वपूर्ण फैसला</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="652" height="443" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/07/pnc-revenue-department.jpg" alt="" class="wp-image-91155" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/07/pnc-revenue-department.jpg 652w, https://www.patnanow.com/assets/2025/07/pnc-revenue-department-650x442.jpg 650w" sizes="(max-width: 652px) 100vw, 652px" /></figure>



<p>पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राष्ट्रीय उच्च पथ की परियोजनाओं हेतु किए जानेवाले भू-अर्जन की कार्रवाई में भूमि के किस्म/वर्गीकरण निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. NH Act, 1956 के तहत अर्जनाधीन भूमि का किस्म/वर्गीकरण राज्य के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत बाजार मूल्य निर्धारण संबंधी निर्देशों के आलोक में किया जाएगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="484" height="492" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/07/pnc-ias-acs-deepak-kumar-singh-1.jpg" alt="" class="wp-image-91104"/></figure>



<p>इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला समाहर्ताओं को आदेश जारी किया गया है. उन्होंने कहा है कि भू अर्जन की कार्रवाई में महाधिवक्ता के परामर्श के अनुसार कार्य किया जाएगा. भूमि का वर्गीकरण खतियान में दर्ज किस्म के आधार पर किया जाता रहा है. किंतु लगभग 100 वर्ष पुराने खतियान में दर्ज भूमि किस्म एवं भूमि की वर्तमान उपयोगिता में भारी अंतर के कारण रैयतों की आपत्ति और राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण के साथ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं. इसके बाद इस संदर्भ में राज्य के  महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया. उन्होंने एन०एच० एक्ट, 1956 की धारा 3जी तथा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 से 30 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि प्रतिकर निर्धारण में खतियान पर निर्भरता उचित नहीं है. भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य ही आधार होना चाहिए. इंडियन स्टांप ऐक्ट, 1899 में निहित प्रावधानों एवं मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में मूल्य निर्धारण किया जाना आवश्यक है.</p>



<p><strong>राजस्व विभाग का निर्णय</strong></p>



<p>महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्णय लिया है कि एन०एच० एक्ट, 1956 के अंतर्गत की जानेवाली सभी भू-अर्जन कार्रवाइयों में भूमि किस्म/वर्गीकरण का निर्धारण मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/02/pnc-nhai-road-highways.jpg" alt="" class="wp-image-89253" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/02/pnc-nhai-road-highways.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/02/pnc-nhai-road-highways-650x488.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>इस निर्णय से प्रोजेक्ट्स में अब नहीं होगी देरी</strong><br>इस निर्णय से भू-अर्जन की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, व्यवहारिक एवं न्यायसंगत बनेगी तथा रैयतों को वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप राशि मिल सकेगी. इससे परियोजनाओं में होने वाले विलंब को भी कम किया जा सकेगा.</p>
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		<title>NH और SH के किनारे लावारिस या खराब पड़े वाहनों को जब्त कर होगी कार्रवाई</title>
		<link>https://www.patnanow.com/transport-department-order-on-vehicle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[दुर्घटना]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[NH]]></category>
		<category><![CDATA[Sh]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
		<category><![CDATA[Transport order]]></category>
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					<description><![CDATA[परिवहन विभाग का आदेश ट्रैफिक जाम की समस्या और दुर्घटना की आशंका को लेकर सख्ती का आदेश ट्रैफिक की समस्या एवं दुर्घटना की बनी रहती है संभावना पटना।। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लावारिस वाहनों के सड़क किनारे पड़े रहने से वाहन संचालन में रुकावट आ रही है, जिससे यातायात की गति प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. विशेष रूप से कुहासे के मौसम में, इन लावारिस वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वाहन रात के समय दृश्यता में रुकावट डालते हैं. लावारिस वाहनों की पहचान कर तैयार होगी सूची सभी जिला परिवहन अधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, और ईएसआई को निदेशित किया गया है कि वे विभिन्न उच्च मार्गों पर लावारिस वाहनों की पहचान करें. उन्हें एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी, जिसमें इन वाहनों की स्थिति, स्थान और फोटो रहेगा. वाहनों की स्थिति का करें मूल्यांकन परिवहन सचिव ने कहा है कि इन वाहनों के खड़े रहने का क्या कारण है? क्या ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हैं, क्या इनका मालिक कोई कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ है, या इनकी स्थिति अन्य कोई है. इन वाहनों के मालिकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें सूचित किया जाए कि वे अपनी वाहनों को हटाएं. यदि यह प्रक्रिया विफल रहती है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन वाहनों को जब्त करने या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाए. स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित कर करें कार्रवाई परिवहन सचिव ने कहा है कि स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित किया जाए ताकि यह [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>परिवहन विभाग का आदेश </strong></p>



<p><strong>ट्रैफिक जाम की समस्या</strong> <strong>और दुर्घटना की आशंका को लेकर सख्ती का आदेश</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="555" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-85986" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-650x352.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-transport-secretary-Sanjay-Agarwal-1536x832.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>ट्रैफिक की समस्या एवं दुर्घटना की बनी रहती है संभावना</strong></p>



<p>पटना।। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लावारिस वाहनों के सड़क किनारे पड़े रहने से वाहन संचालन में रुकावट आ रही है, जिससे यातायात की गति प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. विशेष रूप से कुहासे के मौसम में, इन लावारिस वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वाहन रात के समय दृश्यता में रुकावट डालते हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="353" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/04/pnc-kabaad-gadi-scrap-vehicles-purani-gadi-car-1.jpg" alt="" class="wp-image-51820" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/04/pnc-kabaad-gadi-scrap-vehicles-purani-gadi-car-1.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/04/pnc-kabaad-gadi-scrap-vehicles-purani-gadi-car-1-350x190.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>लावारिस वाहनों की पहचान कर तैयार होगी सूची</strong></p>



<p>सभी जिला परिवहन अधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, और ईएसआई को निदेशित किया गया है कि वे विभिन्न उच्च मार्गों पर लावारिस वाहनों की पहचान करें. उन्हें एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी, जिसमें इन वाहनों की स्थिति, स्थान और फोटो रहेगा.</p>



<p><strong>वाहनों की स्थिति का करें मूल्यांकन</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने कहा है कि इन वाहनों के खड़े रहने का क्या कारण है? क्या ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हैं, क्या इनका मालिक कोई कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ है, या इनकी स्थिति अन्य कोई है. इन वाहनों के मालिकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें सूचित किया जाए कि वे अपनी वाहनों को हटाएं. यदि यह प्रक्रिया विफल रहती है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन वाहनों को जब्त करने या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाए.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="452" height="440" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg" alt="" class="wp-image-63340" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg 452w, https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan-350x341.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 452px) 100vw, 452px" /></figure>



<p><strong>स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित कर करें कार्रवाई</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने कहा है कि स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन वाहनों को किसी पुलिस केस के तहत जप्त किया गया है. यदि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई हो, तो उसकी जानकारी प्राप्त करें और आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाएं.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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