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		<title>सूर्योदय के पहले आनंद मोहन की जेल से रिहाई गलत</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 06:53:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[हाई कोर्ट में दायर याचिका से बढ़ने वाली है मुश्किल! बिहार कारागार नियमावली, 2012 के नियम 481(i) (क) में किए गए संशोधन को गैरकानूनी राजद के विधायक चेतन आनंद ने बुधवार को यहां कहा कि अधिकारी जी. कृष्णया के परिवार से पूरी सहानुभूति है. उन्होंने इच्छा जताई कि उनका परिवार हैदराबाद जाकर जी.कृष्णया की पत्नी और बेटी से मिलना चाहता है पटना: पूर्व सांसद आनंद मोहन की 27 अप्रैल की सुबह जेल से रिहाई हो गई. इस रिहाई को कानून जानकार गलत भी मान रहे हैं. पहले शुरुआत में यह खबर आई थी कि आनंद मोहन को सुबह 4 से 4.30 बजे के आसपास जेल से छोड़ा गया है. अब सहरसा जेल के सुपरिंटेंडेंट अमित कुमार ने बताया है कि आनंद मोहन को सुबह 6.15 बजे छोड़ा गया है. सूत्रों के अनुसार आनंद मोहन को जेल के पीछे वाले गेट से निकाला गया है. नियम के मुताबिक सूर्योदय से पहले किसी भी कैदी को या रिहा होने वाले को नहीं निकाला जा सकता है. अब ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस तरीके से की गई रिहाई गलत तो नहीं है. वहीं दूसरी ओर आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जेल नियमों में हुए बदलाव के खिलाफ बुधवार (26 अप्रैल) को पटना हाई कोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका दायर की है. पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने के लिए लोकहित याचिका दायर की गई है, जिसके तहत बिहार कारागार नियमावली, 2012 के [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>हाई कोर्ट में दायर याचिका से बढ़ने वाली है मुश्किल!</strong></p>



<p><strong>बिहार कारागार नियमावली, 2012 के नियम 481(i) (क) में किए गए संशोधन को गैरकानूनी</strong></p>



<p class="has-vivid-red-color has-text-color"><strong>राजद के विधायक चेतन आनंद ने बुधवार को यहां कहा कि अधिकारी जी. कृष्णया के परिवार से पूरी सहानुभूति है. उन्होंने इच्छा जताई कि उनका परिवार हैदराबाद जाकर जी.कृष्णया की पत्नी और बेटी से मिलना चाहता है</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="540" height="405" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/04/anand-मोहन.png" alt="" class="wp-image-73756" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/04/anand-मोहन.png 540w, https://www.patnanow.com/assets/2023/04/anand-मोहन-350x263.png 350w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" /></figure>



<p>पटना: पूर्व सांसद आनंद मोहन की 27 अप्रैल की सुबह जेल से रिहाई हो गई. इस रिहाई को कानून जानकार गलत भी मान रहे हैं. पहले शुरुआत में यह खबर आई थी कि आनंद मोहन को सुबह 4 से 4.30 बजे के आसपास जेल से छोड़ा गया है. अब सहरसा जेल के सुपरिंटेंडेंट अमित कुमार ने बताया है कि आनंद मोहन को सुबह 6.15 बजे छोड़ा गया है. सूत्रों के अनुसार आनंद मोहन को जेल के पीछे वाले गेट से निकाला गया है. नियम के मुताबिक सूर्योदय से पहले किसी भी कैदी को या रिहा होने वाले को नहीं निकाला जा सकता है. अब ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस तरीके से की गई रिहाई गलत तो नहीं है. वहीं दूसरी ओर आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जेल नियमों में हुए बदलाव के खिलाफ बुधवार (26 अप्रैल) को पटना हाई कोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका दायर की है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="650" height="488" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/04/anand-mohan.png" alt="" class="wp-image-73757" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/04/anand-mohan.png 650w, https://www.patnanow.com/assets/2023/04/anand-mohan-350x263.png 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने के लिए लोकहित याचिका दायर की गई है, जिसके तहत बिहार कारागार नियमावली, 2012 के नियम 481(i)(क) में संशोधन कर &#8216;ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या&#8217; वाक्य को हटाया दिया गया. इस लोकहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अमर ज्योति ने अपने अधिवक्ता अलका वर्मा के माध्यम से दायर की है. याचिका में राज्य सरकार की ओर से बिहार कारागार नियमावली, 2012 के नियम 481(i) (क) में किए गए संशोधन को गैरकानूनी बताया गया है. यह अधिसूचना कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने वाली है और ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों और आम जनता के मनोबल को गिराती है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="600" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/04/lovely-anand-3_1601467265.jpg" alt="" class="wp-image-73758" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/04/lovely-anand-3_1601467265.jpg 600w, https://www.patnanow.com/assets/2023/04/lovely-anand-3_1601467265-350x350.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2023/04/lovely-anand-3_1601467265-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>



<p>वहीँ आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है. हालांकि बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जी कृष्णया की हत्या के मामले में सजायाफ्ता आनंद मोहन सहित 27 लोगों की रिहाई को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है. इस बीच, पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने अधिकारी के परिजनों से मिलने की इच्छा व्यक्त की है. राजद के विधायक चेतन आनंद ने बुधवार को यहां कहा कि अधिकारी जी. कृष्णया के परिवार से पूरी सहानुभूति है. उन्होंने इच्छा जताई कि उनका परिवार हैदराबाद जाकर जी.कृष्णया की पत्नी और बेटी से मिलना चाहता है. इसके लिए हैदराबाद में उन्होंने अपने लोगों से संपर्क साधा है, जो जी.कृष्णया की पत्नी के पास जायेंगे.उन्होंने कहा इस घटना के बाद दोनों परिवार ने काफी कुछ सहा और &nbsp;काफी दुख भी उठाए हैं.</p>
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