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	<title>Librarian transfer &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<title>Librarian transfer &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>लंबे इंतजार के बाद लाइब्रेरियन के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[एजुकेशन]]></category>
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					<description><![CDATA[बिहार में कार्यरत हैं एक हजार से अधिक लाइब्रेरियन सिर्फ सक्षमता पास लाइब्रेरियन को ही ट्रांसफर का मौका पटना ।। बिहार सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानान्तरण और पदस्थापन के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 20 अगस्त 2026 को जारी &#8220;बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण (संशोधन) नियमावली, 2026&#8221; के तहत अब पुस्तकालयाध्यक्षों का तबादला भी शिक्षकों की तर्ज पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये नियम बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके और वर्तमान में विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों पर लागू होंगे. इनकी नियुक्ति का अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है. महिला और पुरुष के लिए अलग प्रावधाननए नियमों के अनुसार महिला और पुरुष पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए गृह क्षेत्र को लेकर अलग-अलग छूट दी गई है.महिला पुस्तकालयाध्यक्ष अनुरोध करने पर अपने गृह पंचायत को छोड़कर उसी प्रखंड के किसी अन्य विद्यालय में रिक्ति के आधार पर पदस्थापित हो सकेंगी. गंभीर बीमारी या उच्च दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विशेष छूट दी जा सकेगी.वहीं पुरुष पुस्तकालयाध्यक्ष अपने गृह प्रखंड को छोड़कर उसी जिले में या अन्य जिले में रिक्ति होने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण ले सकेंगे. पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, वरीयता के लिए बनेगा अंकशिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामान्य, ऐच्छिक, पारस्परिक और प्रशासनिक सभी प्रकार के स्थानान्तरण अब केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही होंगे. यदि एक ही पद [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>बिहार में कार्यरत हैं एक हजार से अधिक लाइब्रेरियन</strong> </p>



<p><strong>सिर्फ सक्षमता पास लाइब्रेरियन को ही ट्रांसफर का मौका</strong></p>



<p>पटना ।। बिहार सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानान्तरण और पदस्थापन के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 20 अगस्त 2026 को जारी &#8220;बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण (संशोधन) नियमावली, 2026&#8221; के तहत अब पुस्तकालयाध्यक्षों का तबादला भी शिक्षकों की तर्ज पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="785" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/08/1001088617-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-98681" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/08/1001088617-scaled.jpg 785w, https://www.patnanow.com/assets/2026/08/1001088617-498x650.jpg 498w" sizes="(max-width: 785px) 100vw, 785px" /></figure>



<p>शिक्षा विभाग के सचिव <em>राजीव रौशन</em> द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये नियम बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके और वर्तमान में विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों पर लागू होंगे. इनकी नियुक्ति का अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/08/pnc-thumbnail-librarian-transfer-notification-scaled.png" alt="" class="wp-image-98673" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/08/pnc-thumbnail-librarian-transfer-notification-scaled.png 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/08/pnc-thumbnail-librarian-transfer-notification-650x433.png 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>महिला और पुरुष के लिए अलग प्रावधान</strong><br>नए नियमों के अनुसार महिला और पुरुष पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए गृह क्षेत्र को लेकर अलग-अलग छूट दी गई है.<br><em>महिला पुस्तकालयाध्यक्ष</em> अनुरोध करने पर अपने गृह पंचायत को छोड़कर उसी प्रखंड के किसी अन्य विद्यालय में रिक्ति के आधार पर पदस्थापित हो सकेंगी. गंभीर बीमारी या उच्च दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विशेष छूट दी जा सकेगी.<br>वहीं <em>पुरुष पुस्तकालयाध्यक्ष</em> अपने गृह प्रखंड को छोड़कर उसी जिले में या अन्य जिले में रिक्ति होने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण ले सकेंगे.</p>



<p><strong>पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, वरीयता के लिए बनेगा अंक</strong><br>शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामान्य, ऐच्छिक, पारस्परिक और प्रशासनिक सभी प्रकार के स्थानान्तरण अब केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही होंगे. यदि एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो <em>सेवा अंक, पदस्थापन स्थल अंक और वरीयता अंक</em> के आधार पर वरीयता तय की जाएगी.<br>इसके अलावा दो पुस्तकालयाध्यक्ष आपसी सहमति से भी पोर्टल के जरिए पारस्परिक स्थानान्तरण करवा सकते हैं. पूरी प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संपन्न होगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="708" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/08/pnc-school-library-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-98678" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/08/pnc-school-library-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/08/pnc-school-library-650x449.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई</strong><br>नियम में यह भी कहा गया है कि यदि किसी पुस्तकालयाध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता, पुस्तकालय संचालन में लापरवाही या अमर्यादित व्यवहार का आरोप प्रमाणित होता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर उसका प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा. हालांकि, कार्रवाई से पहले संबंधित कर्मी को 7 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य होगा.</p>



<p><strong>15 दिनों के अंदर कर सकेंगे अपील</strong><br>अधिसूचना के अनुसार जिला स्थापना समिति के निर्णय से असंतुष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकेंगे. इसी तरह राज्य स्थापना समिति के निर्णय के खिलाफ 15 दिनों में शिक्षा विभाग के सचिव से अपील की जा सकेगी.<br>विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिकायतें केवल सेवा अवधि, दिव्यांगता अंक या तथ्यात्मक गलतियों तक ही सीमित रहेंगी. &#8220;वांछित विद्यालय नहीं मिला&#8221; को अपील का आधार नहीं माना जाएगा.</p>



<p>विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि समिति की बैठक से पूर्व वे पोर्टल पर अपने जिले में रिक्त पदों और कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों की अद्यतन जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<title>शिक्षकों के ट्रांसफर का मामला ठंडे बस्ते में!</title>
		<link>https://www.patnanow.com/bihar-teacher-transfer-uodate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 14:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[bihar-teacher-transfer-update]]></category>
		<category><![CDATA[Education committee]]></category>
		<category><![CDATA[Librarian transfer]]></category>
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					<description><![CDATA[बरसोंं इंतजार करने के बाद बिहार सरकार ने हाल ही में नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू किया था. इसमें शिक्षकों और लाइब्रेरियन के लिए अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई में ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है. सेवा शर्त लागू होने के बाद लाखों शिक्षक और लाइब्रेरियन बेसब्री से गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही से एक बार फिर पूरा मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है. अगले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होनी है और शिक्षकों को इंतजार था कि चुनाव से पहले ट्रांसफर की गाइडलाइन शिक्षा विभाग जारी करेगा. लेकिन आखिरकार मंगलवार को शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की गाइडलाइंस तय करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. 6 सदस्य कमेटी के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह होंगे. यह कमेटी तय करेगी कि ट्रांसफर के लिए दिव्यांग और महिलाओं समेत अन्य शिक्षकों और लाइब्रेरियन को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा किसे प्राथमिकता मिलेगी और आवेदन कहां जमा होगा. पूरी प्रक्रिया का कोआर्डिनेशन किसके हाथ में होगा. यह तमाम बातें यह कमेटी तय करेगी. शिक्षकों को आशंका है कि कहीं इस कमेटी का हाल भी सेवा शर्त के लिए बनी कमेटी के जैसा ही ना हो जाए जो 2015 में बनाई गई थी. pncb]]></description>
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<p>बरसोंं इंतजार करने के बाद बिहार सरकार ने हाल ही में नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू किया था. इसमें शिक्षकों और लाइब्रेरियन के लिए अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई में ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है. सेवा शर्त लागू होने के बाद लाखों शिक्षक और लाइब्रेरियन बेसब्री से गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही से एक बार फिर पूरा मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="386" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-Bihar-Education-department-shiksha.jpg" alt="" class="wp-image-46549" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-Bihar-Education-department-shiksha.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-Bihar-Education-department-shiksha-350x208.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>अगले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होनी है और शिक्षकों को इंतजार था कि चुनाव से पहले ट्रांसफर की गाइडलाइन शिक्षा विभाग जारी करेगा. लेकिन आखिरकार मंगलवार को शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की गाइडलाइंस तय करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="401" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/09/pnc-transfer-ke-liye-committee-shiksha-vibhag.jpg" alt="" class="wp-image-49763" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/09/pnc-transfer-ke-liye-committee-shiksha-vibhag.jpg 401w, https://www.patnanow.com/assets/2020/09/pnc-transfer-ke-liye-committee-shiksha-vibhag-234x350.jpg 234w" sizes="auto, (max-width: 401px) 100vw, 401px" /><figcaption><strong>Order Copy</strong></figcaption></figure>



<p>6 सदस्य कमेटी के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह होंगे. यह कमेटी तय करेगी कि ट्रांसफर के लिए दिव्यांग और महिलाओं समेत अन्य शिक्षकों और लाइब्रेरियन को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा किसे प्राथमिकता मिलेगी और आवेदन कहां जमा होगा. पूरी प्रक्रिया का कोआर्डिनेशन किसके हाथ में होगा. यह तमाम बातें यह कमेटी तय करेगी. शिक्षकों को आशंका है कि कहीं इस कमेटी का हाल भी सेवा शर्त के लिए बनी कमेटी के जैसा ही ना हो जाए जो 2015 में बनाई गई थी.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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