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	<title>Jamabandi &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>राजस्व महाअभियान: तबादले और कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 15:10:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[पुराने हल्के में ही रहेंगे राजस्व कर्मचारी, ताकि न प्रभावित हो जमाबंदी वितरण पटना, 21 अगस्त।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वावधान में चल रहे राजस्व महा–अभियान के दौरान रैयतों को समय पर सेवा देने और शिविरों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. अब अभियान की अवधि में राजस्व कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि हाल में जिन राजस्व कर्मियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अभी उनके पुराने हल्के में ही प्रतिनियुक्त किया जाए. कारण यह है कि नए हल्के से परिचित न होने के कारण जमाबंदी वितरण और शिविर में आवेदन लेने में कठिनाई और देरी हो रही है. पत्र में कहा गया है कि महा–अभियान की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए 20 सितम्बर तक कोई भी निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो. विभाग का मानना है कि इस दौरान की गई कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और अभियान की गति को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें. बता दें कि राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितम्बर तक चलेगा. इस दौरान जमाबंदी में गलती [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>पुराने हल्के में ही रहेंगे राजस्व कर्मचारी, ताकि न प्रभावित हो जमाबंदी वितरण</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="720" height="880" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000337754.jpg" alt="" class="wp-image-91529" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000337754.jpg 720w, https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000337754-532x650.jpg 532w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></figure>



<p>पटना, 21 अगस्त।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वावधान में चल रहे राजस्व महा–अभियान के दौरान रैयतों को समय पर सेवा देने और शिविरों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. अब अभियान की अवधि में राजस्व कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="640" height="488" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/pnc-ias-deepak-kumar-singh-acs-revenue-department-1.jpg" alt="" class="wp-image-91522"/></figure>



<p>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि हाल में जिन राजस्व कर्मियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अभी उनके पुराने हल्के में ही प्रतिनियुक्त किया जाए. कारण यह है कि नए हल्के से परिचित न होने के कारण जमाबंदी वितरण और शिविर में आवेदन लेने में कठिनाई और देरी हो रही है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="942" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000337755-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-91530" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000337755-scaled.jpg 942w, https://www.patnanow.com/assets/2025/08/1000337755-598x650.jpg 598w" sizes="(max-width: 942px) 100vw, 942px" /></figure>



<p>पत्र में कहा गया है कि महा–अभियान की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए 20 सितम्बर तक कोई भी निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो.</p>



<p>विभाग का मानना है कि इस दौरान की गई कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और अभियान की गति को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें.</p>



<p>बता दें कि राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितम्बर तक चलेगा. इस दौरान जमाबंदी में गलती सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने हेतु पंचायत में लगे शिविर में आवेदन लिया जाएगा. अपने पंचायत में जमाबंदी की प्रति के वितरण और शिविर की जानकारी अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी. अंचल का माइक्रो प्लान और आवेदन पत्र विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/pnc-sanjay-sarawagi-bjp-mantri-revenue-department-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-89520" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/03/pnc-sanjay-sarawagi-bjp-mantri-revenue-department-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2025/03/pnc-sanjay-sarawagi-bjp-mantri-revenue-department-650x433.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महा–अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है. अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को उनकी जमीन से जुड़े कागजात बिना किसी कठिनाई के मिलें. इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान की अवधि में तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक दी गई है, ताकि कोई भी प्रशासनिक व्यवधान कार्य में बाधा न बने. हम चाहते हैं कि हर रैयत को समय पर सेवा मिले और पंचायत स्तर तक पारदर्शी व सरल तरीके से काम हो. यह अभियान आम रैयतों को राजस्व मामले में सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<title>जमाबंदी की जांच अब सीओ भी कर सकेंगे</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 17:07:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई कतिपय त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने के लिए नए दिशा निदेश जारी किया है. जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे लॉक/अनलॉक करने की शक्ति अब अंचल अधिकारियों को दे दिया गया है. पहले यह अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया था किन्तु कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है. इस संबंध में निदेशक, चकबंदी द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा गया है. लॉक जमाबंदी में सरकारी भूमि शामिल होने पर अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख खोलकर उसकी जांच की जाएगी. सरकारी भूमि पाए जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत कर और उसे उचित अवसर प्रदान करते हुए उसे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. जांच के क्रम में सरकारी भूमि से अलग अर्थात रैयती स्वरूप की भूमि पाए जाने की स्थिति उसे अनलॉक करने की कार्रवाई की जाएगी. विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि लंबे समय से यह प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी की वैधता की जांच एवं उसे लॉक/अनलॉक करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है. विभागीय बैठकों में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं द्वारा बताया गया कि रैयती भूमि के जमाबंदी सृजन का साक्ष्य अंचलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उन्हें निर्णय लेने में परेशानी हो रही है. पूर्व में भी इस संबंध में एक पत्र चकबंदी निदेशक द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को लिखा गया था. पत्र में कहा गया था [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई कतिपय त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने के लिए नए दिशा निदेश जारी किया है. जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे लॉक/अनलॉक करने की शक्ति अब अंचल अधिकारियों को दे दिया गया है. पहले यह अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया था किन्तु कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है. इस संबंध में निदेशक, चकबंदी द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा गया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="704" height="388" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-online-mutation-jamabandi.jpg" alt="" class="wp-image-86021" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-online-mutation-jamabandi.jpg 704w, https://www.patnanow.com/assets/2024/08/PNC-online-mutation-jamabandi-650x358.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 704px) 100vw, 704px" /></figure>



<p>लॉक जमाबंदी में सरकारी भूमि शामिल होने पर अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख खोलकर उसकी जांच की जाएगी. सरकारी भूमि पाए जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत कर और उसे उचित अवसर प्रदान करते हुए उसे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. जांच के क्रम में सरकारी भूमि से अलग अर्थात रैयती स्वरूप की भूमि पाए जाने की स्थिति उसे अनलॉक करने की कार्रवाई की जाएगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="409" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/07/pnc-revenue-and-land-reforms-department.jpg" alt="" class="wp-image-54601" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/07/pnc-revenue-and-land-reforms-department.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/07/pnc-revenue-and-land-reforms-department-350x220.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि लंबे समय से यह प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी की वैधता की जांच एवं उसे लॉक/अनलॉक करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है. विभागीय बैठकों में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं द्वारा बताया गया कि रैयती भूमि के जमाबंदी सृजन का साक्ष्य अंचलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उन्हें निर्णय लेने में परेशानी हो रही है. <br>पूर्व में भी इस संबंध में एक पत्र चकबंदी निदेशक द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को लिखा गया था. पत्र में कहा गया था कि लॉक जमाबंदी की जांच के क्रम में रैयती भूमि का मामला पाया जाता है तो उसे अनलॉक करने की कार्रवाई करके उसकी सूची मौजावार पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए. <br>डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान से संबंधित विवरणों में अशुद्धियां रह गई थीं. साथ ही अनेक रैयतों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं की जा सकी थी. बाद में शिकायत मिली की अंचलों में ऐसी छूटी हुई जमाबंदियों को गलत तरीके से पंजी-2 में जमाबंदी कायम कर दिया गया और फिर उसे ऑनलाइन कर दिया गया. इस प्रकार की 9.65 लाख जमाबंदियों को छूटा हुआ बताकर ऑनलाइन कर दिया गया था.<br>राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि करीब 10 लाख जमाबंदियों को संदेहास्पद पाया गया था. जांच में तेजी लाने के लिए इस काम को भूमि सुधार उप समाहर्ताओं से लेकर अंचल अधिकारियों को दिया गया है. साथ ही उन्हें रैयती भूमि की जांच कर उन जमाबंदियों को शीघ्र अनलॉक करने का निदेश दिया गया है ताकि आमलोगों को दाखिल-खारिज के काम में कोई असुविधा नहीं हो.<br><strong><em>pncb</em></strong> </p>
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		<title>जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन करने से पहले अब DCLR की अनुमति जरूरी</title>
		<link>https://www.patnanow.com/dclr-permission-must-for-digitisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 13:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और जमाबंदी से संबंधित लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन करने के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए बना पोर्टल परिमार्जन कार्यरत है. लेकिन विभाग को यह शिकायत मिल रही थी कि छूटी हुए जमाबंदी को डिजिटाइज करने के नाम पर कई तरह की अनियमितता की जा रही है. इस तरह की 9.65 लाख छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन किया जा रहा है. आलोक मेहता ने कहा कि कई प्रकार के माफिया तत्व और दलालों के इस काम में सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी. इस प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए हमने विभाग को उचित कदम उठाने का आदेश दिया है ताकि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे जमाबंदी कायम करने का काम किया जाए. उन्होंने कहा कि जिन जमाबंदियों को छूटी हुई बताकर डिजिटाइज एवं ऑनलाइन किया गया है उसके भी नियम संगत नहीं पाए जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी एवं जमाबंदी रैयत पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि Digitization के लिए बड़ी संख्या में जमाबंदी पूरी तरह से छूट गई थी. इस संबंध में हाल ही में विभाग द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिख कर भविष्य में इन छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन करने से पहले अंचल अधिकारी को भूमि सुधार उप [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>पटना।। जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और जमाबंदी से संबंधित लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन करने के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए बना पोर्टल परिमार्जन कार्यरत है. लेकिन विभाग को यह शिकायत मिल रही थी कि छूटी हुए जमाबंदी को डिजिटाइज करने के नाम पर कई तरह की अनियमितता की जा रही है.  इस तरह की 9.65 लाख छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन किया जा रहा है. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="437" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/06/pnc-alok-mehta-minister-revenue-and-land-reforms.jpg" alt="" class="wp-image-75120" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/06/pnc-alok-mehta-minister-revenue-and-land-reforms.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2023/06/pnc-alok-mehta-minister-revenue-and-land-reforms-350x235.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>आलोक मेहता ने कहा कि कई प्रकार के माफिया तत्व और दलालों के इस काम में सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी. इस प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए हमने विभाग को उचित कदम उठाने का आदेश दिया है ताकि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे जमाबंदी कायम करने का काम किया जाए. </p>



<p>उन्होंने कहा कि जिन जमाबंदियों को छूटी हुई बताकर डिजिटाइज एवं ऑनलाइन किया गया है उसके भी नियम संगत नहीं पाए जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी एवं जमाबंदी रैयत पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. </p>



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<p>राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि Digitization के लिए बड़ी संख्या में जमाबंदी पूरी तरह से छूट गई थी. इस संबंध में हाल ही में विभाग द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिख कर भविष्य में इन छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन करने से पहले अंचल अधिकारी को भूमि सुधार उप समाहर्ता की अनुमति लेनी होगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="440" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/06/pnc-revenue-and-land-reforms-minister-alok-Mehta.jpg" alt="" class="wp-image-75119" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/06/pnc-revenue-and-land-reforms-minister-alok-Mehta.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2023/06/pnc-revenue-and-land-reforms-minister-alok-Mehta-350x237.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>आलोक मेहता ने कहा कि 2017-18 में राज्य के सभी 534 अंचलों के लगभग 3.58 करोड़ जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर विभाग के पोर्टल <a href="http://biharbhumi.bihar.gov.in/">http://biharbhumi.bihar.gov.in/</a> पर सार्वजनिक कर दिया गया है. कोई भी रैयत दुनिया के किसी भी कोने से अपनी जमाबंदी का अवलोकन कर सकते हैं. विभाग में प्राप्त शिकायतों और परिवाद पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों के रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियाँ रह गयी है तथा अनेक जमाबंदियों में खाता-खेसरा से सम्बंधित विवरणी उपलब्ध नहीं है. अंचल स्तर पर रैयतों की शिकायतों के आलोक में अंचलाधिकारियों द्वारा विभागीय पत्र- 339(8) दिनांक- 10/06/2019 एवं पत्र- 756 (8) दिनांक-28/10/2019 के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर जांचोपरांत सुधार किया जा रहा है.</p>



<p>किसी जमाबंदी में कब, किस अंचलाधिकारी द्वारा क्या बदलाव किया गया आज ये सभी रैयत ऑनलाइन देख सकते हैं. यह पारदर्शिता की ओर राजस्व विभाग का बहुत ही बोल्ड डिसिजन है. उन्होंने कहा कि BCECE के जरिए 10101 सर्वे कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है इस नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार के सभी जिलों में विशेष सर्वे शुरू किया जाएगा. उन्होंने  संभावना जताई है कि अगले साल मार्च के बाद विशेष सर्वे का काम पूरा हो जाएगा.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong> </p>
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