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	<title>Illegal mining &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<title>Illegal mining &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>सख्ती: बालू-गिट्टी के अवैध खनन और ढुलाई पर 5 हजार से 10 लाख तक जुर्माना</title>
		<link>https://www.patnanow.com/more-fine-on-illegal-mining/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 06:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Balu]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Illegal mining]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। बिहार में बालू का खनन और बिक्री 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है. उससे पहले ही सरकार ने अवैध खनन और बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना बढ़ा दिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2024 समेत 22 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई. राज्य में बालू व अन्य खनिजों के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए नियम को सख्त किया गया है. बालू, गिट्टी समेत अन्य सभी खनिजों के खनन, भंडारण और परिचालन में गड़बड़ी करने वालों से अब भारी जुर्माना वसूला जायेगा, इसके तहत पांच हजार से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. खनिज नियमावली के अनुसार बंदोबस्तधारी द्वारा वैध चालान से अधिक मात्रा वाहन में लादने की स्थिति में पहली बार पकड़े जाने पर पांच लाख रुपये प्रति गाड़ी और दूसरी बार से प्रत्येक बार दस लाख रुपये प्रति गाड़ी जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया गया है. अब बालू समेत सभी खनिजों का नियम विपरित अनिबंधित और नॉन कमर्शियल गाड़ियों से परिवहन व भंडारण करने वाले ट्रैक्टर च ट्राली से एक लाख, मेटाडोर हाफ ट्रक (407, 408) से 2.50 लाख, फूल बॉडी ट्रक/वाहन (6 चक्का) से चार लाख और डंपर / 10 या उससे अधिक चक्का वाले वाहन से आठ लाख रुपये जुर्माना वसूले जायेंगे. नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेशर, द्विलिंग मशीन और अन्य समरूप क्षमता के मशीन से 10 लाख वसूले जायेंगे, जीपीएस नहीं होने पर ट्रैक्टर से 20 हजार और अन्य [&#8230;]]]></description>
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<p>पटना।। बिहार में बालू का खनन और बिक्री 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है. उससे पहले ही सरकार ने अवैध खनन और बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना बढ़ा दिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2024 समेत 22 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="584" height="389" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA.jpg" alt="" class="wp-image-12848" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA.jpg 584w, https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA-225x150.jpg 225w, https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA-350x233.jpg 350w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></figure>



<p>राज्य में बालू व अन्य खनिजों के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए नियम को सख्त किया गया है. बालू, गिट्टी समेत अन्य सभी खनिजों के खनन, भंडारण और परिचालन में गड़बड़ी करने वालों से अब भारी जुर्माना वसूला जायेगा, इसके तहत पांच हजार से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. खनिज नियमावली के अनुसार बंदोबस्तधारी द्वारा वैध चालान से अधिक मात्रा वाहन में लादने की स्थिति में पहली बार पकड़े जाने पर पांच लाख रुपये प्रति गाड़ी और दूसरी बार से प्रत्येक बार दस लाख रुपये प्रति गाड़ी जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया गया है. अब बालू समेत सभी खनिजों का नियम विपरित अनिबंधित और नॉन कमर्शियल गाड़ियों से परिवहन व भंडारण करने वाले ट्रैक्टर च ट्राली से एक लाख, मेटाडोर हाफ ट्रक (407, 408) से 2.50 लाख, फूल बॉडी ट्रक/वाहन (6 चक्का) से चार लाख और डंपर / 10 या उससे अधिक चक्का वाले वाहन से आठ लाख रुपये जुर्माना वसूले जायेंगे. नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेशर, द्विलिंग मशीन और अन्य समरूप क्षमता के मशीन से 10 लाख वसूले जायेंगे, जीपीएस नहीं होने पर ट्रैक्टर से 20 हजार और अन्य बड़े वाहनों को एक लाख जुर्माना देना होगा</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="650" height="349" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/pnc-balu-sand-truck.jpg" alt="" class="wp-image-55794" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/pnc-balu-sand-truck.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/10/pnc-balu-sand-truck-350x188.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>बालू या अन्य खनिज खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेने में औसतन आठ से दस माह का समय लग जात है. नियमावली में संशोधन होने से सरकार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किसी एजेंसी या पदाधिकारी को प्राधिकृत कर पायेगी. इसके बाद इ-नीलमी कर बंदोबस्ती के 15 दिनों के अंदर खनन पट्टा का संचालन शुरू हो सकेगा.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
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		<title>अवैध खनन/परिवहन के मामलों में दर्ज प्राथमिकी की आर्थिक अपराध इकाई करेगी जाँच</title>
		<link>https://www.patnanow.com/awaidh-mining-action/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 15:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Illegal mining]]></category>
		<category><![CDATA[Illegal transport]]></category>
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					<description><![CDATA[अवैध खनन एवं परिवहन को प्रश्रय देने वाले विभागीय पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाईपटना।। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपर मुख्य सचिव, खान मिहिर कुमार सिंह, सचिव, खान एवं निदेशक, खान एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के अंदर सुधार की प्रक्रिया को लागू करने का निदेश दिया है. उन्होंने सही काम करने वाले को परेशान न करने और गलत काम करनेवाले को बचाने एवं प्रोत्साहन नहीं देने का ध्यान रखने हेतु अधिकारियों को निदेश दिया. जाँचोपरान्त अधिकारी के प्रतिवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन को बढ़ावा देने के मामले में लखीसराय जिला के खनिज विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है. ये मुंगेर जिला के भी अतिरिक्त प्रभार में थे. खान एवं भूतत्व विभाग को मुंगेर जिलान्तर्गत हेमजापुर, सफिया सराय थानान्तर्गत लघु खनिज, बालू के अवैध परिवहन की सूचना पर गठित निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रतिवेदन पर सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है.बता दें कि विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुंगेर जिला में छापेमारी कर कुल 46 वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें से 06 वाहन ई-चालान के साथ थे, पर ओवरलोडेड थे एवं 40 वाहन बिना ई-चालान के थे. उन वाहनों पर कुल राशि-1,42,00,000/- रुपये (एक करोड़ बियालीस लाख रुपये) शमन शुल्क अधिरोपित किया गया. विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार वर्णित क्षेत्र में 40 वाहन बिना ई-चालान के थे. आरोप है कि थाना एवं जिला में पदस्थापित विभागीय अधिकारी द्वारा नियमित जाँच नहीं करने और सांठ-गाँठ करने के कारण यह अनियमितता धड़ल्ले [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>अवैध खनन एवं परिवहन को प्रश्रय देने वाले विभागीय पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई</strong><br>पटना।। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपर मुख्य सचिव, खान मिहिर कुमार सिंह, सचिव, खान एवं निदेशक, खान एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के अंदर सुधार की प्रक्रिया को लागू करने का निदेश दिया है. उन्होंने सही काम करने वाले को परेशान न करने और गलत काम करनेवाले को बचाने एवं प्रोत्साहन नहीं देने का ध्यान रखने हेतु अधिकारियों को निदेश दिया. जाँचोपरान्त अधिकारी के प्रतिवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन को बढ़ावा देने के मामले में लखीसराय जिला के खनिज विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है. ये मुंगेर जिला के भी अतिरिक्त प्रभार में थे. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="650" height="325" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/04/pnc-Balu-mafia.jpg" alt="" class="wp-image-60844" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/04/pnc-Balu-mafia.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2022/04/pnc-Balu-mafia-350x175.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>खान एवं भूतत्व विभाग को मुंगेर जिलान्तर्गत हेमजापुर, सफिया सराय थानान्तर्गत लघु खनिज, बालू के अवैध परिवहन की सूचना पर गठित निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रतिवेदन पर सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है.<br>बता दें कि विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुंगेर जिला में छापेमारी कर कुल 46 वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें से 06 वाहन ई-चालान के साथ थे, पर ओवरलोडेड थे एवं 40 वाहन बिना ई-चालान के थे. </p>



<p>उन वाहनों पर कुल राशि-1,42,00,000/- रुपये (एक करोड़ बियालीस लाख रुपये) शमन शुल्क अधिरोपित किया गया. विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार वर्णित क्षेत्र में 40 वाहन बिना ई-चालान के थे. आरोप है कि थाना एवं जिला में पदस्थापित विभागीय अधिकारी द्वारा नियमित जाँच नहीं करने और सांठ-गाँठ करने के कारण यह अनियमितता धड़ल्ले से की जा रही है.<br>उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आदेश दिया है कि अवैध खनन एवं परिवहन मामलों में दर्ज प्राथमिकी की जाँच आर्थिक अपराध ईकाई से कराई जाय. यदि विभागीय कर्मी इस अनियमितता को बढ़ावा देते हैं. उनकी पहचान कर उनपर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया है. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="366" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-BALU-HIGHWA-JABT-650x366.jpg" alt="" class="wp-image-21468" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-BALU-HIGHWA-JABT.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-BALU-HIGHWA-JABT-350x197.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>File pic<br>विजय सिन्हा ने कहा कि जिन ढ़ाबों से वाहन जब्त किये उन्हें भी अवैध परिवहन का कारक माना जायेगा. संबंधित समाहर्ता स्पष्टीकरण पूछकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे. डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन घाटों से ई-चालान निर्गत हुये और वाहन ओवरलोडेड पाये गये उन बालू घाटों पर भी कार्रवाई हेतु समाहर्ता को निदेश दिया गया है.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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