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		<title>पुलिस ने बिना सुपरविजन के ही कर दिया चार्जशीट !</title>
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		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 05:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
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					<description><![CDATA[मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार नगर थाना इलाके में रहने बाले सब्जी विक्रेता के नवालीग बेटा को जेल भेजने के मामले में निष्पक्ष जाँच करने का आदेश जोनल आई.जी.नैयर हशनैन खान को जाँच का आदेश दिया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर शुक्रवार को पटना के जोनल आईजी नैयर हसनैन खान, डीआईजी राजेश कुमार, एसएसपी मनु महाराज समेत कई अधिकारी सब्जी विक्रेता के घर पहुँचे और मामले की जाँच शुरू की. जोनल आई.जी.ने बताया कि मामले की तह तक पहुंचने के बाद ही पता चल सकता है कि मामला क्या है. हमलोग अनुसंधान कर रहे हैं अगर पुलिस दोषी होगी तो पुलिस पर भी कारवाई होगी. बता दें कि पुलिस को रंगदारी में सब्जी नहीं देने पर नाबालिग सब्जी बिक्रेता पंकज कुमार को जेल भेजने का आरोप झेल रही पटना पुलिस की बदनामी जहां पुरे देश में हो रही है. अभी तक की जांच -पड़ताल में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है. जानकारी के मुताबिक नाबालिग सब्जी बिक्रेता पंकज कुमार पर दर्ज अगमकुआ थाना कांड संख्या 191 /18 एवं 192 /18 में बिना सुपरविजन रिपोर्ट के ही अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया जबकि चार्जशीट दाखिल करने से पूर्व अंतिम प्रतिवेदन की अनुमति पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करना आवश्यक एवं बाध्यकारी है. ऐसी स्थिति में केस का अनुसंधानकर्ता ने अपने कर्तव्य के साथ बड़ा लापरवाही की है. और गलत प्रचलन के लिए अनुसंधानकर्ता प्रथम दृष्टी में पूर्ण रूप से दोषी हैं और केस के अनुसंधानकर्ता पर गाज गिरनी तय है. मामला प्रकाश आने के बाद [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-34242 aligncenter" src="http://www.patnanow.com/assets/2018/06/pnc-ig-naiyyar-hasnain-khan.jpg" alt="" width="640" height="352" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2018/06/pnc-ig-naiyyar-hasnain-khan.jpg 640w, https://www.patnanow.com/assets/2018/06/pnc-ig-naiyyar-hasnain-khan-350x193.jpg 350w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार नगर थाना इलाके में रहने बाले सब्जी विक्रेता के नवालीग बेटा को जेल भेजने के मामले में निष्पक्ष जाँच करने का आदेश जोनल आई.जी.नैयर हशनैन खान को जाँच का आदेश दिया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर शुक्रवार को पटना के जोनल आईजी नैयर हसनैन खान, डीआईजी राजेश <img decoding="async" class="size-full wp-image-34087 aligncenter" src="http://www.patnanow.com/assets/2018/06/shera-l.png" alt="" width="650" height="101" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2018/06/shera-l.png 650w, https://www.patnanow.com/assets/2018/06/shera-l-350x54.png 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />कुमार, एसएसपी मनु महाराज समेत कई अधिकारी सब्जी विक्रेता के घर पहुँचे और मामले की जाँच शुरू की. जोनल आई.जी.ने बताया कि मामले की तह तक पहुंचने के बाद ही पता चल सकता है कि मामला क्या है. हमलोग अनुसंधान कर रहे हैं अगर पुलिस दोषी होगी तो पुलिस पर भी कारवाई होगी.</p>
<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-34240 alignleft" src="http://www.patnanow.com/assets/2018/06/pnc-ig-dig-ssp-patna-350x193.jpg" alt="" width="350" height="193" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2018/06/pnc-ig-dig-ssp-patna-350x193.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2018/06/pnc-ig-dig-ssp-patna.jpg 640w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></p>
<p>बता दें कि पुलिस को रंगदारी में सब्जी नहीं देने पर नाबालिग सब्जी बिक्रेता पंकज कुमार को जेल भेजने का आरोप झेल रही पटना पुलिस की बदनामी जहां पुरे देश में हो रही है. अभी तक की जांच -पड़ताल में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है. जानकारी के मुताबिक नाबालिग सब्जी बिक्रेता पंकज कुमार पर दर्ज अगमकुआ थाना कांड संख्या 191 /18 एवं 192 /18 में बिना सुपरविजन रिपोर्ट के ही अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया जबकि चार्जशीट दाखिल करने से पूर्व अंतिम प्रतिवेदन की अनुमति पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करना आवश्यक एवं बाध्यकारी है. ऐसी स्थिति में केस का अनुसंधानकर्ता ने अपने कर्तव्य के साथ बड़ा लापरवाही की है. और गलत प्रचलन के लिए अनुसंधानकर्ता प्रथम दृष्टी में पूर्ण रूप से दोषी हैं और केस के अनुसंधानकर्ता पर गाज गिरनी तय है. मामला प्रकाश आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के जोनल आईजी नैय्यर हसनैन खां को जांच का आदेश दिया है.<img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-34241 alignright" src="http://www.patnanow.com/assets/2018/06/pnc-ig-naiyyar-hasnain-khan-enquiry-350x193.jpg" alt="" width="350" height="193" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2018/06/pnc-ig-naiyyar-hasnain-khan-enquiry-350x193.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2018/06/pnc-ig-naiyyar-hasnain-khan-enquiry.jpg 640w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></p>
<p>मालूम हो की पुलिस ने बीते 19 मार्च को नाबालिग सब्जी बिक्रेता पंकज कुमार को गिरफ्तार किया था और बेउर जेल भेज दिया हैं . इसके बाद पंकज के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया हैं की रंगदारी में सब्जी नहीं देने पर पुलिस ने झूठा केस बनाकर जेल भेज दिया है.  जेल भेजा गया नाबालिग सब्जी बिक्रेता पंकज कुमार पर पटना पुलिस ने अगमकुंआ थाना कांड संख्या 191 /18 ,192 /18 एवं बाईपास थाना कांड संख्या 87 /18 दर्ज हैं . उक्त दर्ज तीनों कांड संख्या में पुलिस ने संगीन धाराएं लगाई हैं . पंकज पर, लूट की साजिश रचने एवं डकैती करने का आरोप हैं. अपराधिक इतिहास भी बताया गया हैं .  पुलिस अधिनियम के अनुसार ,संगीन धाराओं में दर्ज कांड का प्रवेक्षण (सुपरवीजन)  डीएसपी द्वारा किये जानें का प्रावधान हैं सुपरविजन रिपोर्ट में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार अनुसंधानकर्ता को जांच एवं साक्ष्य इकट्ठा करने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किये जाने का प्रावधान है या फिर अपने वरीय पुलिस पदाधिकारी ( सुपरवाइज ऑफिसर ) से दिशा -निर्देश प्राप्त करने के बाद ही चार्जशीट दाखिल करेंगे.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>पटना से अजीत के साथ अरूण</p>
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