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	<title>Hsrp &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
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		<title>बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन निकाला तो&#8230;</title>
		<link>https://www.patnanow.com/hsrp-must-for-new-vehicle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
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		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
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					<description><![CDATA[बिना HSRP नम्बर प्लेट लगाये वाहन की डिलीवरी करने वाले डीलर का यूजर आईडी होगा ब्लॉक मोटरवाहन अधिनियम का है उल्लंघन पटना।। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा है वाहनों की डिलीवरी करना अब वाहन डीलर को भारी पड़ने वाला है. बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कई जिलों से विभाग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि नये वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाये बिना वाहनों की डिलीवरी ग्राहकों को दी जा रही है. डीलरों द्वारा ऐसा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 तथा मोर्थ एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना है. वाहन विक्रेता द्वारा बिना एचएसआरपी लगाये वाहन की डिलीवरी नहीं किया जाना है. वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाना वाहन विनिर्माता एवं डीलर की जवाबदेही केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है. वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलर की है. ट्रेड सर्टिफिकेट भी हो सकता है निलंबित बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी किये जाने पर वाहन डीलरों का केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 35 के अंतर्गत निर्गत सर्टिफिकेट को नियम 44 के अंतर्गत टेड सर्टिफिकेट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है. बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी न लें राज्य परिवहन आयुक्त डॉ. आशिमा जैन ने बताया कि विक्रेताओं द्वारा वाहन की डिलीवरी के पूर्व वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं लगाए जाने के कारण बिक्री किये गए वाहनों का [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>बिना HSRP नम्बर प्लेट लगाये वाहन की डिलीवरी करने वाले डीलर का यूजर आईडी होगा ब्लॉक</strong></p>



<p><em>मोटरवाहन अधिनियम का है उल्लंघन</em></p>



<p>पटना।। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा है वाहनों की डिलीवरी करना अब वाहन डीलर को भारी पड़ने वाला है. बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कई जिलों से विभाग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि नये वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाये बिना वाहनों की डिलीवरी ग्राहकों को दी जा रही है. डीलरों द्वारा ऐसा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 तथा मोर्थ एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना है. वाहन विक्रेता द्वारा बिना एचएसआरपी लगाये वाहन की डिलीवरी नहीं किया जाना है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/09/pnc-bike-without-hsrp-registration-number-plate-650x464.jpg" alt="" class="wp-image-78360" width="384" height="274" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/09/pnc-bike-without-hsrp-registration-number-plate-650x464.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2023/09/pnc-bike-without-hsrp-registration-number-plate-350x250.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2023/09/pnc-bike-without-hsrp-registration-number-plate-768x549.jpg 768w, https://www.patnanow.com/assets/2023/09/pnc-bike-without-hsrp-registration-number-plate-1536x1097.jpg 1536w, https://www.patnanow.com/assets/2023/09/pnc-bike-without-hsrp-registration-number-plate-2048x1463.jpg 2048w" sizes="(max-width: 384px) 100vw, 384px" /></figure>



<p><strong>वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाना वाहन विनिर्माता एवं डीलर की जवाबदेही</strong></p>



<p>केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है. वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलर की है.</p>



<p><strong>ट्रेड सर्टिफिकेट भी हो सकता है निलंबित</strong></p>



<p>बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी किये जाने पर वाहन डीलरों का केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 35 के अंतर्गत निर्गत सर्टिफिकेट को नियम 44 के अंतर्गत टेड सर्टिफिकेट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है.</p>



<p><strong>बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी न लें</strong></p>



<p>राज्य परिवहन आयुक्त डॉ. आशिमा जैन ने बताया कि विक्रेताओं द्वारा वाहन की डिलीवरी के पूर्व वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं लगाए जाने के कारण बिक्री किये गए वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब होता है. इससे वाहन क्रेताओं को वेवजह समस्या का सामना करना पड़ता है.उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी न लें.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<title>फर्जी नंबर प्लेट बनाने वालों पर कार्रवाई का आदेश</title>
		<link>https://www.patnanow.com/transport-department-order/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 17:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Farji number plate]]></category>
		<category><![CDATA[Hsrp]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
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					<description><![CDATA[अवैध रुप से वाहन निबंधन प्लेट निर्माण करने वाले विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई वाहन के नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से पापा, बॉस इत्यादि लिखवा कर वाहन का परिचालन करना अवैध केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार करें कार्रवाई पटना।। बिहार में अब नंबर प्लेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा और नंबर प्लेट को फैंसी बनाकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है. सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निदेश दिया है कि अवैध तरीके से निर्मित हो रहे एच.एस.आर.पी. के स्थानीय विक्रेताओं एवं फुटपाथ पर बनाये जा रहे निबंधन प्लेटों पर केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम-50 एवं 51 के उल्लंघन के आरोप में कड़ी कार्रवाई करें एवं इस तरह के निर्मित हो रहे एवं लगाये जा रहे वाहन नम्बर प्लेट पर रोक लगायी जाय. नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से बॉस, पापा आदि लिखवाना अवैध परिवहन सचिव ने बताया कि वाहन के नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से विभिन्न निबंधन संख्या को अलग-अलग तरह से लिखवाना अवैध है. देखा जा रहा है कि कई वाहन चालक अपने वाहनों के नंबर प्लेट पर निबंधन संख्या को छेड़-छाड़ करते हुए बॉस, पापा आदि अंकित कर वाहन का परिचालन करते हैं. फर्जी प्लेटों पर अंकुश लगाना अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यकफर्जी एचएसआरपी प्लेटों पर अंकुश लगाना अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक है. फर्जी नंबर प्लेट लगे होने की वजह दुर्घटना इत्यादि होने पर वाहन के संबंध में जानकारी मिलने में कठिनाई होती है, जिससे अनुसंधान [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>अवैध रुप से वाहन निबंधन प्लेट निर्माण करने वाले विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई</strong></p>



<p><strong>वाहन के नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से पापा, बॉस इत्यादि लिखवा कर वाहन का परिचालन करना अवैध</strong></p>



<p><em>केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार करें कार्रवाई</em></p>



<p>पटना।। बिहार में अब नंबर प्लेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा और नंबर प्लेट को फैंसी बनाकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है. सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निदेश दिया है कि अवैध तरीके से निर्मित हो रहे एच.एस.आर.पी. के स्थानीय विक्रेताओं एवं फुटपाथ पर बनाये जा रहे निबंधन प्लेटों पर केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम-50 एवं 51 के उल्लंघन के आरोप में कड़ी कार्रवाई करें एवं इस तरह के निर्मित हो रहे एवं लगाये जा रहे वाहन नम्बर प्लेट पर रोक लगायी जाय.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="651" height="649" src="https://www.patnanow.com/assets/2023/08/pnc-transport-secretary-Sanjay-agrawal-ias.jpg" alt="" class="wp-image-77303" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2023/08/pnc-transport-secretary-Sanjay-agrawal-ias.jpg 651w, https://www.patnanow.com/assets/2023/08/pnc-transport-secretary-Sanjay-agrawal-ias-350x350.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2023/08/pnc-transport-secretary-Sanjay-agrawal-ias-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 651px) 100vw, 651px" /></figure>



<p><strong>नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से बॉस, पापा आदि लिखवाना अवैध</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने बताया कि वाहन के नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से विभिन्न निबंधन संख्या को अलग-अलग तरह से लिखवाना अवैध है. देखा जा रहा है कि कई वाहन चालक अपने वाहनों के नंबर प्लेट पर निबंधन संख्या को छेड़-छाड़ करते हुए बॉस, पापा आदि अंकित कर वाहन का परिचालन करते हैं.</p>



<p><em>फर्जी प्लेटों पर अंकुश लगाना अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक</em><br>फर्जी एचएसआरपी प्लेटों पर अंकुश लगाना अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक है. फर्जी नंबर प्लेट लगे होने की वजह दुर्घटना इत्यादि होने पर वाहन के संबंध में जानकारी मिलने में कठिनाई होती है, जिससे अनुसंधान कार्य में विलंब होता है. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="452" height="440" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg" alt="" class="wp-image-63340" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg 452w, https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan-350x341.jpg 350w" sizes="(max-width: 452px) 100vw, 452px" /></figure>



<p>जानिए <em>क्या है प्रावधान</em> &#8211;<br>केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 एवं 51 में एच.एस.आर.पी. के संबंध में प्रावधान किया गया है एवं प्रत्येक वाहन स्वामी को उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप ही अपने वाहन पर एच.एस.आर.पी. लगाना अनिवार्य है. बिना एच.एस.आर.पी. लगे वाहन का परिचालन किये जाने पर मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177 एवं धारा-179 का उल्लंघन मानते हुए ऐसे वाहनों पर शमन की कार्रवाई किये जाने का प्रावधान परिवहन विभाग द्वारा किया गया है.</p>



<p><em>एचएसआरपी लगाने के लिए संबंधित कंपनी/अधिकृत विक्रेता हैं अधिकृत</em><br>राज्य में नये वाहनों में संबंधित कंपनी/अधिकृत विक्रेता को एच.एस.आर.पी. लगाना है, जबकि पुराने वाहनों में एच.एस.आर.पी. लगाने के लिए जिस कंपनी का वाहन है उसी कंपनी को अधिकृत किया गया है.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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