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	<title>FIR &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
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		<title>मेयर प्रत्याशी अंजनी देवी के विरूद्ध हुई प्राथमिकी दर्ज</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 13:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
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					<description><![CDATA[दरभंगा नगर के छठ घाटों पर शुभकामना बैनर लगाने का है आरोप दरभंगा नगर निगम के मेयर पद की अभ्यर्थी अंजनी देवी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दरभंगा नगर थाना में प्राथमिकी संख्या &#8211; 318/2022 दर्ज करायी गयी है.ये जानकारी दरभंगा प्रमण्डल के जन सम्पर्क उप निदेशक एन के गुप्ता ने दी है. दी गई जानकारी के अनुसार छठ पर्व &#8211; 2022 के अवसर पर दरभंगा नगर निगम के विभिन्न छठ घाटों पर व्रतियों को अपनी शुभकामना देने से जुड़े बैनर/पोस्टर लगवाने का उन पर आरोप है.अंजनी देवी के अलावा पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है. पोस्टर में निवेदक के तौर पर अंजनी देवी की तस्वीर जबकि आकांक्षी के रूप में अंजनी के पति और पूर्व विधान पार्षद अर्जून सहनी की फोटो है. पोस्टर में मोबाईल न0 97718 36666 व 76678 39133 अंकित है.    जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा और आदर्श आचार संहिता कोषांग, दरभंगा के संज्ञान में ये मामला आने पर दरभंगा सदर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985 एवं बिहार संपत्ति विरूपण निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2010 की धारा 03 एवं 04 के तहत दरभंगा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत बिहार संपत्ति विरूपण निवारण (संसोधन) अधिनियम, 2010 चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी पर लागू है. प्रावधान के मुताबिक निर्वाचन अवधि में किसी भी निजी संपत्ति (संपत्ति के स्वामी के इच्छा के विरूद्ध) पर तथा सार्वजनिक स्थलों/दीवारों पर प्रचार प्रसार के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का पोस्टर/बैनर लगाने पर प्रतिबंध है. इसे [&#8230;]]]></description>
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<p><br><strong>दरभंगा नगर के छठ घाटों पर शुभकामना बैनर लगाने का है आरोप</strong></p>



<p>दरभंगा नगर निगम के मेयर पद की अभ्यर्थी अंजनी देवी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दरभंगा नगर थाना में प्राथमिकी संख्या &#8211; 318/2022 दर्ज करायी गयी है.ये जानकारी दरभंगा प्रमण्डल के जन सम्पर्क उप निदेशक एन के गुप्ता ने दी है.</p>



<p>दी गई जानकारी के अनुसार छठ पर्व &#8211; 2022 के अवसर पर दरभंगा नगर निगम के विभिन्न छठ घाटों पर व्रतियों को अपनी शुभकामना देने से जुड़े बैनर/पोस्टर लगवाने का उन पर आरोप है.अंजनी देवी के अलावा पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="623" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/11/IMG-20221101-WA0002.jpg" alt="" class="wp-image-68262" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/11/IMG-20221101-WA0002.jpg 623w, https://www.patnanow.com/assets/2022/11/IMG-20221101-WA0002-350x337.jpg 350w" sizes="(max-width: 623px) 100vw, 623px" /></figure>



<p>पोस्टर में निवेदक के तौर पर अंजनी देवी की तस्वीर जबकि आकांक्षी के रूप में अंजनी के पति और पूर्व विधान पार्षद अर्जून सहनी की फोटो है. पोस्टर में मोबाईल न0 97718 36666 व 76678 39133 अंकित है.<br>    <br>जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा और आदर्श आचार संहिता कोषांग, दरभंगा के संज्ञान में ये मामला आने पर दरभंगा सदर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985 एवं बिहार संपत्ति विरूपण निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2010 की धारा 03 एवं 04 के तहत दरभंगा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत बिहार संपत्ति विरूपण निवारण (संसोधन) अधिनियम, 2010 चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी पर लागू है. प्रावधान के मुताबिक निर्वाचन अवधि में किसी भी निजी संपत्ति (संपत्ति के स्वामी के इच्छा के विरूद्ध) पर तथा सार्वजनिक स्थलों/दीवारों पर प्रचार प्रसार के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का पोस्टर/बैनर लगाने पर प्रतिबंध है. इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है.आपको ये भी बता दें कि कोर्ट के निर्देश पर निर्वाचन प्रक्रिया टाली गई है लेकिन अभी आदर्श आचार संहिता पूरी तरह लागू है.<br><strong>संजय मिश्र, दरभंगा</strong></p>
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