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	<title>ESIC &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>जिन जगहों पर ज्यादा मजदूर, वहां ईएसआईसी डिस्पेंसरी खोलने के निर्देश</title>
		<link>https://www.patnanow.com/esic-regional-council-meeting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 17:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[ESIC]]></category>
		<category><![CDATA[Labour minister surendra ram]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना।। बिहार के सभी जिलों में असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मियों को ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के दायरे से जोड़ने का निर्देश बिहार के श्रम मंत्री ने दिया है. राज्य के सभी मेडिकल कॉलजों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयों या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को ESIC के दायरे में लाकर उसे योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु आवश्यक कारवाई करने का निदेश भी मंत्री सुरेंद्र राम ने दिया है. उन्होंने पटना के फुलवारी शरीफ अस्पताल को 50 बेडों की क्षमता से बढ़ाकर 100 बेड करने हेतु आवश्यक कारवाई करने का निदेश भी दिया है. साथ ही यह कहा है कि राज्य के सभी अस्पतालों/डिस्पेंशनरियों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, फर्मासिस्ट एवं अन्य स्टाफ की व्यवस्था की जाये ताकि बीमित व्यक्ति एवं उनके आश्रित को सही इलाज हो सके. उन्होंने निदेश दिया कि यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बीमित व्यक्ति की संख्या के अनुपात में डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया हेतु शीघ्र अग्रेतर कारवाई की जाये. इसके अतिरिक्त ESIC बिहार में जहाँ एक भी अस्पताल नहीं है, जैसे: मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं समस्तीपुर में अस्पताल खोलने हेतु जिलाधिकारी से भूमि प्राप्त कर अस्पताल खोलने की दिशा में कार्रवाई करने का निदेश दिया है. गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, क्षेत्रीय परिषद् की 77वीं बैठक में श्रम संसाधन मंत्री ने ये निर्देश दिया है. श्रम विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, श्रमायुक्त, रंजिता के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के क्षेत्रीय निदेशक एवं अन्य वरीय पदाधिकारी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>पटना।। बिहार के सभी जिलों में असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मियों को ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के दायरे से जोड़ने का निर्देश बिहार के श्रम मंत्री ने दिया है. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="308" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/12/pnc-esic-meeting-labour-minister-surendra-ram.jpg" alt="" class="wp-image-69451" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/12/pnc-esic-meeting-labour-minister-surendra-ram.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2022/12/pnc-esic-meeting-labour-minister-surendra-ram-350x166.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>राज्य के सभी मेडिकल कॉलजों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयों या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को ESIC के दायरे में लाकर उसे योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु आवश्यक कारवाई करने का निदेश भी मंत्री सुरेंद्र राम ने दिया है. उन्होंने पटना के फुलवारी शरीफ अस्पताल को 50 बेडों की क्षमता से बढ़ाकर 100 बेड करने हेतु आवश्यक कारवाई करने का निदेश भी दिया है. साथ ही यह कहा है कि राज्य के सभी अस्पतालों/डिस्पेंशनरियों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, फर्मासिस्ट एवं अन्य स्टाफ की व्यवस्था की जाये ताकि बीमित व्यक्ति एवं उनके आश्रित को सही इलाज हो सके. उन्होंने निदेश दिया कि यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बीमित व्यक्ति की संख्या के अनुपात में डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया हेतु शीघ्र अग्रेतर कारवाई की जाये. इसके अतिरिक्त ESIC बिहार में जहाँ एक भी अस्पताल नहीं है, जैसे: मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं समस्तीपुर में अस्पताल खोलने हेतु जिलाधिकारी से भूमि प्राप्त कर अस्पताल खोलने की दिशा में कार्रवाई करने का निदेश दिया है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="650" height="308" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/12/pnc-esic-regional-council-meeting.jpg" alt="" class="wp-image-69450" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/12/pnc-esic-regional-council-meeting.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2022/12/pnc-esic-regional-council-meeting-350x166.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, क्षेत्रीय परिषद् की 77वीं बैठक में श्रम संसाधन मंत्री ने ये निर्देश दिया है.  श्रम विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, श्रमायुक्त, रंजिता के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के क्षेत्रीय निदेशक एवं अन्य वरीय पदाधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="650" height="308" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/12/pnc-labour-minister-in-esic-regional-council-meeting.jpg" alt="" class="wp-image-69452" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/12/pnc-labour-minister-in-esic-regional-council-meeting.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2022/12/pnc-labour-minister-in-esic-regional-council-meeting-350x166.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>मंत्री ने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर मजदूर काफी संख्या में कार्यरत हैं उन जगहों को चिन्हित कर ESIC अस्पताल/डिस्पेंशरी खोलने खोले जाने हेतु अग्रेतर कारवाई की जाये. ESIC से बीमित व्यक्ति को स्वयं के खर्च से होनेवाले व्यय को पूर्व में मेडिकल बोनस के रूप में 7500 रू दी जानेवाली राशि को बढ़ाकर 10000 करने के प्रस्ताव में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश पदाधिकारियों को दिया. ESIC से बीमित व्यक्ति के आश्रितों को न्यूनतम राशि 1200 से बढ़ाकर 1800 करने के संबंध में निदेश दिया साथ ही बाद में इस राशि में पुनः वृद्धि करने का संकेत भी दिया.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<title>ESIC ने ESI अंशदान जमा करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाया</title>
		<link>https://www.patnanow.com/esi-relaxation-due-to-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 08:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[MONEY MATTERS]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
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		<category><![CDATA[ईएसआई]]></category>
		<category><![CDATA[ईएसआई अस्पताल बिहटा]]></category>
		<category><![CDATA[बिहटा अस्पताल]]></category>
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					<description><![CDATA[कोविड-19 महामारी के कारण देश बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपट रहा है. कई संस्थान अस्थायी रूप से बंद हो चुके हैं और श्रमिक काम करने में असमर्थ हैं. सरकार द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं और श्रमिकों को प्रदान की जा रही राहत उपायों के अनुरूप,&#160;कोविड-19 से लड़ाई में अपने चिकित्सा संसाधनों को मजबूत करने के अलावा,&#160;कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)&#160;द्वारा अपने हितधारकों, विशेषकर नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों के लिए राहत उपायों को लागू किया जा रहा है. राहत उपाय के रूप में&#160;फरवरी और मार्च महीने के लिए, ईएसआई अंशदान जमा करने की समय-सीमा को पहले 15 अप्रैल और 15 मई तक बढ़ा दी गई थी. अब,&#160;नियोक्ताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए,&#160;फरवरी महीने के लिए ESI अंशदान जमा करने की अवधि को पहले विस्तारित की गई अवधि यानी 15 अप्रैल से 15 मई,&#160;2020 तक बढ़ा दिया गया है. मार्च 2020 महीने के लिए भी अंशदान जमा करने की अवधि 15 मई,&#160;2020 है. इस विस्तारित अवधि के दौरान संस्थानों से कोई जुर्माना या ब्याज या क्षति नहीं वसूली जाएगी. रिटर्न जमा करने की अवधि बढ़ाने के साथ ही, 3.49 करोड़ बीमित व्यक्तियों (आईपी) और 12,11,174 नियोक्ताओं को राहत मिलेगी. इनके अलावा,&#160;बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित राहत उपाय किए गए हैं. लॉकडाउन अवधि के दौरान ESI लाभार्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए,&#160;ESI लाभार्थियों को निजी दवा विक्रेताओं से दवाओं की खरीद करने और इसके बाद ESIC द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने अनुमति प्रदान की गई है. अगर किसी ESIC अस्पताल को कोरोना संदिग्ध/ पुष्ट मामलों को देखने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>कोविड-19 महामारी के कारण देश बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपट रहा है. कई संस्थान अस्थायी रूप से बंद हो चुके हैं और श्रमिक काम करने में असमर्थ हैं. सरकार द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं और श्रमिकों को प्रदान की जा रही राहत उपायों के अनुरूप,&nbsp;कोविड-19 से लड़ाई में अपने चिकित्सा संसाधनों को मजबूत करने के अलावा,&nbsp;कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)&nbsp;द्वारा अपने हितधारकों, विशेषकर नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों के लिए राहत उपायों को लागू किया जा रहा है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="500" height="222" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/PNC-ESIC-OFFICE.jpg" alt="" class="wp-image-44276" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/PNC-ESIC-OFFICE.jpg 500w, https://www.patnanow.com/assets/2020/04/PNC-ESIC-OFFICE-350x155.jpg 350w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure>



<p>राहत उपाय के रूप में&nbsp;फरवरी और मार्च महीने के लिए, ईएसआई अंशदान जमा करने की समय-सीमा को पहले 15 अप्रैल और 15 मई तक बढ़ा दी गई थी. अब,&nbsp;नियोक्ताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए,&nbsp;फरवरी महीने के लिए ESI अंशदान जमा करने की अवधि को पहले विस्तारित की गई अवधि यानी 15 अप्रैल से 15 मई,&nbsp;2020 तक बढ़ा दिया गया है. मार्च 2020 महीने के लिए भी अंशदान जमा करने की अवधि 15 मई,&nbsp;2020 है. इस विस्तारित अवधि के दौरान संस्थानों से कोई जुर्माना या ब्याज या क्षति नहीं वसूली जाएगी. रिटर्न जमा करने की अवधि बढ़ाने के साथ ही, 3.49 करोड़ बीमित व्यक्तियों (आईपी) और 12,11,174 नियोक्ताओं को राहत मिलेगी.</p>



<p>इनके अलावा,&nbsp;बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित राहत उपाय किए गए हैं.</p>



<p>लॉकडाउन अवधि के दौरान ESI लाभार्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए,&nbsp;ESI लाभार्थियों को निजी दवा विक्रेताओं से दवाओं की खरीद करने और इसके बाद ESIC द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने अनुमति प्रदान की गई है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.patnanow.com/assets/2019/08/Pnc-esic-hospital-bihta-1-650x340.png" alt="" class="wp-image-40386" width="586" height="306" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2019/08/Pnc-esic-hospital-bihta-1.png 650w, https://www.patnanow.com/assets/2019/08/Pnc-esic-hospital-bihta-1-350x183.png 350w" sizes="(max-width: 586px) 100vw, 586px" /></figure>



<p>अगर किसी ESIC अस्पताल को कोरोना संदिग्ध/ पुष्ट मामलों को देखने के लिए विशेष रूप से एक समर्पित कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया जाता है तो बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को इसके साझीदार अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है. जिस अवधि में संबंधित ESIC अस्पताल समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में काम करता है, ESIC लाभार्थियों को द्वितीय/एसएसटी परामर्श/भर्ती/परीक्षण आदि के लिए साझीदार अस्&#x200d;पतालों में रेफर किया जा सकता है. ESIC लाभार्थी अपनी पात्रता के आधार पर बिना रेफरल लेटर लिए हुए भी साझीदार अस्&#x200d;पतालों में सीधे जाकर आपात/ गैर-आपात चिकित्&#x200d;सा सुविधा प्राप्&#x200d;त कर सकते हैं.</p>



<p>बीमित व्&#x200d;यक्तियों को चिकित्&#x200d;सा का लाभ, नियम 60-61 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है जो स्&#x200d;थायी विकलांगता के कारण बीमित होने लायक रोजगार में नहीं है या फिर सेवानिवृत्&#x200d;त बीमित व्&#x200d;यक्ति हैं. ऐसे व्&#x200d;यक्ति 10 रूपये प्रति महीने की दर से पूरे वर्ष के लिए अग्रिम धनराशि जमा करके चिकित्&#x200d;सा लाभ प्राप्&#x200d;त कर सकते हैं.</p>



<p>लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों में,&nbsp;ऐसे मामले भी सामने आ सकते हैं जहां पर इन लाभार्थियों के लिए जारी किए गए चिकित्सा लाभ कार्ड की वैधता समाप्त हो जाती है क्योंकि ये लाभार्थी लॉकडाउन के कारण अग्रिम वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा करने में असमर्थ होते हैं. ऐसे लाभार्थियों को 30.06.2020 तक ESI (केंद्रीय कानून) के नियम 60 और 61 के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है.</p>



<p>मार्च, 2020 महीने के लिए, स्थायी विकलांगता का लाभ और आश्रितों का लाभ के संबंध में 41.00 करोड़ रूपये (लगभग) का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खातों में कर दिया गया है.</p>



<p><strong>PNC BUREAU</strong></p>
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