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	<title>Driving licence &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
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	<title>Driving licence &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<item>
		<title>DL और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन के मामले जल्द समाप्त करने का आदेश</title>
		<link>https://www.patnanow.com/dl-and-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 10:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Driving licence]]></category>
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		<category><![CDATA[Transport Department]]></category>
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					<description><![CDATA[31 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन के लंबित मामले करें शून्य: राज्य परिवहन आयुक्त निर्धारित समय में करें लंबित मामलों का निष्पादन पटना।। राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग की सेवाएं सीधे आम नागरिकों से जुड़ी हैं, इसलिए इन सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दायित्व भी है. उन्होंने सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी लंबित मामलों को शून्य किया जाए. विशेष रूप से 6 माह और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने को कहा गया. वाहन डीलर का लॉगिन आईडी करें रद्द बैठक में जिलों द्वारा बताया गया कि कई वाहन पंजीकरण से संबंधित मामले डीलर या एजेंसी स्तर पर लंबित हैं. इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों का तुरंत समाधान कराया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर/शोरूम के लॉगिन आईडी रद्द करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले वाहन सड़क पर नहीं चलने चाहिए. जिलों में प्रतिदिन चलाएं हेलमेट-सीटबेल्ट जांच हेलमेट-सीटबेल्ट जागरूकता अभियान के साथ-साथ प्रवर्तन तंत्र द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट तथा सीटबेल्ट नहीं लगाने के मामले में राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है. इसलिए सघन रूप से अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>31 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन के लंबित मामले करें शून्य: राज्य परिवहन आयुक्त</strong></p>



<p><strong>निर्धारित समय में करें लंबित मामलों का निष्पादन</strong></p>



<p>पटना।। राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग की सेवाएं सीधे आम नागरिकों से जुड़ी हैं, इसलिए इन सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दायित्व भी है. उन्होंने सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी लंबित मामलों को शून्य किया जाए. विशेष रूप से 6 माह और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने को कहा गया.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-94206" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-650x366.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2026/01/1000662973-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>वाहन डीलर का लॉगिन आईडी करें रद्द</strong></p>



<p>बैठक में जिलों द्वारा बताया गया कि कई वाहन पंजीकरण से संबंधित मामले डीलर या एजेंसी स्तर पर लंबित हैं. इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों का तुरंत समाधान कराया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर/शोरूम के लॉगिन आईडी रद्द करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले वाहन सड़क पर नहीं चलने चाहिए.</p>



<p>जिलों में प्रतिदिन चलाएं हेलमेट-सीटबेल्ट जांच</p>



<p>हेलमेट-सीटबेल्ट जागरूकता अभियान के साथ-साथ प्रवर्तन तंत्र द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट तथा सीटबेल्ट नहीं लगाने के मामले में राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है. इसलिए सघन रूप से अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीटबेल्ट जीवन रक्षक है, सड़क दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों को कम करते हैं और लोगों का जीवन बचाते हैं.</p>



<p><strong>सड़क सुरक्षा के लिहाज से कर्व वाले स्थानों पर लगवाएं मिरर</strong></p>



<p>राज्य परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा के लिहाज तीखा मोड, ब्लाइंड स्पॉट, कर्व इत्यादि जगहों पर मिरर और साइनेजेज लगवाने की दिशा में कार्रवाई करें. सड़क दुर्घटना दुर्घटना संभावित स्थानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण हाईवे पर टी-प्वाइंट और कर्व वाले स्थानों पर दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है. ऐसे स्थानों पर मिरर लगाने, साइनेज लगाने तथा चौराहों और डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया. साथ ही ब्लाइंड स्पॉट की पहचान कर उन्हें सुधारने पर जोर दिया गया.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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			</item>
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		<title>सख्ती: 4488 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, 497 का लाइसेंस रद्द</title>
		<link>https://www.patnanow.com/transport-department-action/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar crime]]></category>
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		<category><![CDATA[Traffic police action]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong side driving]]></category>
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					<description><![CDATA[निलंबन के बाद पुनः गलती करने पर रद्द किया जायेगा लाइसेंस पटना।। सड़क सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने राज्यभर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है. परिवहन, पुलिस एवं यातायात पुलिस की अनुशंसा के आधार पर 4488 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 497 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि निलंबन के बाद भी वाहन चालक पुनः यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. लाइसेंस रद्द किये जाने की स्थिति में वाहन चालकों को फिर से नए लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा एवं ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा. नियमित रुप से चलता रहेगा यह अभ्यास परिवहन सचिव ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों के विरुद्ध यह कार्रवाई नियमित अभ्यास के रुप में जारी रहेगी . तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग, क्षमता से अधिक लोड ढोना तथा बार-बार नियमों का उल्लंघन करने जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है. ऐसे चालकों के विरुद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. आदतन उल्लंघनकर्ताओं पर विशेष कार्रवाई परिवहन सचिव ने कहा कि जो वाहन चालक बार-बार यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी रूप से भी रद्द किया जा सकता है. उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन कर स्वयं के साथ-साथ दूसरों की [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई</strong></li>



<li><strong>बार-बार सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर रद्द किया जायेगा लाइसेंस</strong></li>



<li><strong>लाइसेंस रद्द होने के बाद नए लाइसेंस के लिए फिर से करना होगा आवेदन और ड्राइविंग टेस्ट करना होगा पास</strong> </li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="650" height="300" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/02/pnc-patna-traffic-car.jpg" alt="" class="wp-image-50763" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/02/pnc-patna-traffic-car.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/02/pnc-patna-traffic-car-350x162.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>निलंबन के बाद पुनः गलती करने पर रद्द किया जायेगा लाइसेंस</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="452" height="440" src="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg" alt="" class="wp-image-63340" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan.jpg 452w, https://www.patnanow.com/assets/2022/06/pnc-bihar-transport-department-pariwahan-350x341.jpg 350w" sizes="(max-width: 452px) 100vw, 452px" /></figure>



<p>पटना।। सड़क सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने राज्यभर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है. परिवहन, पुलिस एवं यातायात पुलिस की अनुशंसा के आधार पर 4488 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 497 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि निलंबन के बाद भी वाहन चालक पुनः यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. लाइसेंस रद्द किये जाने की स्थिति में वाहन चालकों को फिर से नए लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा एवं ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा.</p>



<p><strong>नियमित रुप से चलता रहेगा यह अभ्यास</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों के विरुद्ध यह कार्रवाई नियमित अभ्यास के रुप में जारी रहेगी . तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग, क्षमता से अधिक लोड ढोना तथा बार-बार नियमों का उल्लंघन करने जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है. ऐसे चालकों के विरुद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है.</p>



<p><strong>आदतन उल्लंघनकर्ताओं पर विशेष कार्रवाई</strong></p>



<p>परिवहन सचिव ने कहा कि जो वाहन चालक बार-बार यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी रूप से भी रद्द किया जा सकता है. उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन कर स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.</p>



<p><strong>पुलिस की अनुशंसा पर व्यापक कार्रवाई</strong></p>



<p>पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में 2983 लाइसेंस निलंबित एवं 393 लाइसेंस रद्द किए गए हैं. प्राप्त अनुशंसा पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं पटना सहित कई जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए 1065 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित तथा 104 लाइसेंस रद्द किए गए हैं.</p>



<p><strong>इन उल्लंघनों पर सबसे अधिक कार्रवाई</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>बार-बार सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन</li>



<li>ओवरस्पीडिंग</li>



<li>रेड लाइट जंप</li>



<li>रैश ड्राइविंग</li>



<li>ओवरलोडिंग</li>



<li>बिना हेलमेट/सीट बेल्ट वाहन चलाना</li>



<li>रॉन्ग साइड ड्राइविंग </li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="644" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-92360" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-scaled.jpg 644w, https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-409x650.jpg 409w, https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-966x1536.jpg 966w, https://www.patnanow.com/assets/2025/10/pnc-anpr-camera-vehicle-fine-traffic-light-1288x2048.jpg 1288w" sizes="auto, (max-width: 644px) 100vw, 644px" /></figure>



<p><strong>तकनीक आधारित निगरानी से सख्त प्रवर्तन</strong><br>बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR कैमरों के माध्यम से उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की जा रही है. साथ ही, पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सघन वाहन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं.</p>



<p>pncb</p>
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