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	<title>DJ &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>परिवहन विभाग का सख्त अभियान, 15 दिन में डीजे मुक्त होगा बिहार</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 07:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
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					<description><![CDATA[शादी-बारात में शोर पर लगाम, डीजे मुक्त बिहार का ऐलान परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ व एमवीआई को दिए सख्त निर्देश पटना ।। बिहार विधानमंडल में डीजे को लेकर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने राज्य को अवैध और तेज आवाज वाले डीजे वाहनों से मुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है. विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा. अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है. इसके लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) एवं मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. 15 दिन में पूर्ण प्रतिबंधइस अभियान के तहत मोडिफाइड और बिना अनुमति वाले डीजे वाहनों की जांच, चालान काटने और जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आदेश के अनुसार, बिना पंजीकरण या अनुमति के डीजे सिस्टम लगाने, वाहनों में संरचनात्मक बदलाव करने या अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना अनुमति संरचना परिवर्तन प्रतिबंधित है. इसके अलावा धारा 55 (5) एवं 182 (ए) के अंतर्गत ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दंड भी लगाया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है. गाड़ी में किसी भी तरफ मोडिफाइड डीजे लगाने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही, ऐसे वाहनों के माध्यम से निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि या अन्य प्रकार का प्रदूषण फैलाए जाने [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>शादी-बारात में शोर पर लगाम, डीजे मुक्त बिहार का ऐलान</strong></p>



<p><strong>परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ व एमवीआई को दिए सख्त निर्देश</strong></p>



<p>पटना ।। बिहार विधानमंडल में डीजे को लेकर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने राज्य को अवैध और तेज आवाज वाले डीजे वाहनों से मुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है. विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा. अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है. इसके लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) एवं मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="846" height="1024" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/IMG_20260222_130723-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95174" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/IMG_20260222_130723-scaled.jpg 846w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/IMG_20260222_130723-537x650.jpg 537w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/IMG_20260222_130723-1269x1536.jpg 1269w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></figure>



<p><strong>15 दिन में पूर्ण प्रतिबंध</strong><br>इस अभियान के तहत मोडिफाइड और बिना अनुमति वाले डीजे वाहनों की जांच, चालान काटने और जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आदेश के अनुसार, बिना पंजीकरण या अनुमति के डीजे सिस्टम लगाने, वाहनों में संरचनात्मक बदलाव करने या अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="759" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-trolley-dj-jabt-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95169" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-trolley-dj-jabt-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-trolley-dj-jabt-650x481.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना अनुमति संरचना परिवर्तन प्रतिबंधित है. इसके अलावा धारा 55 (5) एवं 182 (ए) के अंतर्गत ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दंड भी लगाया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है. गाड़ी में किसी भी तरफ मोडिफाइड डीजे लगाने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही, ऐसे वाहनों के माध्यम से निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि या अन्य प्रकार का प्रदूषण फैलाए जाने पर प्रदूषण संबंधी प्रावधानों के तहत 2 हजार रुपये का चालान किया जाता है.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1024" height="1010" src="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-dj-trolley-jabt-shekhpura-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-95171" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-dj-trolley-jabt-shekhpura-scaled.jpg 1024w, https://www.patnanow.com/assets/2026/02/pnc-dj-trolley-jabt-shekhpura-650x641.jpg 650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>पंजीकरण रद्द तक की चेतावनी</strong><br>सचिव ने चेतावनी दी है कि यह कदम मुख्य रूप से  सड़क सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और शादी-बारात में होने वाली अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है. पटना और अन्य जिलों में सैकड़ों डीजे संशोधित वाहन पकड़े जा चुके हैं. जो लोग अपने वाहनों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पंजीकृत कराते हैं और बाद में उसे मॉडिफाइड डीजे सिस्टम लगवा देते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
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		<title>DJ पर रोक,पूजा समितियों को लेना होगा लाइसेंस</title>
		<link>https://www.patnanow.com/ban-on-dj-n-permission-is-necessary-for-puja-pandal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[om prakash pandey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 05:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
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		<category><![CDATA[पटना नाउ]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना,10 फरवरी. सरस्वती पूजा करने वालों को इस बार मूर्ति रखने के लिए लायसेंस लेना पड़ेगा और पंडाल या रोड पर मूर्ति के साथ DJ के कानफाड़ू व फूहड़ गानों के साथ नही चल पाएंगे. DJ के कानफाड़ू माहौल से दूसरे को जहाँ तकलीफ होगी वही आपसी सद्भाव कायम रहेगा. सरस्वती पूजा को लेकर राजधानी पटना के अगमकुआं थाने में शांति समिति और पूजा समिति की संयुक्त बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता थाना के अपर थाना अध्यक्ष मन मोहन कुमार ने की. वयोवृद्ध वरीय सदस्य ज्ञानचंद यादव ने पूजा समितियों को शांतिपूर्वक सद्भावनापूर्ण माहौल में जिला एवं पुलिस प्रशासन के आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए पूजा करने की नसीहत दी. बताते चलें कि DJ पर रोक लगाने और 10 बजे रात्रि के बाद उसे नही बजाने के लिए कदम उठाने वाले जिले में भोजपुर का नाम अग्रणी है, जहाँ अश्लीलता मुक्त भोजपुरी असोसिएशन ने 2015 में इस अभियान के साथ फूहड़ गानों पर रोक लगाने का अभियान चलाया था जिसमें छात्र-छात्राओं और जिला-प्रशासन की बड़ी भूमिका रही थी. आलम यह हुआ कि टेम्पू तक में बेतुके गाने बजते ही यात्री उसका विरोध कर गाना बन्द करवा देते थे. DJ पर रोक का सर्कुलर जारी हुआ जो आजतक जारी है. इस अवसर पर शांति समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं जानेमन पत्रकार एस एन श्याम ने जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जारी 44 दिशा निर्देशों को पूजा समिति के सदस्यों को पढ़कर सुनाया. इसके तहत डीजे बजाने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है और लाइसेंस धारी पूजा समितियां को [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>पटना,10 फरवरी. सरस्वती पूजा करने वालों को इस बार मूर्ति रखने के लिए लायसेंस लेना पड़ेगा और पंडाल या रोड पर मूर्ति के साथ DJ के कानफाड़ू व फूहड़ गानों के साथ नही चल पाएंगे. DJ के कानफाड़ू माहौल से दूसरे को जहाँ तकलीफ होगी वही आपसी सद्भाव कायम रहेगा.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="292" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/02/1000470680-1-650x292.jpg" alt="" class="wp-image-82507" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/02/1000470680-1.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2024/02/1000470680-1-350x157.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2024/02/1000470680-1-768x345.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>सरस्वती पूजा को लेकर राजधानी पटना के अगमकुआं थाने में शांति समिति और पूजा समिति की संयुक्त बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता थाना के अपर थाना अध्यक्ष मन मोहन कुमार ने की. वयोवृद्ध वरीय सदस्य ज्ञानचंद यादव ने पूजा समितियों को शांतिपूर्वक सद्भावनापूर्ण माहौल में जिला एवं पुलिस प्रशासन के आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए पूजा करने की नसीहत दी.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="258" src="https://www.patnanow.com/assets/2024/02/1000470730-1-650x258.jpg" alt="" class="wp-image-82508" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2024/02/1000470730-1.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2024/02/1000470730-1-350x139.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2024/02/1000470730-1-768x305.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p class="has-luminous-vivid-amber-background-color has-background">बताते चलें कि DJ पर रोक लगाने और 10 बजे रात्रि के बाद उसे नही बजाने के लिए कदम उठाने वाले जिले में भोजपुर का नाम अग्रणी है, जहाँ अश्लीलता मुक्त भोजपुरी असोसिएशन ने 2015 में इस अभियान के साथ फूहड़ गानों पर रोक लगाने का अभियान चलाया था जिसमें छात्र-छात्राओं और जिला-प्रशासन की बड़ी भूमिका रही थी. आलम यह हुआ कि टेम्पू तक में बेतुके गाने बजते ही यात्री उसका विरोध कर गाना बन्द करवा देते थे. DJ पर रोक का सर्कुलर जारी हुआ जो आजतक जारी है.</p>



<p>इस अवसर पर शांति समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं जानेमन पत्रकार एस एन श्याम ने जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जारी 44 दिशा निर्देशों को पूजा समिति के सदस्यों को पढ़कर सुनाया. इसके तहत डीजे बजाने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है और लाइसेंस धारी पूजा समितियां को ही वैध पूजा धारक माना गया है.</p>





<p>कांग्रेस के नेता एवं समाजसेवी मिथिलेश कुमार सिंह ,पत्रकार राज किशोर सिंह एवं प्रसिद्ध समाज सेवी मुन्ना सिंह, भाजपा नेता हीरा सिंह तथा सिविल डिफेंस पटना के वरीय वार्डन अरुण कुमार ने भी पूजा समिति के आयोजकों को संबोधित किया.</p>
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