<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balu &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<atom:link href="https://www.patnanow.com/tag/balu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 10:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.patnanow.com/assets/2022/08/cropped-PatnaNow_Logo_2022-32x32.png</url>
	<title>Balu &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>मानसून में चार महीने नहीं होगा बालू खनन, ड्रोन से होगी निगरानी</title>
		<link>https://www.patnanow.com/sand-mining-stopped/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 10:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Balu]]></category>
		<category><![CDATA[Balu khanan]]></category>
		<category><![CDATA[Balu supply]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar me Balu]]></category>
		<category><![CDATA[Sand mining]]></category>
		<category><![CDATA[बालू]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=90721</guid>

					<description><![CDATA[• 15 अक्टूबर तक सभी घाटों पर बालू खनन पूरी तरह बंद• सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट से होगी आपूर्ति पटना।। बिहार में 15 अक्टूबर तक सभी घाटों पर बालू खनन पूरी तरह से बंद रहेगा. पर्यावरण संरक्षण और प्रभावी खनन प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक की अवधि में बालू की बिक्री केवल सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट्स और लाइसेंसधारक से होगी ताकि आम जनता और कार्य विभागों को बालू की आपूर्ति में किसी तरह की कमी न हो. ड्रोन वीडियोग्राफी कराने का निर्देशविभाग ने सभी संचालित और असंचालित घाटों तथा सेकेंड्री लोडिंग पॉइंट्स की ड्रोन वीडियोग्राफी कराने का निर्देश सभी जिलों को दिया है. यह कदम नदियों में बालू के पुनर्भरण का सटीक आकलन करने में सहायक होगा, जिससे आगामी वर्षों में घाटों की नीलामी और बंदोबस्ती को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा.इसके अतिरिक्त विभाग ने भारत सरकार की एजेंसी सीएमपीडीआई से बालू पुनर्भरण अध्ययन कराने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव स्वीकृत कराया है. यह अध्ययन वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से बालू के पुनर्भरण का आकलन करेगा, जिससे खनन प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा सकेगा.मानसून के दौरान बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने व्यापक उपाय किए हैं. अगर किसी आम नागरिक को बालू की कमी का सामना करना पड़ेगा तो वे अपने जिले के जिला खनन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. जिला खनन पदाधिकारियों के नंबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.साथ ही कार्य [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br>• <strong>15 अक्टूबर तक सभी घाटों पर बालू खनन पूरी तरह बंद</strong><br>• <strong>सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट से होगी आपूर्ति</strong></p>



<p>पटना।। बिहार में 15 अक्टूबर तक सभी घाटों पर बालू खनन पूरी तरह से बंद रहेगा. पर्यावरण संरक्षण और प्रभावी खनन प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक की अवधि में बालू की बिक्री केवल सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट्स और लाइसेंसधारक से होगी ताकि आम जनता और कार्य विभागों को बालू की आपूर्ति में किसी तरह की कमी न हो.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="584" height="389" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA.jpg" alt="" class="wp-image-12848" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA.jpg 584w, https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA-225x150.jpg 225w, https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA-350x233.jpg 350w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></figure>



<p><strong>ड्रोन वीडियोग्राफी कराने का निर्देश</strong><br>विभाग ने सभी संचालित और असंचालित घाटों तथा सेकेंड्री लोडिंग पॉइंट्स की ड्रोन वीडियोग्राफी कराने का निर्देश सभी जिलों को दिया है. यह कदम नदियों में बालू के पुनर्भरण का सटीक आकलन करने में सहायक होगा, जिससे आगामी वर्षों में घाटों की नीलामी और बंदोबस्ती को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा.<br>इसके अतिरिक्त विभाग ने भारत सरकार की एजेंसी सीएमपीडीआई से बालू पुनर्भरण अध्ययन कराने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव स्वीकृत कराया है. यह अध्ययन वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से बालू के पुनर्भरण का आकलन करेगा, जिससे खनन प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा सकेगा.<br>मानसून के दौरान बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने व्यापक उपाय किए हैं. अगर किसी आम नागरिक को बालू की कमी का सामना करना पड़ेगा तो वे अपने जिले के जिला खनन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. जिला खनन पदाधिकारियों के नंबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.<br>साथ ही कार्य विभागों को बालू की कमी से बचाने के लिए खनन विभाग कार्य विभागों को भी घाटों का बंदोबस्त करने को तत्पर है. इस संबंध में सभी कार्य विभागों को पत्र के माध्यम से भी सूचित किया जा चुका है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="366" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-BALU-HIGHWA-JABT-650x366.jpg" alt="" class="wp-image-21468" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-BALU-HIGHWA-JABT.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/08/PNC-BALU-HIGHWA-JABT-350x197.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>अवैध खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए विभाग ने छापेमारी में जब्त बालू को उचित सरकारी दर पर कार्य विभागों को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया है. यह कदम वैध खनन को प्रोत्साहित करने और विकास कार्यों की गति को बनाए रखने के लिए उठाया गया है. विभाग का लक्ष्य है कि राज्य में विकास कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहे और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाए.</p>



<p><strong>आज पटना में महत्वपूर्ण बैठक</strong></p>



<p>विभाग के इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आज पटना में सभी जिला खनन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई है. इस बैठक में वैध खनन को सुगम बनाने एवं आम जनता को किसी भी असुविधा से बचाने पर विचार हुआ है.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सख्ती: बालू-गिट्टी के अवैध खनन और ढुलाई पर 5 हजार से 10 लाख तक जुर्माना</title>
		<link>https://www.patnanow.com/more-fine-on-illegal-mining/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pnc Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 06:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Balu]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Illegal mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=87434</guid>

					<description><![CDATA[पटना।। बिहार में बालू का खनन और बिक्री 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है. उससे पहले ही सरकार ने अवैध खनन और बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना बढ़ा दिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2024 समेत 22 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई. राज्य में बालू व अन्य खनिजों के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए नियम को सख्त किया गया है. बालू, गिट्टी समेत अन्य सभी खनिजों के खनन, भंडारण और परिचालन में गड़बड़ी करने वालों से अब भारी जुर्माना वसूला जायेगा, इसके तहत पांच हजार से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. खनिज नियमावली के अनुसार बंदोबस्तधारी द्वारा वैध चालान से अधिक मात्रा वाहन में लादने की स्थिति में पहली बार पकड़े जाने पर पांच लाख रुपये प्रति गाड़ी और दूसरी बार से प्रत्येक बार दस लाख रुपये प्रति गाड़ी जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया गया है. अब बालू समेत सभी खनिजों का नियम विपरित अनिबंधित और नॉन कमर्शियल गाड़ियों से परिवहन व भंडारण करने वाले ट्रैक्टर च ट्राली से एक लाख, मेटाडोर हाफ ट्रक (407, 408) से 2.50 लाख, फूल बॉडी ट्रक/वाहन (6 चक्का) से चार लाख और डंपर / 10 या उससे अधिक चक्का वाले वाहन से आठ लाख रुपये जुर्माना वसूले जायेंगे. नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेशर, द्विलिंग मशीन और अन्य समरूप क्षमता के मशीन से 10 लाख वसूले जायेंगे, जीपीएस नहीं होने पर ट्रैक्टर से 20 हजार और अन्य [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>पटना।। बिहार में बालू का खनन और बिक्री 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है. उससे पहले ही सरकार ने अवैध खनन और बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना बढ़ा दिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2024 समेत 22 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="584" height="389" src="https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA.jpg" alt="" class="wp-image-12848" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA.jpg 584w, https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA-225x150.jpg 225w, https://www.patnanow.com/assets/2017/01/PNC-BALU-MAFIA-350x233.jpg 350w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></figure>



<p>राज्य में बालू व अन्य खनिजों के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए नियम को सख्त किया गया है. बालू, गिट्टी समेत अन्य सभी खनिजों के खनन, भंडारण और परिचालन में गड़बड़ी करने वालों से अब भारी जुर्माना वसूला जायेगा, इसके तहत पांच हजार से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. खनिज नियमावली के अनुसार बंदोबस्तधारी द्वारा वैध चालान से अधिक मात्रा वाहन में लादने की स्थिति में पहली बार पकड़े जाने पर पांच लाख रुपये प्रति गाड़ी और दूसरी बार से प्रत्येक बार दस लाख रुपये प्रति गाड़ी जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया गया है. अब बालू समेत सभी खनिजों का नियम विपरित अनिबंधित और नॉन कमर्शियल गाड़ियों से परिवहन व भंडारण करने वाले ट्रैक्टर च ट्राली से एक लाख, मेटाडोर हाफ ट्रक (407, 408) से 2.50 लाख, फूल बॉडी ट्रक/वाहन (6 चक्का) से चार लाख और डंपर / 10 या उससे अधिक चक्का वाले वाहन से आठ लाख रुपये जुर्माना वसूले जायेंगे. नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेशर, द्विलिंग मशीन और अन्य समरूप क्षमता के मशीन से 10 लाख वसूले जायेंगे, जीपीएस नहीं होने पर ट्रैक्टर से 20 हजार और अन्य बड़े वाहनों को एक लाख जुर्माना देना होगा</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="349" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/pnc-balu-sand-truck.jpg" alt="" class="wp-image-55794" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/pnc-balu-sand-truck.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/10/pnc-balu-sand-truck-350x188.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>बालू या अन्य खनिज खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेने में औसतन आठ से दस माह का समय लग जात है. नियमावली में संशोधन होने से सरकार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किसी एजेंसी या पदाधिकारी को प्राधिकृत कर पायेगी. इसके बाद इ-नीलमी कर बंदोबस्ती के 15 दिनों के अंदर खनन पट्टा का संचालन शुरू हो सकेगा.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
